बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
बिहार CM
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बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना लोगो
हाइलाइट
  • बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • वृद्ध नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से 79 वर्ष है उन्हें 400/- रूपये प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
    • वृद्ध नागरिक जिनकी आयु 80 या उससे अधिक हैं तो उन्हें 500/- रूपये प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0612-2217244
    • 0612-2217239
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • secysw-bih@nic.in
    • swbihar@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना।
लाभार्थी 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन।
लाभ
  • बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • वृद्ध नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से 79 वर्ष है उन्हें 400/- रूपये प्रतिमाह पेंशन।
    • वृद्ध नागरिक जिनकी आयु 80 या उससे अधिक हैं तो उन्हें 500/- रूपये प्रतिमाह पेंशन।
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग, बिहार।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन बिहार, एस.एस.पी.एम.आई.एस (SSPMIS) पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है। 
  • बिहार, समाज कल्याण विभाग द्वारा बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत राज्य के 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता दी जा रही है।
  • बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • राज्य के सभी वर्गों एवं सभी आय के वृद्धजन।
    • जिनको केंद्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन पारिवारिक पेंशन या सामजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो।
  • बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का उद्देश्य बिहार राज्य के गरीब व वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • इस योजना के तहत बिहार सरकार वृद्ध नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करती है ताकि उन्हें अपनी आर्थिक समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके।
  • बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • वृद्ध नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से 79 वर्ष है उन्हें 400/- रूपये प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
    • वृद्ध नागरिक जिनकी आयु 80 या उससे अधिक हैं तो उन्हें 500/- रूपये प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
  • बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।
  • पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • वृद्ध नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से 79 वर्ष है उन्हें 400/- रूपये प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
    • वृद्ध नागरिक जिनकी आयु 80 या उससे अधिक हैं तो उन्हें 500/- रूपये प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जाती है।

पात्रता

  • बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • राज्य के सभी वर्गों एवं सभी आय के वृद्धजन।
    • आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
    • जिनको केंद्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन पारिवारिक पेंशन या सामजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रही हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आधार कार्ड। 
    • पहचान पत्र। 
    • आयु प्रमाण पत्र। 
    • मोबाइल नंबर। 
    • पासपोर्ट साइज फोटो। 
    • बैंक खाता विवरण।
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं बिहार, एस.एस.पी.एम.आई.एस (SSPMIS) पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को बिहार, एस.एस.पी.एम.आई.एस (SSPMIS) पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ अपलोड कर देना है
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रखंड कार्यालय के आर.टी.पी.एस.(RTPS) काउंटर पर निर्धारित प्रपत्र में जमा किये जायेंगे।
  • बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की स्वीकृति निदेशालय स्तर से की जाती है।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद पेंशन की धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से हर माह ट्रांसफर कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0612-2217244
    • 0612-2217239
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • secysw-bih@nic.in
    • swbihar@gmail.com
  • समाज कल्याण विभाग, बिहार पता :- अनुलग्नक भवन-4, बिहार (पटना)-800015

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