Highlights
- वृद्ध नागरिकों को 500 रुपए रुपए प्रति माह।
- विधवा / निराश्रित महिला को 1000/- रुपए प्रति माह।
- विकलांग नागरिको को 1000/- रुपए प्रति माह।
- कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को 3000/- रुपए प्रति माह।
Website
Customer Care
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश संपर्क :-
- हेल्पलाइन नंबर - 0522-2209259
- ईमेल - director.sw@dirsamajkalyan.in
- महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश संपर्क :-
- हेल्पलाइन नंबर :- 18004190001
- ईमेल :- widowpensionmahilakalyan@gmail.com
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश संपर्क :-
- हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
- ईमेल :- dir.hwd-up@gov.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तर प्रदेश पेंशन योजना । |
लाभार्थी |
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लाभ |
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आवेदन का तरीका | ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा। |
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश पेंशन योजना योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
- इस पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य उन सभी वृद्ध, विधवा और विकलांग नागरिक जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करवाना है।
- इससे मुख्यतः राज्य के निमिन्लिखित वर्गो के नागरिको को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है:-
- 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्ध।
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित/विधवा महिला।
- 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दिव्यांग।
- किसी भी आयु वर्ग के कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति।
- इस योजना के माध्यम से नागरिकों को होने वाली आर्थिक समस्या से राहत मिलेगी।
- इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को हर माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के अंतर्गत निमिन्लिखित चार योजनाओ का उपमेल है:
- उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
- ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ आवेदकों को दिया जायेगा :-
- वृद्ध नागरिकों को 500 रुपए रुपए प्रति माह।
- विधवा / निराश्रित महिला को 1000/- रुपए प्रति माह।
- विकलांग नागरिको को 1000/- रुपए प्रति माह।
- कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को 3000/- रुपए प्रति माह।
पात्रता
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
योजना का नाम | पात्रता |
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उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना |
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उत्तर प्रदेश निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना |
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उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना |
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उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना |
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लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
योजना का नाम | दस्तावेज़ |
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उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना |
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उत्तर प्रदेश निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना |
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उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना |
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उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना |
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लाभ लेने की प्रक्रिया
- आवेदक इस योजना के अंतर्गत पेंशन धनराशि प्राप्त करने हेतु 2 प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है :-
- किसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से।
- स्वयं या किसी भी इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से।
- सबसे पहले आवेदक को एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक को सबसे पहले खुद को पंजीकृत करना होगा।
- पंजीकृत करने हेतु आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
व्यक्तिगत विवरण - जनपद का नाम।
- आवेदक का नाम।
- पिता / पति का नाम।
- पूरा पता।
- नगरीय या ग्रामीण निवासी।
- श्रेणी।
- तहसील।
- जन्म तिथि।
- मोबाइल नंबर।
बैंक का विवरण - बैंक का नाम
- बैंक शाखा का नाम
- खाता संख्या
- IFSC कोड
आय का विवरण - तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की संख्या
- तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र का क्रमांक।
- इसके पश्चात् सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी अपलोड कर दें।
- उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदक योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो जायेंगे।
- इसके बाद आवेदक के आवेदन के सबमिट होने, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बैंक खाते में धनराशि प्रेषित होने की समस्त जानकारी एस०एम०एस० के माध्यम से सूचित की जायगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना।
- उत्तर प्रदेश निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना।
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना।
- उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना।
- एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल।
सम्पर्क करने का विवरण
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश संपर्क :-
- हेल्पलाइन नंबर - 0522-2209259
- ईमेल - director.sw@dirsamajkalyan.in
- महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश संपर्क :-
- हेल्पलाइन नंबर :- 18004190001
- ईमेल :- widowpensionmahilakalyan@gmail.com
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश संपर्क :-
- हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
- ईमेल :- dir.hwd-up@gov.in
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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