Highlights
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंर्तगत परियोजना लागत के लिए 10,00,000/- रूपए से 2,00,00,000/- रूपए तक ऋण की सहायता दी जायगी।
- इस योजना के तहत परियोजना की पूँजी लागत के लिए निम्नलिखित मार्जिन मनी दिया जायगा :-
मार्जिन मनी सहायता राशि। सामान्य वर्ग। परियोजना के पूँजी लागत का 15 % अधिकतम 12,00000/- रूपए। बी.पी.एल. वर्ग। परियोजना के पूँजी लागत का 20 % अधिकतम 18,00000 /- रूपए। - योजना के तहत परियोजना की पूँजीलागत पर निम्नलिखित ब्याज अनुदान दिया जायगा :-
ब्याज अनुदान। अन्य उद्यमी को। परियोजना लागत का 5 % ब्याज अनुदान दिया जायगा। महिला उद्यमी को। परियोजना लागत का 6 % ब्याज अनुदान दिया जायगा। प्रति वर्ष की दर। 7 वर्षो तक अधिकतम 5,00,000/- रूपए।
Customer Care
Information Brochure
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2014. |
लाभ | उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण की सहायता दी जायगी। |
लाभार्थी | राज्य के निवासियों को। |
नोडल विभाग | सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ,मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शरुआत 2014 में की गयी थी।
- इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के बेरोजगार निवासियों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण की आर्थिक सहायता दी जायगी।
- योजना के तहत राज्य सरकार बैंक के द्वारा नागरिको को ऋण उपलब्ध करवाती है।
- '' सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग '' इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना के तहत राज्य के उन सभी लोगो को बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया जायगा जो अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते है।
- इस योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए लाभार्थीयो को10,00,000/- रूपए से 2,00,00,000/- रूपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जायगा।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत परियोजना की पूँजी लागत का 15 % यानि अधिकतम 12,00,000/- रूपए सामान्य वर्ग को दिया जायगा।
- योजना के तहत राज्य के बी.पी.एल. वर्ग को परियोजना की पूँजी लागत का 20 % यानि अधिकतम 18,00,000/- रूपए दिया जायगा।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत राज्य के अन्य सभी उद्यमी को ब्याज अनुदान 5 % दिया जायगा।
- इस योजना के तहत महिला उद्यमी को ब्याज अनुदान 6 % दिया जायगा।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जायगा।
- योजना के तहत लाभार्थी को ब्याज अनुदान 5,00,000/- रूपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं दिया जायगा।
- इस योजना के तहत लाभार्थी को मार्जिन मनी के साथ ब्याज अनुदान,ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ भी दिया जायगा।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लाभार्थी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक /वित्तीय संस्था /सरकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- इस योजना के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लाभार्थी 10वीं पास होना चाहिए।
- इस योजना के तहत उद्योग निर्माण ,सेवा क्षेत्र की सभी परियोजना जो की सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) के अंतर्गत आती है उन्हें बैंक के द्वारा ऋण गेरेंटी दिया जायगा।
- इस योजना के तहत व्यापारिक गतिविधियां, समस्त प्रकार के वाहन , भैंस पालन, पशु पालन ,एवं कुक्कुट पालन संबंधी परियोजना पात्र नहीं होंगे।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से राज्य के सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्ष तक प्रदान किया जायगा।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत लाभार्थी के परिवार का अपना उद्योग एवं व्यापर क्षेत्र होना चाहिए।
- लाभार्थी यदि पहले से आयकर दाता है तो उसे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ आवेदक ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से लें सकता है।
- इस योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र राज्य के सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को देख सकता है।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंर्तगत परियोजना लागत के लिए 10,00,000/- रूपए से 2,00,00,000/- रूपए तक ऋण की सहायता दी जायगी।
- इस योजना के तहत परियोजना की पूँजी लागत के लिए निम्नलिखित मार्जिन मनी दिया जायगा :-
मार्जिन मनी सहायता राशि। सामान्य वर्ग। परियोजना के पूँजी लागत का 15 % अधिकतम 12,00000/- रूपए। बी.पी.एल. वर्ग। परियोजना के पूँजी लागत का 20 % अधिकतम 18,00000 /- रूपए। - योजना के तहत परियोजना की पूँजीलागत पर निम्नलिखित ब्याज अनुदान दिया जायगा :-
ब्याज अनुदान। अन्य उद्यमी को। परियोजना लागत का 5 % ब्याज अनुदान दिया जायगा। महिला उद्यमी को। परियोजना लागत का 6 % ब्याज अनुदान दिया जायगा। प्रति वर्ष की दर। 7 वर्षो तक अधिकतम 5,00,000/- रूपए।
पात्रताएं
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक 10वीं कक्षा तक पढ़ा होना चाहिए।
- आवेदक की आय सिमा निर्धारित नहीं है।
- आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग/ व्यापार क्षेत्र स्थापित होना चाहिए।
- आवेदक पहले से ही आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी बैंक का डिफॉल्टेर नहीं होना चाहिए।
- आवेदक को बैंक के द्वारा ऋण गारेंटी 7 वर्ष तक दिया जायगा।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्था /सरकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य शासकीय उद्यमी एवं स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बी.पी.एल. कार्ड।
- राशन कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- भूमि से जुड़े दस्तावेज।
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के जिला कर्यालय में उपलब्ध है।
- वहाँ जाकर आवेदन पत्र लें और उसमे पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से देखे और फिर भरे।
- उसके बाद आवेदन पत्र में माँगी गयी सभी दस्तावेजों को सलग्न करे।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के जिला कर्यालय में जमा करे।
- सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
- उसके बाद सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी दी जाती है।
- उचित सत्यापित होने के बाद आवेदक को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को देख सकता है।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का दिशानिर्देश।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का आवेदन की स्थिति।
- मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग।
संपर्क करने का विवरण
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Madhya Pradesh Chief Minister Kanya Vivah Yojna | Madhya Pradesh | |
2 | Madhya Pradesh Mukhyamantri Jan Kalyan (Sambal 2.0) Yojana | Madhya Pradesh | |
3 | Madhya Pradesh Chief Minister Skill Apprentice Scheme | Madhya Pradesh | |
4 | Madhya Pradesh Mukhyamantri Nikah Yojna | Madhya Pradesh | |
5 | Mukhyamantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojna | Madhya Pradesh | |
6 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना | Madhya Pradesh | |
7 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना | Madhya Pradesh | |
8 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना | Madhya Pradesh | |
9 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना | Madhya Pradesh | |
10 | Madhya Pradesh Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana | Madhya Pradesh | |
11 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | Madhya Pradesh | |
12 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना | Madhya Pradesh |
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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