Highlights
              - उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
	
- 1000/- रुपए प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दी जाएगी।
 
 
Customer Care
              - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
 - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- dir.hwd-up@gov.in
 
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			 योजना का अवलोकन 
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| योजना का नाम | उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना । | 
| लाभ | 
			
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| लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के दिव्यांग व्यक्ति। | 
| नोडल विभाग | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश। | 
| आवेदन का तरीका | ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा। | 
योजना के बारे मे
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
 - उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का संचालन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।
 - योजना के तहत राज्य के वे सभी दिव्यांग जो इसके लिए पात्र है उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में कुछ धनराशि प्रदान की जाती है।
 - इस धनराशि से प्रदेश के विकलांग नागरिक अपने जीवन स्तर में सुधार कर पाएंगे।
 - उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
	
- 1000 रुपए प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दी जाएगी।
 
 - इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थीओ के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
 - उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
	
- उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
 - उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
 - न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो।
 - गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
 
 - राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को आजीविका प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है।
 - पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
	
- ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा।
 
 
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
	
- 1000/- रुपए प्रतिमाह की दर से दिव्यांग पेंशन दी जाएगी।
 
 
पात्रता
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
	
- उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
 - उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
 - न्यूनतम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता हो।
 - गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए।
 - आय सीमा ग्रामीण क्षेत्र में रू 46080/- एवं शहरी क्षेत्र में रू 56460/- वार्षिक तक हो।
 - अन्य पेंशन योजना का लाभ न उठा रहे हो।
 
 
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
	
- आवेदक का आधार कार्ड।
 - पहचान पत्र।
 - निवास प्रमाण पत्र।
 - आय प्रमाण पत्र।
 - आयु प्रमाण पत्र।
 - विकलांगता प्रमाण पत्र।
 - बैंक अकाउंट पासबुक।
 
 
लाभ लेने की प्रक्रिया
- आवेदक इस योजना के अंतर्गत पेंशन धनराशि प्राप्त करने हेतु 2 प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है :-
	
- किसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से।
 - स्वयं या किसी भी इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से।
 
 - सबसे पहले आवेदक को एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा।
 - ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक को सबसे पहले खुद को पंजीकृत करना होगा।
 - पंजीकृत करने हेतु आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
	
व्यक्तिगत विवरण - जनपद का नाम।
 - आवेदक का नाम।
 - पिता / पति का नाम।
 - पूरा पता।
 - नगरीय या ग्रामीण निवासी।
 - श्रेणी।
 - तहसील।
 - जन्म तिथि।
 - मोबाइल नंबर।
 
बैंक का विवरण - बैंक का नाम
 - बैंक शाखा का नाम
 - खाता संख्या
 - IFSC कोड
 
आय का विवरण - तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की संख्या
 - तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र का क्रमांक।
 
 - इसके पश्चात् निमिन्लिखित दस्तावेज़ जो अपलोड होंगे :-
	
- रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
 - आयु प्रमाण पत्र।
 - विकलांगता प्रमाण पत्र।
 
 - उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदक योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो जायेंगे।
 - इसके बाद आवेदक के आवेदन के सबमिट होने, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बैंक खाते में धनराशि प्रेषित होने की समस्त जानकारी एस०एम०एस० के माध्यम से सूचित की जायगी।
 
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
 - पेंशन योजना आवेदक लॉग इन।
 - यदि आवेदक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हो तो।
 - यदि आवेदक अपना मोबाइल नंबर भूल गए हो तो।
 - यदि आवेदक अपना बैंक खाता संख्या भूल गए हो तो।
 - आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए।
 - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश पोर्टल।
 
सम्पर्क करने का विवरण
- दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
 - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- dir.hwd-up@gov.in
 - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश प्रदेश पता :- 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ
 
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Comments
toll free number nhi lg rha…
கருத்து
site nhi chlti inki
(No subject)
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