Highlights
- उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- इस योजना के तहत आवेदक को उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न मेलो में भाग लेने के लिए अनुदान राशि दी जायगी।
- लाभार्थी को आने जाने और मेले में स्टॉल लगाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रूपए दिए जायगे।
- लाभार्थी केवल दो मेलो के लिए अधिकतम 20,000 रूपए आर्थिक सहायता दी जायगी।
Customer Care
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
- 0512-2218401
- 0512-2234956
- 0512-2219166
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना। |
लाभ | राज्य के हस्तशिल्पियों को मेलो में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता दी जायगी। |
लाभार्थी | राज्य के हस्तशिल्पकार। |
नोडल विभाग | उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय , उत्तर प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शरू की गयी है।
- इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन करना है।
- इस योजना के द्वारा हस्तशिल्पियों को देश में आयोजित होने वाले मेला प्रदर्शनियो में भाग लेने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना के तहत राज्य के गरीब और छोटे हस्तशिल्पियों को मेलों में स्टॉल लगाने के लिए सरकार के द्वारा अनुदान राशि दी जाती है।
- इस योजना के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के हस्तशिल्प शामिल है :-
- कालीन बनाने वाले कारीगर।
- चूड़ी ,ताला ,बेतवास बनाने वाले कारीगर।
- चिकनकारीगरी।
- पीतल पर कला।
- लकड़ी के खिलौने।
- टेराकोटा।
- हैण्डलूम।
- जूट वाल हैंगिंग।
- राज्य के ऐसे कारीगर जो की इतने हुनरमंद होते है परन्तु वह बहुत गरीब होते है उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है।
- इस योजना के तहत राज्य के हस्तशिल्पियों का जीवन स्तर थोड़ा बेहतर हो जायगा।
- उत्पादों के विपणन के लिए विभिन्न मेलो में भाग लेने के लिए राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।
- उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के तहत परिवहन व्यय तथा स्टॉल लगाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10,000 की राशि दी जायगी।
- यदि कोई दो मेलो में अपना स्टॉल खोलता है तो उन्हें 20 ,000 की राशि दी जाती है।
- इस योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी इस योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर आवेदन कर सकते है।
- उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है
योजना के लाभ
- उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- इस योजना के तहत आवेदक को उत्पादों के विपणन हेतु विभिन्न मेलो में भाग लेने के लिए अनुदान राशि दी जायगी।
- लाभार्थी को आने जाने और मेले में स्टॉल लगाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रूपए दिए जायगे।
- लाभार्थी केवल दो मेलो के लिए अधिकतम 20,000 रूपए आर्थिक सहायता दी जायगी।
पात्रताएं
- उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- पारम्परिक कारीगर होने का प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में उपलब्ध है।
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का पोर्टल खोलने के बाद हस्तशिल्प पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- उसके बाद आवेदक को पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:-
- आवेदक का नाम।
- मोबाईल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- आधार कार्ड।
- पंजीकरण करने के बाद पंजीकृत मोबाईल नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल में लॉगिन करने के बाद उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
- उसके बाद फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी जानकारी को भरे।
- फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- पारम्परिक कारीगर होने का प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
- आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच लें और समिट बटन पर क्लिक करे।
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के अधिकारीयों के द्वारा आवेदक पत्र और सभी दस्तावजों को सत्यापित किया जायगा।
- इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशि डाल दी जायगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना का पंजीकरण।
- उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना का लॉगिन।
- उत्तर प्रदेश उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय।
संपर्क करने का विवरण
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय का फ़ोन नंबर :-
- 0512-2218401
- 0512-2234956
- 0512-2219166
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय हेल्पलाइन नंबर :- 18001800888
- उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, यूपी
ग्रैंड ट्रंक रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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