मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना

Submitted by pinky on Thu, 02/05/2024 - 13:14
मध्य प्रदेश CM
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का लोगो।
Highlights
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • राज्य के बेरोजगार युवको को रोजगार उपलब्ध करवाया जायगा।
    • युवाओं को घर-घर तक राशन पहुंचाने का कार्य दिया जायगा।
    • राज्य सरकार द्वारा वाहन के लिए बैंकों से ऋण स्वीकृति की व्यवस्था की जायगी।
    • योजना के तहत युवक 25 लाख रूपए तक का वाहन खरीद सकते है।
    • युवाओ को 7. 5 मेट्रिक टन का वाहन क्रय करना होगा।
    • लोन के ब्याज पर सरकार 3 % सब्सिडी भी प्रदान करेगी।
    • राज्य सरकार द्वारा 1.25 लाख रूपए प्रति वाहन मार्जिन मनी सब्सिडी मिलेगी।
    • राशन सामग्री के परिवहन के लिए लाभार्थी से 7 वर्ष के लिए समझौता किया जायगा।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना।
लाभ
  • राज्य के युवाओ को वाहन खरीदने के लिए अनुदान दिया जायगा।
  • ऋण की सुविधा।
  • रोजगार मिलेगा।
लाभार्थी राज्य के युवा वर्ग।
नोडल विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ,मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे में

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना की शरुआत मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गयी है।
  • इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के बेरोजगार युवको को स्वरोजगार से जोड़ना है।
  • योजना के द्वारा युवको निर्धारित सिमा में उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान सामग्री पहुंचाने पर युवको को रोजगार दिया जायगा।
  • मध्य प्रदेश '' खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग '' इस योजना का नोडल विभाग है।
  • राज्य के युवको को घर -घर राशन पहुंचने का कार्य दिया जायगा जिससे उन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के द्वारा युवको को वाहन ख़रीदने की सुविधा दी जायगी।
  • लाभार्थी अपनी पसंद से वाहन का चयन कर सकता है।
  • इस योजना के तहत 25 लाख कीमत तक का वाहन राज्य सरकार के द्वारा लाभार्थी को दिया जायगा परन्तु इससे अधिक कीमत वाला वाहन यदि लाभार्थी खरीदता है तो उसे ही बाकि का भुगतान करना होगा।
  • सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से अपनी गारंटी पर युवाओं को वाहन के लिए लोन भी उपलब्ध करायी जायगी।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना राज्य सरकार के द्वारा 1.25 लाख रूपए प्रति वाहन पर मार्जिन मनी दी जायगी।
  • योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपए होना चाहिए।
  • वाहन में निम्नलिखित सामग्री रखी होगी :-
    • इलेक्ट्रॉनिक तोल काँटा।
    • माईक।
    • स्पीकर।
    • पी०ओ०एस० मशीन।
    • बैठने की सुविधा।
    • खाद्यान सुरक्षित रखने की सभी सुविधाएं।
  • इस योजना के तहत वाहनों में जीपीएस सुविधा होगी सेंट्रल कमाण्डर कंट्रोल रूम से वाहनों के मूवमेंट पर निगरानी रखी जाएगी।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के द्वारा लाभार्थी पहले से राज्य द्वारा चलाई गयी किसी स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए।
  • इस योजना का आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के समस्त पोर्टल में उपलब्ध है।
  • इस योजना के तहत लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते है।

योजना के लाभ

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
    • राज्य के बेरोजगार युवको को रोजगार उपलब्ध करवाया जायगा।
    • युवाओं को घर-घर तक राशन पहुंचाने का कार्य दिया जायगा।
    • राज्य सरकार द्वारा वाहन के लिए बैंकों से ऋण स्वीकृति की व्यवस्था की जायगी।
    • योजना के तहत युवक 25 लाख रूपए तक का वाहन खरीद सकते है।
    • युवाओ को 7. 5 मेट्रिक टन का वाहन क्रय करना होगा।
    • लोन के ब्याज पर सरकार 3 % सब्सिडी भी प्रदान करेगी।
    • राज्य सरकार द्वारा 1.25 लाख रूपए प्रति वाहन मार्जिन मनी सब्सिडी मिलेगी।
    • राशन सामग्री के परिवहन के लिए लाभार्थी से 7 वर्ष के लिए समझौता किया जायगा।

