उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना

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उत्तर प्रदेश CM
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Highlights
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे :-
    • पशुपालक यदि स्वदेशी नस्ल की उच्च उत्पादकता एवं उन्नत नसल की गायों को पालने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10,000 /- रूपए से 15,000 /- तक की राशि दी जायगी।
    • यह धन राशि पशुपालको को दो स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर मिलेगा।
    • इस योजना के तहत पशुपलको को प्रशस्ति पत्र दिया जायगा।
    • इस योजना के तहत निम्नलिखित उन्नत नसल की स्वदेशी गायों की खरीद पर अनुदान राशि दी जायगी :-
      • यथा गिरी।
      • साहीवाल।
      • हरियाणा
      • गंगातीरी।
      • थारपारकर।
Customer Care
  • उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का फ़ोन नंबर :- 0522-2286927
  • उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का हेल्पलाइन नंबर :- 18001218894
  • उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का ईमेल आईडी :- mcup@nic.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना।
आरंभ होने की तिथि 2023.
लाभ पशुपालको को गाय पालने के लिए आर्थिक सहायता।
लाभार्थी राज्य के पशुपालक।
नोडल विभाग दुग्धशाला विकास विभाग ,उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना यह 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शरू किया गया है।
  • इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के पशुपालको एवं किसानो को गाय पालने के लिए प्रोत्साहन करती है।
  • योजना के द्वारा राज्य के पशुपालको को उन्नत नसल की स्वदेशी गायों को पालने के लिए आर्थिक सहायता दिया जाता है।
  • 'दुग्धशाला विकास विभाग' इस योजना का नोडल विभाग है।
  • मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है जिससे पशुपालको का जीवन स्तर बेहतर हो सके.
  • इस योजना के तहत राज्य में उच्च गुणवत्ता एवं उत्पादकता वाली स्वदेशी नस्ल की गयो को पालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
  • मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना से राज्य में दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि करके पशुपालको की आय में वृद्धि करना है।
  • इस योजना के तहत पशुपालको को गायों की निम्नलिखित चीजों के लिए प्रेरित करना है :-
    • गाय की नस्लों में सुधार।
    • उनकी अच्छे से देखभाल करना।
    • उनके पोषण की गुणवत्ता को बढ़ाना।
    • गाय की स्वास्थ्य की देखभाल करना।
  • मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना को राज्य सरकार के द्वारा पुरे राज्य के जनपदों में लागु किया गया है।
  • इस योजना के तहत उन्नत नस्ल की स्वदेशी गाय पालने पर सरकार के द्वारा पशुपालक को 10,000 /- रूपए से 15,000 /- तक की राशि दी जायगी।
  • योजना के तहत एक गाय उच्च उत्पादकता के लिए केवल एक बार ही पशुपालक को लाभ मिलेगा।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के द्वारा पशुपालक को दो गायों के लिए केवल एक बार ही लाभ दिया जायगा।
  • इस योजना के अंतर्गत दो स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर प्रोत्साहन राशि दी जायगी।
  • मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के तहत पशुपलको को प्रशस्ति पत्र भी दिया जायगा।
  • उपदुग्ध शाला विकास अधिकारी ,जिला अधिकारी समिति के माध्यम से स्वदेशी नस्ल की गायों की दग्ध उत्पादकता का स्थलीय सत्यापन किया जायगा।
  • मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के तहत 2,4 दिन दुहान के आधार पर गाय की दैनिक दुग्ध उत्पादकता का निर्धारण किया जायगा।
  • दुग्ध उत्पादकता का निर्धारण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर किया जायगा।
  • उसके बाद चयनित पशुपालको को प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी जायगी।
  • उसके बाद अनुदान आवेदन पत्र स्वीकार होने के बाद अनुदान की राशि लाभार्थी के खाते में डाल दिए जायगे।
  • लाभार्थी इस योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र भर कर आवेदन कर सकते है।
  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग में उपलब्ध है।

योजना के लाभ

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे :-
    • पशुपालक यदि स्वदेशी नस्ल की उच्च उत्पादकता एवं उन्नत नसल की गायों को पालने के लिए राज्य सरकार के द्वारा 10,000 /- रूपए से 15,000 /- तक की राशि दी जायगी।
    • यह धन राशि पशुपालको को दो स्वदेशी नस्ल की गाय खरीदने पर मिलेगा।
    • इस योजना के तहत पशुपलको को प्रशस्ति पत्र दिया जायगा।
    • इस योजना के तहत निम्नलिखित उन्नत नसल की स्वदेशी गायों की खरीद पर अनुदान राशि दी जायगी :-
      • यथा गिरी।
      • साहीवाल।
      • हरियाणा
      • गंगातीरी।
      • थारपारकर।

