Highlights
- उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- शौचालय निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा 12000 रूपए की राशि दी जायगी।
- लाभार्थी को ये राशि 02 किस्तों में दिए जायगे।
- पहली किस्त 6000 रूपए शौचालय निर्माण से पहले दी जायगी उसके बाद दूसरी किस्त 6000 रूपए शौचालय का कार्य पूरा होने के बाद दिया जायगा।
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Information Brochure
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना। |
लाभ | शौचालय निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
लाभार्थी | राज्य के गरीब नागरिक। |
नोडल विभाग | उत्तर प्रदेश,श्रम विभाग। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना की शरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गयी है।
- इस योजना का मुख्य उदेश्य श्रमिकों को शौचालय बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जायगा।
- इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार हर घर में शौचालय बनाना चाहती है जिससे की राज्य को खुले में शौचमुक्त बनाया जा सके।
- ' श्रम विभाग ' इस योजना का नोडल विभाग है।
- निर्माण श्रमिक वर्ग जिनके पास शौचालय निर्माण के लिए धन उपलब्ध नहीं है उन्हें राज्य सरकार के द्वारा योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है।
- उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना के तहत राज्य सरकार श्रमिकों को शौचालय निर्माण के लिए कुछ राशि प्रदान करती है।
- योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा 12,000/- रूपए की राशि शौचालय निर्माण के लिए 02 किस्तों में दी जायगी।
- पहली किस्त शौचालय बनने से पहले सरकार के द्वारा 6,000/- रूपए दिया जायगा उसके बाद शौचालय निर्माण का कार्य पूरा होने पर दूसरी क़िस्त 6,000/- रूपए दिए जायगे।
- लाभार्थी के द्वारा राज्य की किसी अन्य योजना के तहत शौचालय निर्माण सुविधा का लाभ नहीं प्राप्त करने तथा परिवार के पास पक्का मकान न होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ उन्ही श्रमिकों को दिया जायगा जो श्रम विभाग में पंजीकृत है।
- इस योजना के तहत आवेदक आवेदन की स्थिति देख सकते है।
- योजना के तहत भुगतान की यह राशि जिला अधिकारी राज पंचायत के द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जायगे।
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र और ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकते है।
- उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना का आवेदन पत्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल में उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- शौचालय निर्माण के लिए राज्य सरकार के द्वारा 12000 रूपए की राशि दी जायगी।
- लाभार्थी को ये राशि 02 किस्तों में दिए जायगे।
- पहली किस्त 6000 रूपए शौचालय निर्माण से पहले दी जायगी उसके बाद दूसरी किस्त 6000 रूपए शौचालय का कार्य पूरा होने के बाद दिया जायगा।
पात्रताएं
- उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक के पास आवास है परन्तु उसमे शौचालय की सुविधा नहीं है वो पात्र होंगे।
- आवेदक का बैंक में खाता होना चाहिए।
- आवेदक को किसी अन्य योजना में शौचालय का लाभ प्राप्त नहीं हुआ हो।
- इस योजना के तहत एक परिवार एक बार ही पात्र होगा।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पंजीकृत श्रमिक कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल में उपलब्ध है।
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल को खोले और योजना आवेदन पर क्लिक करे।
- फॉर्म के खुलने के बाद शौचालय सहायता योजना का चयन करे।
- योजना के चयन करने के बाद उसमे पूछी गयी अभी जानकारीयो को भरना होगा।
- उसके बाद आवेदन पत्र पर क्लिक करना होगा और उसके बाद पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
- आवेदक का नाम।
- आधार कार्ड।
- ईमेल आईडी।
- मोबाईल नंबर।
- उसके बाद उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
- फॉर्म खुलने के बाद उसमे पूछी गयी सभी जानकारीयो को ध्यान से भरना होगा।
- आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को उपलोड करे :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पंजीकृत श्रमिक कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
- आवेदन पत्र और सरे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
- श्रम विभाग के अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।
- सत्यापित करने के बाद पंजीकृत श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- शौचालय सहायता योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत एवं श्रम विभाग में उपलब्ध है।
- वहाँ से आवेदन पत्र ले और उसमे पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से देखें और भरे।
- सभी जानकारी को भरने के बाद इसमें मांगे गए दस्तावेजों को सलग्न करे।
- उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावजों को जिला पंचायत एवं श्रम विभाग के कार्यालय में जमा करे।
- जिला पंचायत एवं श्रम विभाग के अधिकारीयों द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।
- जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा शौचालय विहीन पंजीकृत श्रमिकों की सूची तैयार की जायगी।
- शौचालय निर्माण के लिए पंजीकृत श्रमिकों को ग्राम पंचायत के द्वारा आवेदन पत्र पर आवेदन प्राप्त किया जायगा।
- उसके बाद पंजीकृत श्रमिकों को शौचालय निर्माण के लिए सलग्न प्रारूप में स्वीकृति पत्र दिए जायगा।
- जिसमे ये लिखा होगा की शौचालय निर्माण के लिए राशि दो किस्तों में दिया जायगा।
- पहली किस्त की राशि शौचालय निर्माण से पहले दि जायगी और दूसरे क़िस्त की राशि शौचालय निर्माण के बाद दी जायगी।
- यह राशि लाभार्थी को जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जायगे।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना का आवेदन की स्थिति।
- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- उत्तर प्रदेश शौचालय सहायता योजना का दिशानिर्देश।
- उत्तर प्रदेश श्रम विभाग पोर्टल।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल का संपर्क विवरण।
- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड जिले वार की सूची।
- उत्तर प्रदेश श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड 2 तल,
ए एंड डी ब्लॉक, किसान मंडी,भवन, विभूति खंड,
गोमती नगर लखनऊ- 226010
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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Comments
Hindi
Mare Ghar par socalye nhi he
Sochaly
Mere ghar par mera sochaly nhi hai cripaya meri madad kare
Gond
सरकारी योजना की तरफ से हमको लाभ नहीं मिला है
Gond
सरकारी योजना के तरफ से लाभ मुझको लैट्रिन का नहीं मिला
लैट्रिन/ सोचलय
हमे किसी भी योजना का लाभ नही मिला है
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