Highlights
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दो प्रकार से लाभ प्रदान किया जाएगा :-
- आफ्टर केयर ।
- स्पॉन्सरशिप।
- आफ्टर केयर के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
प्रकार सहायता राशि इंटर्नशिप । 5,000/-रुपए प्रति माह व्यवसायिक प्रशिक्षण । 5,000/-रुपए प्रति माह - तकनिकी शिक्षा।
- चिकत्सा शिक्षा ।
- आयुष शिक्षा विधि शिक्षा।
5,000/-रुपए से 8,000/-रुपए तक। - स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
- बच्चे के संरक्षक को 4,000/-रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- लाभार्थी बच्चे को चिकत्सा हेतु सहायता भी देय होगी।
Website
Customer Care
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- scpshelpline@gmail.com.
- मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2550922.
- मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- mpwcdmis@gmail.com.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। |
लाभ |
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लाभार्थी | मध्य प्रदेश के अनाथ बच्चे। |
नोडल विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की शुरुवात की गई है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना का उदेश यह है की अनाथ बच्चो की अच्छी देख रेख हो पाए तथा वह शिक्षा के स्तर पे आगे बढ़ पाए।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित प्रकार से लाभ दिए जाएगे :-
- आफ्टर केयर का लाभ।
- स्पॉन्सरशिप का लाभ।
- आफ्टर केयर के अंतर्गत इंटर्नशिप/ व्यवसायिक परीक्षण/ उच्चे शिक्षा के लिए लाभ प्रदान किया जाएगा।
- स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत लाभार्थी को आर्थिक तथा चिकित्सा सहायता दी जाएगी।
- 5,000/-रुपए प्रति माह इंटर्नशिप/व्यवसयिक परीक्षण के लिए तथा 5,000/-रुपए से 8,000/-रुपए तक उच्चे शिक्षा के लिए आफ्टर केयर के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
- स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत लाभ लेने वाला बच्चो को 4,000/-रुपए प्रति माह आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप का लाभ केवल वही लाभार्थी ले सकते है जिनके माता/पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा वह संरक्षक के साथ रह रहे है।
- आवेदक की आयु आफ्टर केयर की अंतर्गत लाभ लेने के लिए 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा स्पॉन्सरशिप के लिए 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- बच्चे को चिकत्सा सहायता प्रदान करने के लिए बच्चे का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा।
- स्पॉन्सरशिप का लाभ लाभार्थी को अधिकतम एक वर्ष के लिए दिया जाएगा।
- आफ्टर केयर का लाभ निम्नलिखित अवधि के लिए लाभार्थी को दिया जाएगा :-
- इन्तेर्शिप के लाभ को अधिकतम एक वर्ष के लिए।
- व्यवसायिक परीक्षण के लाभ को अधिकतम 2 वर्ष के लिए।
- लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ले सकते है जो मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पोर्टल पर उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दो प्रकार से लाभ प्रदान किया जाएगा :-
- आफ्टर केयर ।
- स्पॉन्सरशिप।
- आफ्टर केयर के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
प्रकार सहायता राशि इंटर्नशिप । 5,000/-रुपए प्रति माह व्यवसायिक प्रशिक्षण । 5,000/-रुपए प्रति माह - तकनिकी शिक्षा।
- चिकत्सा शिक्षा ।
- आयुष शिक्षा विधि शिक्षा।
5,000/-रुपए से 8,000/-रुपए तक। - स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
- बच्चे के संरक्षक को 4,000/-रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- लाभार्थी बच्चे को चिकत्सा हेतु सहायता भी देय होगी।
पात्रताएं
- बच्चा मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आफ्टर केयर/ स्पॉन्सरशिप के लिए निम्नलिखित पात्रता होनी चाहिए :-
प्रकार पात्रता आफ्टर केयर - बच्चे ने अधिकतम 5 वर्ष तक देख रेख संस्था में निवास किया हो ।
- बच्चे की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए ।
- निम्नलिखित बच्चे आफ्टर केयर के अंतर्गत पात्र है :-
- इंटर्नशिप करने वाले।
- व्यवसायिक परीक्षण प्राप्त करने वाले।
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले।
स्पॉन्सरशिप - बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- बच्चे के माता/पिता जीवित नहीं होने चाहिए तथा वह संरक्षक के साथ रह रहे होने चाहिए।
- बच्चा "मुख्यमंत्री कोविद 19 बाल सेवा योजना" के अंतर्गत लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तवेज होने आवश्यक है :-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- समग्र आईडी।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र।(आफ्टर केयर आवेदक के लिए)
- माता/ पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। (स्पोंसरेडशिप आवेदक के लिए)
- आफ्टर केयर के आवेदक के लिए निम्नलिखित में से किसी भी परीक्षा का प्रवेश पत्र :-
- इंजीनियरिंग। (JEE)
- मेडिकल। (NEET)
- क्लेट। (CLAT)
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है ।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन पत्र भरने के लिए पहले आवेदक को पंजीकरण करने होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- समग्र आईडी।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आवेदक को निम्नलिखित विकल्प में से कोई एक चुना होगा जिसके अंतर्गत वह लाभ लेना चाहते है :-
- आफ्टर केयर।
- स्पॉन्सरशिप।
- आफ्टर केयर वह आवेदक चुने जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तथा वह संस्था छोड़ चुके है।
- स्पॉन्सरशिप वह आवेदक चुने जिनके आयु 18 वर्ष से कम है तथा वह अपने संरक्षक के साथ रहते है।
- विक्लप चुने के बाद आवेदन में पूछी गई जानकारी को भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर उपलोड करने होंगे।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पंजीकरण।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लॉगिन।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आवेदन की स्थिति।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना पोर्टल।
- मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग पोर्टल।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना हेल्पडेस्क ईमेल:- scpshelpline@gmail.com.
- मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2550922.
- मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- mpwcdmis@gmail.com.
- महिला एवं बाल विकास विभाग,मध्य प्रदेश
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग,
म.प्र. विजयाराजे वात्सल्य भवन,
प्लॉट नं 28 ए, अरेरा हिल्स, भोपाल,
मध्य प्रदेश 462011
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
---|---|---|---|
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Madhya Pradesh Chief Minister Kanya Vivah Yojna | Madhya Pradesh | |
2 | Madhya Pradesh Mukhyamantri Jan Kalyan (Sambal 2.0) Yojana | Madhya Pradesh | |
3 | Madhya Pradesh Chief Minister Skill Apprentice Scheme | Madhya Pradesh | |
4 | Madhya Pradesh Mukhyamantri Nikah Yojna | Madhya Pradesh | |
5 | Mukhyamantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojna | Madhya Pradesh | |
6 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना | Madhya Pradesh | |
7 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना | Madhya Pradesh | |
8 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना | Madhya Pradesh | |
9 | Madhya Pradesh Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana | Madhya Pradesh | |
10 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | Madhya Pradesh | |
11 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना | Madhya Pradesh | |
12 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना | Madhya Pradesh |
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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Comments
मे मेरे पापा की मृत्यु हो जाने से मेरी माता को बहुत तकलीफ उठाना
हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं हमारी कुछ मदद की जाए
मे मेरे पापा की मृत्यु हो जाने से मेरी माता को बहुत तकलीफ उठाना
हम पर बहुत दिक्कत हो रही है कृपया हमारी मदद करें
Papa ki death ho gyi ha
Papa ki death ho gyi ha cm bal sava yojna
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