हाइलाइट
- बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत कन्या के विवाह के समय 5000/- रुपए का भुगतान कन्या के बैंक खाते में किया जाता है।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 18003456262
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :- esuvidhadbt@gmail.com
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2020. |
लाभ |
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नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा की गई है।
- बिहार, समाज कल्याण विभाग द्वारा बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन किया जाएगा।
- बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- लाभार्थी परिवार बिहार के मूल निवासी होने चाहिए।
- परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
- पारिवारिक सालाना आय 60 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बालिका की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- यह योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और बीपीएल परिवार की बालिकाओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को बेटी के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल कन्या विवाह को रोकना है।
- बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत कन्या के विवाह के समय 5000/- रुपए का भुगतान कन्या के बैंक खाते में किया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा विवाह के समय कन्या के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजी जाएगी।
- पात्र व्यक्ति बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना के अंतर्गत कन्या के विवाह के समय 5000/- रुपए का भुगतान कन्या के बैंक खाते में किया जाता है।
पात्रता
- बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
- लाभार्थी परिवार बिहार के मूल निवासी होने चाहिए।
- परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
- पारिवारिक सालाना आय 60 हजार रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बालिका की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- बीपीएल राशन कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए आवेदक आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा कर सकता है।
- इसके पश्चात् आवेदक को आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारी को पूरी तरह से भरना होगा।
- साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
- सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
- आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।
- योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस(RTPS) काउंटर पर निर्धारित प्रपत्र में जमा किये जायेंगे।
- और इसकी स्वीकृति प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जांच के बाद दी जायेगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना दिशानिर्देश।
- बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आवेदन पत्र।
- समाज कल्याण विभाग, बिहार।
सम्पर्क करने का विवरण
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पलाइन नंबर :- 18003456262
- समाज कल्याण विभाग, बिहार हेल्पडेस्क ईमेल :- esuvidhadbt@gmail.com
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जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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