पात्रताएं

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
    • पशुपालक को स्वदेशी नसल की गाय के लिए गाय के जीवन काल में केवल एक बार ही लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
    • गाय की व्योंत की तिथि से 45 दिन के अंदर करना होगा।
    • आवेदक के द्वारा दूसरे राज्य से खरीदी गयी उन्नत नस्ल की गाय होनी चाहिए।

पशुपलकों को दि जाने वाली प्रोत्साहन राशि

  • मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के तहत पशुपालको को दि जाने वाली प्रोत्साहन राशि :-
    गाय की नस्ल। प्रतिदिन दूध (किलोग्राम में ) प्रोत्साहन राशि।
    • साहीवाल गाय।
    • गिर गाय।
    • थारपारकर गाय।
    08 से 12 कि० ग्रा० तक
    12 कि० ग्रा० से अधिक
    10,000 /- रूपए।
    15,000 /- रूपए।
    • गंगातीरी गाय।
    07 से 08 कि० ग्रा० तक 10,000 /- रूपए।
    08 कि० ग्रा० से अधिक 15,000 /- रूपए।
    • हरियाणा गाय।
    07 से 10 कि० ग्रा० तक 10,000 /- रूपए।
    10 कि० ग्रा० से अधिक 15,000 /- रूपए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • पशुपालक के बैंक पासबुक की छायाप्रति।
    • पशुपालक के आधार कार्ड का छायाप्रति।
    • गायों के पहचान हेतु माइक्रोचिप्स /इयर टैगिंग /पहचान का मान्यता प्राप्त प्रणाली का प्रमाण पत्र एवं पहचान संख्या।
    • गाय के क्रियाशील बीमा का विवरण।
    • गाय के साथ पशुपालक की फुल फोटो।
    • मोबाईल नम्बर।

आवेदन प्रक्रिया

  • उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
  • वहाँ से आवेदन पत्र ले और उसमे पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से देखे और भरे।
  • सभी जानकारीयों को भरने के बाद इसमें मांगे गए दस्तावेजों को सलंग्न करे।
  • उत्तर प्रदेश प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को जनपद के मुख्य विकास अधिकारी अथवा पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा करे।
  • मुख्य पशु चिकित्सा एवं जनपद के दुग्धशाला विकास विकास अधिकारी आवेदन पत्र और दस्तावेजों को सत्यापित करते है ।
  • मुख्य पशु चिकित्सा एवं जनपद के मुख्य विकास अधिकारी आवेदन पत्र को मंजूरी देगे।
  • उसके बाद उपदुग्ध शाला विकास अधिकारी ,जिला अधिकारी समिति के माध्यम से स्वदेशी नस्ल की गायों की दग्ध उत्पादकता का स्थलीय सत्यापन किया जायगा।
  • स्थलीय सत्यापन सिमिति के द्वारा 2,4 दिन दुहान के आधार पर गाय की दैनिक दग्ध उत्पादकता का निर्धारण किया जायगा।
  • दुग्ध उत्पादकता का निर्धारण आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर किया जायगा।
  • किये गए सत्यापन में से सिमिति के द्वारा 5 % पशुपालको का रैंडम आधार पर दुतीय सत्यापन डिस्ट्रिक्ट एक्सिक्यूटिव कमेटी द्वारा किया जायगा।
  • इसके बाद आवेदन पत्र का सत्यापन एवं दुग्ध उत्पादकता का स्थलीय सत्यापन का रिपोर्ट दिया जायगा।
  • अन्य सारी औपचारिकताए पूरी होने के बाद डिस्ट्रिक्ट एक्सिक्यूटिव कमेटी द्वारा मंजूरी दी जायगी।
  • डिस्ट्रिक्ट एक्सिक्यूटिव से मंजूरी के बाद स्टेट प्रोग्राम मेनेजमेंट यूनिट के द्वारा चयनित लभरतीयो को एक माह के भीतर एक मुश्त अनुदान राशि डी. बी.टी. के माध्यम से दिया जायगा।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का फ़ोन नंबर :- 0522-2286927
  • उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का हेल्पलाइन नंबर :- 18001218894
  • उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास विभाग का ईमेल आईडी :- mcup@nic.in
  • दुग्ध आयुक्त कार्यालय, तृतीय तल, जवाहर भवन,
    अशोक मार्ग , लखनऊ-226001

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