Highlights
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ -सवंर्धन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे :-
- लाभार्थि को दो स्वदेशी नसल गाय की इकाई की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत सब्सिड़ी के तहत अधिकतम ,80,000 /- रूपए का अनुदान दिया जायगा।
- लाभार्थि को निम्नलिखित कार्यो के लिए अनुदान राशि दिया जायगा :-
- गायों के 3 वर्ष का पशु बीमा बनाने के लिए।
- चारा काटने वाली मशीन के लिए।
- पशुओ को रखने के लिए शेड निर्माण के लिए।
- पशु ट्राजिंट बीमा के लिए।
- दूसरे राज्य से गाय खरीदने के लिए तथा उसे लाने ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा के लिए।
Website
Customer Care
- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का फ़ोन नंबर :- 0522-2286927
- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का हेल्पलाइन नंबर :- 18001218894
- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का ईमेल आईडी :- mcup@nic.in
Information Brochure
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 6 जून 2023 . |
लाभ | स्वदेशी गया और नसल को बढ़ावा देना जिससे दूध उत्पादन में वृद्धि हो सके। |
लाभार्थी | राज्य के दुग्ध उत्पाद किसान। |
नोडल विभाग | दुग्धशाला विकास विभाग ,उत्तर प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना की शुआत 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गयी है।
- इस योजन का मुख्य उदेश्य स्वदेशी गया और नसल को बढ़ावा देना और राज्य में दूध उत्पादन में वृद्धि करना है।
- योजना के तहत राज्य में स्वदेशी उन्नत नसल की गयो की संख्या में वृद्धि करना है प्रति व्यक्ति दुगध उत्पादकता में वृद्धि करना है।
- ' डेयरी विकास विभाग ' इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना के तहत राज्य में स्वदेशी गायों की संख्या और नस्लों में बढ़ावा देना है जिससे की दूध उत्पादन में वृद्धि हो सके।
- योजना के तहत राज्य के पशुपालक एवं कृषको को आत्म निर्भर बनाना है।
- इस योजना के द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के युवकों एवं महिलाओं को पशुपालन के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन करना है।
- स्वदेशी गौ -सवंर्धन योजना के तहत राज्य में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है जिससे की पशुपलकों का जीवन स्तर बेहतर बन सके।
- इस योजना के तहत निम्नलिखित उन्नत नसल की स्वदेशी गायों की खरीद पर अनुदान राशि दी जायगी :-
- साहीवाल।
- थारपाकर।
- गिरी।
- संकर।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत 50 % महिला कृषक एवं पशुपालक को प्रधानता दी जायगी तथा 50% अन्य वर्गौ ं के लोगौ को लाभान्वित किया जायगा।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना के तहत अधिकतम दो गाय की इकाई की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत , 80,000 /- रूपए दिया जायगा।
- इस योजना के तहत गाय खरीदने और गाय के लिए चारा काटने वाली मशीन के लिए अनुदान दिया जायगा।
- पशुओ के 3 वर्ष का बीमा बनाने के लिए अनुदान दिया जाता है।
- पशुओ को रखने के लिए शेड निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी जायगी।
- लाभार्थियों को दूसरे राज्य से गाय खरीदने के लिए तथा उसे लाने ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा के लिए अनुदान दिया जायगा।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना के पहले चरण को 18 मंडल के जनपदों में शरू किया जायगा उसके बाद पुरे उत्तर प्रदेश में इस योजना को लागू किया जायगा।
- इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादक/पशुपालक के पास पहले से ही 2 गायो या इससे अधिक स्वदेशी उन्नत नसल की गाये नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए पशुपालक दूसरे राज्य से गायों को ला सकते है उसके लिए परिवहन का ख़र्चा राज्य सरकार द्वारा दिया जायगा।
- राज्य सरकार द्वारा पशुओ को दूसरे राज्य से लाने के लिए अनुमति पत्र दिया जायगा जिससे पशुओं को लाने में कोई असुविधा नहीं हो।
- चयन पत्र प्राप्त करने के बाद लाभार्थी को 02 माह के भीतर स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय ख़रीदना होगा।
- योजना के तहत गायों की पहचान के लिए माइक्रोचिप्स /इयर टैगिंग सिस्टम /पहचान के लिए इयर टैगिंग होना जरूरी है।
- पशु को ख़रीदने के लिए सभी औपचारिकताओं एवं अभिलेख का ध्यान लाभार्थी द्वारा किया जायगा।
- पहले चरण में चयनित आवेदकों को अब अनुदान राशि के लिए आवेदन करना होगा।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ- सवंर्धन योजना के तहत आवेदक को गाय लेने के एक माह भीतर ही फिर से अनुदान आवेदन पत्र द्वारा आवेदन करना होगा।
- उसके बाद अनुदान आवेदन पत्र स्वीकार होने के बाद अनुदान की राशि लाभार्थी के खाते में डाल दिए जायगे।
- लाभार्थी इस योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र भर कर आवेदन कर सकते है।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ -सवंर्धन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के डेयरी विकास विभाग में उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ -सवंर्धन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे :-
