Highlights
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना लागत के लिए 50,000/- रूपए से 10,00000/- रूपए तक ऋण की आर्थिक सहायता दी जायगी।
- इस योजना के तहत परियोजना की पूँजी लागत के लिए निम्नलिखित मार्जिन मनी दिया जायगा :-
मार्जिन मनी की सहायता राशि। सामान्य वर्ग को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या (अधिकतम 1 लाख रूपए )। बी.पी.एल. वर्ग।
अनुसूचित जाति।
अनुसूचित जनजाति।
अन्य पिछड़ा वर्ग।
महिला वर्ग।
अल्प संख्यक।
निःशक्तजन।को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत या (अधिकतम 2 लाख रूपए )। विमुक्त घुमक्कड़/अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति को परियोजना लागत का 30 % (अधिकतम 3 लाख रूपए ) दिया जायगा। भोपाल गैस पीडित परिवारों के सदस्यों को परियोजना लागत का 20 % (अधिकतम 1 लाख रूपए ) दिया जायगा। - योजना के तहत परियोजना की पूँजी लागत पर निम्नलिखित ब्याज अनुदान दिया जायगा :-
ब्याज अनुदान। अन्य उद्यमी को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायगा। महिला उद्यमी को परियोजना लागत का 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायगा। 7 वर्षो तक प्रति वर्ष अधिकतम 25,000/- रूपए।
Customer Care
Information Brochure
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2014. |
लाभ | नई उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता। |
लाभार्थी | राज्य के सभी वर्ग के निवासी। |
नोडल विभाग | सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ,मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2014 में शरू की गयी है।
- इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के ज्यादा से ज्यादा निवासियों को स्वरोजगार की प्राप्ति कराना है।
- योजना के तहत राज्य के सभी वर्गो के निवासियों को उद्यम स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऋण की आर्थिक सहायता दि जायगी।
- '' सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग '' इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना के तहत राज्य के निवासियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन किया जायगा।
- इस योजना के द्वारा राज्य के वैसे नागरिक जो अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करना चाहते है उन्हें राज्य सरकार के द्वारा सहयता दिया जायगा।
- इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्ग के निवासियों को स्वरोजगार की स्थापना के लिए दिया जायगा।
- इस योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए लाभार्थीयो को 50,000/- रूपए से 10,00000/- रूपए तक की सहायता दी जायगी।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत परियोजना की पूँजी लागत का 15 % यानि अधिकतम 1,00,000/- रूपए सामान्य वर्ग को दिया जायगा।
- इस योजना के तहत राज्य के बी.पी.एल. वर्ग,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,महिला वर्ग,अल्प संख्यक, एवं निःशक्तजन वर्ग के नागरिको को परियोजना की पूँजी लागत का 30 % यानि अधिकतम 2,00,000/- रूपए दिया जायगा।
- इस योजना में अतिरिक्त प्रावधान के तहत परियोजना की पूँजी लागत का 30 % यानि अधिकतम 3,00,000/- रूपए राज्य के विमुक्त घुमक्कड़ / अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति को दिया जायगा।
- इस के तहत महिला उद्यमी को ब्याज अनुदान 6 % दिया जायगा।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के अन्य सभी वर्गो को 5% ब्याज अनुदान मिलेगा।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षों तक दिया जायगा।
- योजना के तहत लाभार्थी को ब्याज अनुदान 25,000/- रूपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं दिया जायगा।
- इस योजना के तहत लाभार्थीयो को मार्जिन मनी के साथ ब्याज अनुदान भी दिया जायगा।
- इस योजना के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आवेदक कम से कम 5वीं कक्षा पास होना चाहिए।
- इस योजना के तहत उद्योग निर्माण ,सेवा एवं व्यवसाय की सभी परियोजना जो की सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) के अंतर्गत आती है उन्हें बैंक के द्वारा ऋण गेरेंटी दिया जायगा।
- इस योजना के अंतर्गत गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्ष तक प्रदान किया जायगा।
- इस योजना के तहत परिवार कोई आय सीमा निर्धारित नहीं है तो राज्य के सभी लोग इस योजना का लाभ ले सकते है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थी के परिवार का अपना उद्योग एवं व्यापर क्षेत्र होना चाहिए।