पात्रताएं

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
    • आवेदक राज्य का निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए।
    • आवेदक आठवीं कक्षा उत्तीर्ण किया हों।
    • आवेदक के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 12 लाख रूपए होनी चाहिए।
    • आवेदक के पास हेवी मोटर व्हीकल के संचालन हेतु स्थाई वैध लाइसेंस होना चाहिए।
    • आवेदक बैंक से लोन लेने के पात्र होना चाहिए और वह बैंक द्वारा डिफॉलटर/दोषी घोषित नहीं होना चाहिए।
    • आवेदक आपराधिक प्रवृति या पृष्ठ्भूमि का नहीं होना चाहिए।
    • आवेदक पहले से किसी अन्य स्वरोजगार योजना से लाभ प्राप्त न कर रहा हो।
    • आवेदक कोई शासकीय नौकरी न करता हो और न ही कोई ऐसा कार्य जिससे उसे पेंशन मिलती हो।
    • इस योजना के लिए भूतपूर्व सैनिक आवेदन कर सकते है।

ऋण का विवरण

  • लाभार्थी को वाहन खरीदने के लिए ऋण मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के द्वारा उपलब्ध कराया जायगा जिसके अंदर निम्नलिखित रियायत दी जायगी :-
    • आवेदकों को ऋण 7 वर्ष की अवधि के लिए दिया जायगा।
    • ब्याज अनुदान 3 प्रतिशत वार्षिक दर से दिया जायगा।
    • ऋण गारंटी शुल्क वापस करना होगा।
    • लाभार्थी को 1. 25 लाख प्रति वाहन मार्जिन मनी दिया जायगा।
    • लाभार्थी को परिवहन एवं हैण्‍डलिंग कार्य के लिए 65/- रूपए प्रति क्विन्टल के मान से भुगतान राशि दी जायगी।

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • निवासी प्रमाण पत्र।
    • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • शिक्षा प्रमाण पत्र।
    • ड्राइविंग लइसेंस।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाईल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के समस्त पोर्टल में उपलब्ध है।
  • समस्त पोर्टल खोलने के बाद लाभार्थी को प्रोफ़ाइल बनाये में क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद उसमे आवेदक प्रोफइल फ्रॉम को भरना होगा।
  • उसके बाद निचे नेक्स्ट पर क्लिक करके पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    • आवेदक का नाम।
    • ईमेल आईडी।
    • पासवर्ड डालना होगा।
    • आदर कार्ड का नंबर।
  • पंजीकरण करने के बाद अपने पंजीकृत नंबर और पासवर्ड से उसी पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
  • पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र का चयन करना होगा।
  • उसके बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जायगा।
  • फॉर्म को ध्यान से देखे और उसमे पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरे।
  • आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे :-
    • निवासी प्रमाण पत्र।
    • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • राशन कार्ड।
    • शिक्षा प्रमाण पत्र।
    • ड्राइविंग लइसेंस।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाईल नंबर।
  • आवेदन पत्र और सरे दस्तावेजों को एक बार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • राज्य के खाद्यान विभाग के अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित किया जायगा।
  • इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाभार्थीयो को योजना का लाभ मिलेगा।
  • इस योजना के तहत आवेदक अपनी आवेदन की स्थिति को चेक कर सकता है।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

Matching schemes for sector: Fund Support

Sno CM Scheme Govt
1 Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All CENTRAL GOVT
2 Yudh Samman Yojana CENTRAL GOVT
3 Nikshay Poshan Yojana CENTRAL GOVT

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