
हाइलाइट
- राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा निम्न आय वर्ग की महिलाएं एवं श्रमिक को निम्नलिखित सहायता राशि दी जायगी :-
- रु. 5000 /- आवश्यक किट /उपकरण ,सिलाई मशीन इत्यादि ख़रीदने के लिए दी जायगी।
- योजना का लाभ राज्य के 1 लाख लाभार्थी व्यक्तियों को सीधा उनके बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त होगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन | |
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योजना का नाम | राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। |
आरंभ वर्ष | 2023 |
लाभ | रु. 5,000/- की अनुदान राशि आवश्यक किट /उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि ख़रीदने हेतु। |
लाभार्थी | राज्य के निम्न आय वर्ग की महिलाएं एवं श्रमिक। |
नोडल विभाग | उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के आवेदन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माधयम से जमा किए जाएंगे। |
योजना के बारे में
- राजस्थान सरकार द्वारा 'विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना' को वर्ष 2023 में संचालित किया गया था।
- इस योजना का मुख्य उदेश्य राज्य के कामगारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वह आधुनिक आवश्यक किट एवं उपकरण व सिलाई मशीन क्रय किए जा सकेंगे।
- राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत राज्य के नागरिको को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
- इस योजना के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले श्रमिक वर्ग को आर्थिक सहायता दी जाएगी ।
- इस योजना के तहत राज्य के नागरिक अपना विकास कर सकेगे और खुद का रोजगार स्थापित कर सकेंगे।
- इस योजना के माध्यम से निम्नलिखित लोगो को आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी : -
- हस्तशिल्प।
- कारीगर।
- माटी कला।
- केश कला।
- महिलाएं एवं वंचित वर्ग।
- टोकरी बनाने वाला।
- कुम्हार।
- लोहार।
- इस योजना के तहत राज्य के निम्न आय वर्ग की महिलाएं एवं श्रमिक वर्गो के लोगो को आर्थिक सहयता प्राप्त करना है।
- राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत आवश्यक किट /उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि ख़रीदने के लिए सरकार के द्वारा 5,000 /- रूपए की सहायता राशि दी जायगी।
- इस योजना के तहत राज्य के 1,00,000 लोगो को लाभ मिलेगा, जो की प्रत्येक बोर्ड द्वारा जारी लक्ष्य के आधार पर दिया जाएगा।
- योजना की राज्य में सुचारु रूप से संचालन की जिम्मेदारी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को दी गई है।
- लाभार्थियों को योजना का लाभ उनके द्वारा क्रय किए गए टूल किट के बिल के आधार पर दिया जाएगा।
- यदि कामगारों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक राशि का टूलकिट क्रय किए जाते है तो उन्हें निर्धारित 5,000 रूपए की सीमा तक की राशि ही दी जाएगी।
- विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से नजदीकी ई मित्र केंद्र से या फिर राजस्थान एसओएस पोर्टल के माध्यम से कर सकते है।
योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ
- राजस्थान विशवकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा निम्न आय वर्ग की महिलाएं एवं श्रमिक को निम्नलिखित सहायता राशि दी जायगी : -
- रु. 5,000 /- आवश्यक किट /उपकरण ,सिलाई मशीन इत्यादि ख़रीदने के लिए दी जायगी।
- योजना का लाभ राज्य के 1 लाख लाभार्थी व्यक्तियों को उनके संस्थान/बोर्ड /विभाग के अनुसार जारी लक्ष्य के आधार पर दिया जाएगा जो की कुछ इस प्रकार से है : -
बोर्ड विभाग लक्षित लाभार्थी। राजस्थान शिल्प एवं माटी कला बोर्ड। 10,000 राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड। 10,000 राजस्थान राज्य विमुक्त घुमन्तु एवं अर्ध घुमन्तु कल्याण बोर्ड। 5,000 कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य के माध्यम से हस्तशिल्प योजना। 25,000 राजीविका/NULM महिलाए 30,000 श्रम विभाग-कामगार 20,000
पात्रता की शर्तें
- राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के लिए निम्नलिखित आवेदक पात्र होंगे : -
- वह राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास जनाधार कार्ड हो।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- योजना के लिए शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है।
- आवेदक ने केंद्र एवं राज्य सरकार से पिछले दो वर्षो में टूल किट हेतु किसी भी प्रकार की सहायता एवं अनुदान ना मिला हो।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक ना हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है : -
- जनाधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- पेन कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- राशन कार्ड।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते की जानकारी।
- मोबाइल नंबर।
आवेदन करने की प्रक्रिया
- राजस्थान विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के आवेदन पत्र ऑफलाइन एवं ऑनलाइन माध्यम से जमा किए जा सकते है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान एसओएस पोर्टल और
- ऑफलाइन आवेदन नजदीकी ई मित्र केंद्र से जमा किए जाएंगे।
ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र निकटतम ई-मित्र केंद्र के द्वारा स्वीकारे जाएंगे।
- इसके लिए उक्त व्यक्ति को निर्धारित पत्र में आवेदन करना होगा।
- विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना का आवेदन पत्र ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्राप्त किए जा सकते है।
- प्राप्त आवेदन पत्र में आवेदक को अपने विवरण सही ढंग से दर्ज करने होंगे।
- विवरण दर्ज करने के पश्चात उसमे अपना नवीनतम फोटो एवं अन्य जरूरी दस्तावेज भी साझा करे।
- अंतिम रूप से जमा किए गए आवेदन पत्रों की जांच विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा की जाएगी।
- जांच में सफल पाए गए आवेदकों की आवंटित लक्ष्यों के अनुसार सूची तैयार की जाएगी।
- विभाग द्वारा अंतिम सूची के साथ एक आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी।
- चयनित व्यक्तियों को योजना अनुसार उनके द्वारा क्रय किए गए टूल किट की राशि उनके बैंक कहते में जमा कर दी जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- लाभार्थी व्यक्ति विश्वकर्मा कामगार कल्याण टूल किट योजना के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते है।
- योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन राजस्थान एसओएस पोर्टल के द्वारा किए जा सकेंगे।
- इसके लिए लाभार्थी व्यक्ति को राजस्थान एसओएस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन पश्चात इसके मुख्य प्रष्ट से योजना के नाम का चयन करे।
- चयन पश्चात प्रस्तुत डैशबोर्ड से योजना के लिए आवेदन करे।
- आवेदन हेतु व्यक्ति अपने निजी एवं अन्य विवरण को साझा करे।
- अपने जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करके आवेदन को जमा कर दे।
- जमा किए गए आवेदनों को विभाग द्वारा जांचा जाएगा।
- जांच सफल पाए गए आवेदकों की चयनित और आर्कषित सूची तैयार की जाएगी।
- इस सूची के आधार पर ही योजना का लाभ चयनित व्यक्ति को उसके बैंक खाते के माध्यम से दी जाएगी।
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
- विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना आवेदन पत्र।
- विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना दिशानिर्देश।
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