- लाभार्थी यदि पहले से आयकर दाता है तो उसे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का लाभ आवेदक ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ले सकता है।
- इस योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र राज्य के सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
- इस योजना के द्वारा आवेदक अपने आवेदन की आवेदन की स्थिति को देख सकता है।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत परियोजना लागत के लिए 50,000/- रूपए से 10,00000/- रूपए तक ऋण की आर्थिक सहायता दी जायगी।
- इस योजना के तहत परियोजना की पूँजी लागत के लिए निम्नलिखित मार्जिन मनी दिया जायगा :-
मार्जिन मनी की सहायता राशि। सामान्य वर्ग को परियोजना लागत का 15 प्रतिशत या (अधिकतम 1 लाख रूपए )। बी.पी.एल. वर्ग।
अनुसूचित जाति।
अनुसूचित जनजाति।
अन्य पिछड़ा वर्ग।
महिला वर्ग।
अल्प संख्यक।
निःशक्तजन।को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत या (अधिकतम 2 लाख रूपए )। विमुक्त घुमक्कड़/अर्द्ध घुमक्कड़ जनजाति को परियोजना लागत का 30 % (अधिकतम 3 लाख रूपए ) दिया जायगा। भोपाल गैस पीडित परिवारों के सदस्यों को परियोजना लागत का 20 % (अधिकतम 1 लाख रूपए ) दिया जायगा। - योजना के तहत परियोजना की पूँजी लागत पर निम्नलिखित ब्याज अनुदान दिया जायगा :-
ब्याज अनुदान। अन्य उद्यमी को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायगा। महिला उद्यमी को परियोजना लागत का 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायगा। 7 वर्षो तक प्रति वर्ष अधिकतम 25,000/- रूपए।
पात्रताएं
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- आवेदक राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- आवेदक न्यूनतम 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- आवेदक की आय सीमा पर कोई बंधन नहीं है।
- आवेदक को बैंक के द्वारा ऋण गारेंटी 7 वर्ष तक दिया जायगा।
- आवेदक का परिवार पहले से ही उद्योग /व्यापर क्षेत्र स्थापित होना चाहिए।
- आवेदक पहले से आयकर दाता नहीं होने चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बी.पी.एल. कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- 5वीं कक्षा का सर्टिफिकेट।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
- वहाँ आवेदन पत्र लें और उसमें पूछे गए सभी जानकारी को देखे और ध्यान से भरे।
- उसके बाद आवेदन पत्र में माँगे गए सभी दस्तावेजों को सलग्न करे।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के जिला कार्यालय में जमा करे।
- सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधिकारी आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
- सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी दी जायगी।
- उचित सत्यापित होने के बाद आवेदक को योजना का लाभ मिलना प्रारंभ किए जायगे ।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को देख सकता है।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का दिशानिर्देश।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का आवेदन की स्थिति।
- मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग।
संपर्क करने का विवरण
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Madhya Pradesh Chief Minister Kanya Vivah Yojna | Madhya Pradesh | |
2 | Madhya Pradesh Mukhyamantri Jan Kalyan (Sambal 2.0) Yojana | Madhya Pradesh | |
3 | Madhya Pradesh Chief Minister Skill Apprentice Scheme | Madhya Pradesh | |
4 | Madhya Pradesh Mukhyamantri Nikah Yojna | Madhya Pradesh | |
5 | Mukhyamantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojna | Madhya Pradesh | |
6 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना | Madhya Pradesh | |
7 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना | Madhya Pradesh | |
8 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना | Madhya Pradesh | |
9 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना | Madhya Pradesh | |
10 | Madhya Pradesh Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana | Madhya Pradesh | |
11 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना | Madhya Pradesh | |
12 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना | Madhya Pradesh |
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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