Haryana Mukhyamantri Pragatisheel Kisan Samman Yojana

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Haryana CM
Scheme Open
Highlights
  • हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • किसानों को राज्य एवं जिला स्तर पर 50 हज़ार से 5 लाख तक की पुरस्कार राशि।
Customer Care
  • कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-2571553
    • 0172-2571544 
    • 0172-2563242
    • 1800-180-2117
  • कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- 
    • agriharyana2009@gmail.com
    • agriharyana@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना।
आरंभ होने की तिथि 2021.
लाभ
  • हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • किसानों को राज्य एवं जिला स्तर पर 50 हज़ार से 5 लाख तक की पुरस्कार राशि।
नोडल विभाग कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा।

योजना के बारे मे

  • हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार द्वारा की गई है। 
  • कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना का संचालन किया जाएगा। 
  • हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना का मकसद प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन देना है।
  • जैविक कृषि, पानी की बचत, फसल अवशेष प्रबंधन, नई तकनीक, टिकाऊ कृषि, एकीकृत कृषि प्रणालियों आदि को अपनी कृषि से जोड़ने पर किसान को पुरस्कृत किया जाता है।
  • हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • प्रथम पुरस्कार हेतु किसान के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि का होना आवश्यक है।
    • 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसान तृतीय पुरस्कार के पात्र होंगे।
    • भूमि का कृषि योग्य होना आवश्यक है।
  • जिन किसानों के पास 5 एकड़ के कम जमीन है और वे कृषि एवं बागवानी में उत्कृष्ट कार्य कर रहे है, वे भी प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे।
  • 10 एकड़ भूमि वाले किसानों को राज्य एवं जिला स्तर पर निमिन्लिखित रूप से लाभ प्रदान किये जाते है :-
    • राज्य स्तर पर विजेता किसान को पाँच लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार।
    • राज्य स्तर पर तीन लाख रुपए के दो दिव्तीय पुरस्कार दिए जाते है।
    • राज्य स्तर पर एक लाख रुपए के पाँच तृतीय पुरस्कार दिए जाते है।
    • जिला स्तर पर भी 50 हज़ार रुपए के चार पुरस्कार दिए जाते है।
  • 5-10 एकड़ भूमि वाले किसानों को राज्य एवं जिला स्तर पर निमिन्लिखित रूप से लाभ प्रदान किये जाते है :-
    • प्रत्येक जिले के 4 किसानों को 50,000 रुपए प्रति पुरस्कार दिया जायेगा।
    • कुल पुरस्कारों की संख्या 88 होगी।
  • 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को राज्य एवं जिला स्तर पर निमिन्लिखित रूप से लाभ प्रदान किये जाते है :-
    • 10,000 /- रुपए प्रति एकड़ अधिकतम 50,000 /- रुपए प्रति किसान की धनराशि से पुरस्कृत किया जायेगा।
  • पात्र व्यक्ति हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • 10 एकड़ भूमि वाले किसानों को राज्य एवं जिला स्तर पर निमिन्लिखित रूप से लाभ प्रदान किये जाते है :-
    • राज्य स्तर पर विजेता किसान को पाँच लाख रुपए के प्रथम पुरस्कार।
    • राज्य स्तर पर तीन लाख रुपए के दो दिव्तीय पुरस्कार दिए जाते है।
    • राज्य स्तर पर एक लाख रुपए के पाँच तृतीय पुरस्कार दिए जाते है।
    • जिला स्तर पर भी 50 हज़ार रुपए के चार पुरस्कार दिए जाते है।
  • 5-10 एकड़ भूमि वाले किसानों को राज्य एवं जिला स्तर पर निमिन्लिखित रूप से लाभ प्रदान किये जाते है :-
    • प्रत्येक जिले के 4 किसानों को 50,000 रुपए प्रति पुरस्कार दिया जायेगा।
    • कुल पुरस्कारों की संख्या 88 होगी।
  • 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को राज्य एवं जिला स्तर पर निमिन्लिखित रूप से लाभ प्रदान किये जाते है :-
    • 10,000 /- रुपए प्रति एकड़ अधिकतम 50,000 /- रुपए प्रति किसान की धनराशि से पुरस्कृत किया जायेगा।

पात्रता

  • हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • प्रथम पुरस्कार हेतु किसान के पास 10 एकड़ से अधिक भूमि का होना आवश्यक है।
    • 5 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसान तृतीय पुरस्कार के पात्र होंगे।
    • भूमि का कृषि योग्य होना आवश्यक है।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • खसरा खतौनी।
    • भूमि के कागजात।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • किसान क्रेडिट कार्ड या किसान विकास पत्र प्रमाण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा कार्यलय में जाना होगा।
  • इसके पश्चात् आवेदक को हरियाणा मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद विभाग द्वारा आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा। 

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172-2571553
    • 0172-2571544 
    • 0172-2563242
    • 1800-180-2117
  • कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा हेल्पडेस्क ईमेल :- 
    • agriharyana2009@gmail.com
    • agriharyana@nic.in
  • कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा पता :-
    कृषि भवन, सेक्टर 21, बुढ़ानपुर,
    पंचकूला-134117 (हरयाणा)

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