Uttar Pradesh Leprosy Pension Scheme

Submitted by vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Uttar Pradesh CM
Scheme Open
Highlights
  • उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन के लिये अनुदान की दर प्रति लभार्थी रू. 3000/- प्रति माह होगी। 
Customer Care
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- dir.hwd-up@gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना।
लाभ
  • उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन के लिये अनुदान की दर प्रति लभार्थी रू. 3000/- प्रति माह होगी। 
लाभार्थी कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन।
नोडल विभाग दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। 
  • उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना का संचालन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे दिव्यांगजन एवं कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्तियों के भरण-पोषण के लिये अनुदान की सहायता देना है जिनके परिवार की आय उनके भरण-पोषण हेतु पर्याप्त न हो।
  • उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन के लिये अनुदान की दर प्रति लभार्थी रू. 3000/- प्रति माह होगी। 
  • भुगतान की प्रक्रिया लाभार्थी को धनराशि का भुगतान ई-पेमेन्ट से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
  • यूपी कुष्ठरोग पेंशन योजना की मदत से कृष्ठ रोग हुए व्यक्ति अपनी दैनदिन जरूरतों को पूरा कर सकेंगे।
  • उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
    • कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन (दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो)।
    • उक्त पेंशन/अनुदान के लिये बी.पी.एल. आय सीमा निर्धारित होगी।
    • कुष्ठ रोग के कारण हुये दिव्यांगजन किसी भी आयु वर्ग के हों।
  • यूपी कुष्ठरोग पेंशन योजना का लाभ राज्य के सभी जाती और श्रेणी के कृष्ठ रोग हुए व्यक्ति को प्रदान की जाएगा।
  • इस योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी कृष्ठ रोग हुए व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा।
  • पात्र व्यक्ति उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑनलाइन एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग ग्रस्त व्यक्ति को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन के लिये अनुदान की दर प्रति लभार्थी रू. 3000/- प्रति माह होगी। 

पात्रता

  • उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है।
    • कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन (दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो)।
    • कुष्ठ रोग के कारण हुये दिव्यांगजन किसी भी आयु वर्ग के हों।
    • गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। 
    • अन्य पेंशन योजना का लाभ न उठा रहे हो।
    • उक्त पेंशन/अनुदान के लिये बी.पी.एल. आय सीमा निर्धारित होगी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तर प्रदेश कुष्ठावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • परिवार का आय प्रमाण पत्र।
    • बैंक खता विवरण।
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • कृष्ठ रोग प्रमाण पत्र।
    • गरीबी रेखा से निचे का प्रमाण पत्र।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • आवेदक इस योजना के अंतर्गत पेंशन धनराशि प्राप्त करने हेतु 2 प्रकार से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है :-
    • किसी कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से।
    • स्वयं या किसी भी इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से।
  • सबसे पहले आवेदक को एकीकृत सामाजिक पोर्टल पर जाना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदक को सबसे पहले खुद को पंजीकृत करना होगा।
  • पंजीकृत करने हेतु आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    व्यक्तिगत विवरण
    • जनपद का नाम।
    • आवेदक का नाम।
    • पिता / पति का नाम।
    • पूरा पता।
    • नगरीय या ग्रामीण निवासी।
    • श्रेणी।
    • तहसील।
    • जन्म तिथि।
    • मोबाइल नंबर।
    बैंक का विवरण
    • बैंक का नाम
    • बैंक शाखा का नाम
    • खाता संख्या
    • IFSC कोड
    आय का विवरण
    • तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र की संख्या
    • तहसीलदार द्वारा आय प्रमाण पत्र का क्रमांक।
  • इसके पश्चात् निमिन्लिखित दस्तावेज़ जो अपलोड होंगे :-
    • रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • कृष्ठ रोग प्रमाण पत्र।
  • उसके बाद सबमिट पर क्लिक करते ही आवेदक योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो जायेंगे।
  • इसके बाद आवेदक के आवेदन के सबमिट होने, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बैंक खाते में धनराशि प्रेषित होने की समस्त जानकारी एस०एम०एस० के माध्यम से सूचित की जायगी।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन नंबर :- 0522-2287267
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश हेल्पडेस्क मेल :- dir.hwd-up@gov.in
  • दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश प्रदेश पता :- 9वीं मंजिल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

Do you have any question regarding schemes, submit it in scheme forum and get answers:

Feel free to click on the link and join the discussion!

This forum is a great place to:

  • Ask questions: If you have any questions or need clarification on any aspect of the topic.
  • Share your insights: Contribute your own knowledge and experiences.
  • Connect with others: Engage with the community and learn from others.

I encourage you to actively participate in the forum and make the most of this valuable resource.

Comments

Pension

Comment

Leprosy patients

कृष्ठ रोग पेंशन योजना

Comment

मेरे वार्ड नंबर 9 सलेमपुर में पुरा परिवार ही कृष्ठ रोग का सिकार है

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.