Uttar Pradesh Sant Ravidas Shiksha Protsahan Yojana

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Uttar Pradesh CM
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Highlights
  • उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • श्रमिकों के बच्चो को कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक छात्रवृति के रूप में आर्थिक सहायता।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
लाभ
  • उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • श्रमिकों के बच्चो को कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक छात्रवृति के रूप में आर्थिक सहायता।
नोडल विभाग उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन श्रम विभाग ,उत्तर प्रदेश पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  •  इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।
  • उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • बोर्ड में पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से सक्रिय हो।
    • निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
    • ऐसे बालक एवं बालिका की आयु 25 वर्ष या इससे कम हो।
    • बालक / बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्यनरत्त हो जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो संतानों को लाभ देय होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • श्रमिकों के बच्चो को कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक छात्रवृति के रूप में आर्थिक सहायता।
  • पंजीकृत श्रमिक / आवेदक द्वारा राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में लाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
  • पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    कक्षा 1 से 5 तक 2,000/- रुपए एकमुश्त
    कक्षा 6 से 10 तक 2,500/- रुपए एकमुश्त
    कक्षा 11 से 12 तक 3,000/- रुपए एकमुश्त
    स्नातक पाठ्यक्रम या उसके समकक्ष 12,000/- रुपए एकमुश्त
    आई टी आई, पॉलिटेक्निक, वोकेशनल कोर्स 12,000/- रुपए एकमुश्त
    ऐसे कोर्स जिनकी अवधि 02 वर्ष या 02 वर्ष से अधिक हो 60,000/- रुपए एकमुश्त
    स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु 24,000/- रुपए एकमुश्त
    शासकीय शिक्षण संस्थान से मेडिकल के स्नातक
    (MBBS) एवं स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा हेतु
    1,00,000/- रुपए एकमुश्त
  • हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा 70% अंकों से उत्तीर्ण करने पर बालकों को रू 5000/- एवं बालिकाओं को रू 8000/- अतिरिक्त धनराशि एकमुश्त।
  • स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा 60% अंकों से उत्तीर्ण करने पर बालकों को रू 10000/- एवं बालिकाओं को रू 12000/- अतिरिक्त धनराशि एकमुश्त।
  • श्रमिक के पुत्र/ पुत्रियों को कक्षा 9 से कक्षा 12 तक विद्यालय जाने हेतु साइकिल खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

पात्रता

  • उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • लाभार्थी उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
    • बोर्ड में पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से सक्रिय हो।
    • निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
    • ऐसे बालक एवं बालिका की आयु 25 वर्ष या इससे कम हो।
    • बालक / बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्यनरत्त हो जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो संतानों को लाभ देय होगा।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • संबंधित कक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्रा का अंक पत्र।
    • अगली कक्षा में प्रवेश की शुल्क रसीद।
    • कक्षा 1 से 8 तक उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं हेतु अंक पत्रों की स्वप्रमाणित।
    • बैंक खाता विवरण।
    • स्कूल का प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • पोर्टल पर आपको योजना आवेदन के सेक्शन में से आवेदन करे के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके पश्चात् इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को भरे और आवेदन पत्र खोले के विकल्प पर क्लिक करे।
  • उसके पश्चात आवेदक को अपनी निजी जानकारी पोर्टल पर दर्ज़ करनी होगी।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से ट्रांसफर कर दी जाएगी।

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