- लाभार्थि को दो स्वदेशी नसल गाय की इकाई की स्थापना के लिए 40 प्रतिशत सब्सिड़ी के तहत अधिकतम ,80,000 /- रूपए का अनुदान दिया जायगा।
- लाभार्थि को निम्नलिखित कार्यो के लिए अनुदान राशि दिया जायगा :-
- गायों के 3 वर्ष का पशु बीमा बनाने के लिए।
- चारा काटने वाली मशीन के लिए।
- पशुओ को रखने के लिए शेड निर्माण के लिए।
- पशु ट्राजिंट बीमा के लिए।
- दूसरे राज्य से गाय खरीदने के लिए तथा उसे लाने ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा के लिए।
पात्रताएं
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ -सवंर्धन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- दुग्ध उत्पादक / पशुपालक के पास पहले से ही 2 गायो या इससे अधिक स्वदेशी उन्नत नसल की गाये नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक के द्वारा दूसरे राज्य से खरीदी गयी उन्नत नस्ल की गाय होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते की जानकारी।
- मोबाईल नंबर।
अनुदान आवेदन के लिए दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना का लाभ लेने के लिए अनुदान आवेदन के निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए :-
- दुग्ध उत्पादक /पशुपालक का आधार कार्ड की छायाप्रति।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- गाय खरीदने से प्राप्त रसीद की प्रति ।
- ट्राजिंट बीमा के संबंधित अभिलेख की प्रति।
- परिवाह में लगे पैसे की रसीद की कॉपी।
- 03 वर्ष का पशु बीमा से संबंधित अभिलेख की कॉपी।
- चारा काटने वाली मशीन के खरीदने से संबधित दस्तावेज की फोटोकॉपी।
- गायों को रखने के लिए शेड निर्माण में होने वाले ख़र्च से संबधित दस्तावेजों की फोटो कॉपी।
- गायों के पहचान हेतु माइक्रोचिप्स /इयर टैगिंग /पहचान का मान्यता प्राप्त प्रणाली का प्रमाण पत्र एवं पहचान संख्या।
- पशु स्वास्थ्य पत्र जिसमे गाय की प्रजाति लिखी हो।
- लाभार्थी के बैंक पासबुक की छायाप्रति।
आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के डेयरी विकास विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
- वहाँ से आवेदन पत्र ले और उसमे पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से देखे और भरे।
- सभी जानकारीयों को भरने के बाद इसमें मांगे गए दस्तावेजों को सलंग्न करे।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ -सवंर्धन योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा करे।
- मुख्य पशु चिकित्सा एवं जनपद के मुख्य विकास अधिकारीआवेदन पत्र और दस्तावेजों को सत्यापित करते है ।
- मुख्य पशु चिकित्सा एवं जनपद के मुख्य विकास अधिकारी आवेदन पत्र को मंजूरी देगे।
- जिले में निर्धारित लक्ष्य से अधिक आवेदन पत्र होने पर डिस्ट्रिक्ट एक्सिक्यूटिव कमेटी द्वारा आवेदन पात्रो को ई-लाटरी के माध्यम से लाभार्थीयो का चयन किया जायगा।
- डिस्ट्रिक्ट एक्सिक्यूटिव कमेटी द्वारा चयनित लाभार्थीयो की सूची मिशन मुख्यालय को चयन के 07 दिन के भीतर उपलब्ध करवाई जायगी।
अनुदान आवेदन प्रक्रिया
- पहले चरण में चयनित होने के बाद लाभार्थीयो को अनुदान के लिए आवेदन करना होगा।
- आवेदक के द्वारा स्वदेशी उन्नत नस्ल की गाय लेने के एक माह भीतर ही फिर से आवेदन पत्र द्वारा आवेदन करना होगा।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ -सवंर्धन योजना के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को अनुदान आवेदन पत्र भरना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को अनुदान के लिए सलग्न करना होगा ।
- लाभार्थी को ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ये सरे दस्तावेजों को जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित समय में जमा करना होगा।
- जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी एवं संबंधित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा इस आवेदन पत्र और दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
- जनपद के उप दुग्धशाला विकास अधिकारी एवं संबंधित जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी देगे।
- आवेदक द्वारा किये गए आवेदन का प्रशिक्षण ,सत्यापित , मूल्यांकन करने के बाद डिस्ट्रिक्ट एक्सिक्यूटिव कमेटी की संतुष्टि प्राप्त की जायगी।
- उचित सत्यापित होने के एक माह के भीतर अनुदान राशि डी. बी.टी. के माध्यम से लाभार्थी के खाते में डाल दिए जायगे।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-सवंर्धन योजना का अनुदान आवेदन पत्र।
महत्वपूर्ण लिंक
संपर्क करने का विवरण
- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का फ़ोन नंबर :- 0522-2286927
- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का हेल्पलाइन नंबर :- 18001218894
- उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का ईमेल आईडी :- mcup@nic.in
- दुग्ध आयुक्त कार्यालय, तृतीय तल, जवाहर भवन,अशोक मार्ग
लखनऊ-226001
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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