Highlights
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत परियोजना लागत के लिए 50,000/- रूपए ऋण की आर्थिक सहायता दी जायगी।
- इस योजना के तहत परियोजना लागत की पूँजी लागत के लिए निम्नलिखित मार्जिन मनी दिया जायगा :-
मार्जिन मनी सहायता राशि। सामन्य वर्ग। परियोजना लागत का 15 प्रतिशत मिलेगा। बी.पी.एल. वर्ग।
अनुसूचित जाति।
अनुसूचित जनजाति।
अन्य पिछड़ा वर्ग।
महिला वर्ग।
अल्पसंख्यक।
निःशक्तजन।
विमुक्त घुमक्कड़।
अर्ध घुमक्कड़ जनजाति।परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तथा अधिकतम 15000/- रूपए।
Customer Care
Information Brochure
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 2014. |
लाभ | नए उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को आर्थिक सहायता। |
लाभार्थी | राज्य के कमजोर वर्ग के निवासी। |
नोडल विभाग | सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ,मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे में
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना की शरुआत 2014 में की गयी थी।
- इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के सबसे गरीब वर्ग के लोगो को कम लागत में उपकरण उपलब्ध करवाए जायगे।
- इस योजना के तहत समाज के गरीब वर्गों को कम लागत में कार्यशील पूँजी उपलब्ध करवाई जायगी।
- '' सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग ''इस योजना का नोडल विभाग है।
- इस योजना के तहत राज्य के गरीब वर्ग के लोगों को कम लागत में उपकरण /कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जायगी।
- इस योजना के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए लाभार्थीयो को 50,000/- रूपए ऋण की आर्थिक सहायता दी जायगी।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत परियोजना की पूँजी लागत का 15 % सामान्य वर्ग को दिया जयगा।
- इस योजना के तहत राज्य के बी.पी.एल. वर्ग,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,अन्य पिछड़ा वर्ग,महिला वर्ग,अल्पसंख्यक,निःशक्तजन,विमुक्त घुमक्कड़,अर्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के निवासियों को परियोजना की पूँजी लागत का 50 % यानि अधिकतम 15,000/- रूपए दिया जायगा।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था /सरकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत लाभार्थी की कोई शिक्षा योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत निम्नलिखित परियोजना शामिल है :-
- केश शिल्पी।
- स्ट्रीट वेण्डर।
- हाथठेला चालक।
- साइकिल।
- रिक्शा चालक।
- कुम्हार।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत राज्य के वैसे निवासी जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उन्हें सरकार से व्यवसाय के लिए कार्यशील पूँजी प्रदान किया जायगा।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के निवासियों को मार्जिन मनी की सहायता दी जायगी।
- मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ आवेदक ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ले सकता है।
- इस योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र राज्य के सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
- इस योजना के द्वारा आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को देख सकता है।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ दिए जायगे :-
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत परियोजना लागत के लिए 50,000/- रूपए ऋण की आर्थिक सहायता दी जायगी।
- इस योजना के तहत परियोजना लागत की पूँजी लागत के लिए निम्नलिखित मार्जिन मनी दिया जायगा :-
मार्जिन मनी सहायता राशि। सामन्य वर्ग। परियोजना लागत का 15 प्रतिशत मिलेगा। बी.पी.एल. वर्ग।
अनुसूचित जाति।
अनुसूचित जनजाति।
अन्य पिछड़ा वर्ग।
महिला वर्ग।
अल्पसंख्यक।
निःशक्तजन।
विमुक्त घुमक्कड़।
अर्ध घुमक्कड़ जनजाति।परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तथा अधिकतम 15000/- रूपए।
पात्रताएं
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे :-
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की शिक्षा योग्यता निर्धारित नहीं है।
- आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था /सरकारी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक किसी अन्य शासकीय उद्यमी एवं स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर रहा होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
- निवास प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- बी.पी.एल. कार्ड।
- आधार कार्ड।
- वोटर कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाईल नंबर।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के जिला कार्यालय में उपलब्ध है।
- वहाँ जाकर आवेदन पत्र ले और उसमे पूछे गए सभी जानकारी को देखे और ध्यान से भरे।
- उसके बाद आवेदन पत्र में माँगी गयी सभी दस्तावजों को सलग्न करे।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के जिला कार्यालय में जमा करे।
- सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र और सभी दस्तावेजों को सत्यापित करते है।
- उसके बाद सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अधिकारि के द्वारा आवेदन पत्र को मंजूरी दी जाती है।
- उचित सत्यापित होने के बाद आवेदक को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदक अपने आवेदन की स्थिति को देख सकता है।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना दिशानिर्देश।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का आवेदन की स्थिति।
- मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग।
संपर्क करने का विवरण
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Madhya Pradesh Chief Minister Kanya Vivah Yojna | Madhya Pradesh | |
2 | Madhya Pradesh Mukhyamantri Jan Kalyan (Sambal 2.0) Yojana | Madhya Pradesh | |
3 | Madhya Pradesh Chief Minister Skill Apprentice Scheme | Madhya Pradesh | |
4 | Madhya Pradesh Mukhyamantri Nikah Yojna | Madhya Pradesh | |
5 | Mukhyamantri Shramik Seva Prasuti Sahayata Yojna | Madhya Pradesh | |
6 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना | Madhya Pradesh | |
7 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना | Madhya Pradesh | |
8 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना | Madhya Pradesh | |
9 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना | Madhya Pradesh | |
10 | Madhya Pradesh Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana | Madhya Pradesh | |
11 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना | Madhya Pradesh | |
12 | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना | Madhya Pradesh |
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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