
हाइलाइट
- राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अंतर्गत लाभार्थी पशुपालको को निम्न लाभ प्रदान किये जाएंगे : -
- दुग्ध उत्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा 5 रूपए प्रति लीटर का अनुदान।
- योजना के लिए राज्य में 10,000 डेरी स्थापित की जाएंगी।
- राज्य में रोजगार उत्सर्जन में सहायता।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान पशुपालन विभाग हेल्पलाइन नंबर : - 0141-2742709
- राजस्थान पशुपालन विभाग ईमेल हेल्पडेस्क : - adp.jpr.ah@rajasthan.gov.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना |
आरंभ वर्ष | 2019 |
लाभ | दुग्ध उत्पादन पर 5 रूपए प्रति लीटर का अनुदान। |
लाभार्थी | राज्य के पशुपालक। |
नोडल एजेंसी | पशुपालन विभाग राजस्थान। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के लाभ हेतु आवेदन अनिवार्य नहीं है। |
योजना के बारे मे
- राज्य के पशुपालको को आए दिन विभिन्न समस्याओ का सामना करना पड़ता है, जिसमे दूध का उचित दाम न मिलना भी एक मुख्य कारण है।
- उत्पादित दूध का वास्तविक लाभ न मिलने से हाल के समय में पशुपालन में काफी कमी आयी है, जिससे राज्य में दुग्ध उत्पादन की क्षमता में काफी गिरावट देखी गई है।
- इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने 'राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना' की शुरुआत की।
- वर्ष 2019 से लागु इस योजना के माध्यम से अब तक 4 लाख से भी अधिक पशुपालक लाभ उठा चुके है।
- योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में हो रहे दुग्ध उत्पादन की कमी को दूर करना और स्थानीय निवासियों को पशुपालन के लिए प्रेरित करना एवं उनके दुग्ध का सही मूल्य उपलब्ध करवाना है।
- योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी लाभार्थी पशुपालको को उनके द्वारा उत्पादित दुग्ध पर 5 रूपए प्रति लीटर का अनुदान दिया जाएगा।
- इस अनुदान को प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को उत्पादित दूध को अपने निकटतम राज्य सहकारी संघ पर जाकर देना होगा।
- उनके द्वारा दिए गए दूध पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा।
- पहले सरकार द्वारा 2 रूपए प्रति लीटर अनुदान दिया जाता था, जिसे बाद में बढाकर 5 रूपए कर दिया गया।
- राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ सीधे व्यक्ति के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।
- राज्य के सभी व्यक्ति मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना का लाभ उठा सके इसके लिए सरकार द्वारा राज्य में 10,000 दुग्ध स्टोर खोले जाएंगे।
- इन दुग्ध स्टोर की सहायता से राज्य में नए रोजगार का सृजन होगा, जिससे राज्य के बेरोजगार व्यक्तियों को लाभ मिल सकेगा।
- योजना को राज्य में सुचारु रूप से संचालन हेतु राज्य के पशुपालन विभाग को इसका नोडल विभाग चयनित किया गया है।
- इन स्टोर पर जाकर व्यक्ति उत्पादित दूध का विक्रय कर सकता है।
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना का लाभ लेने हेतु किसानो को आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- पशुपालक अपने निकटतम सहकारी दुग्ध उत्पादक केंद्र पर जाकर दूध बेचकर योजना का लाभ ले सकते है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के अंतर्गत लाभार्थी पशुपालको को निम्न लाभ प्रदान किये जाएंगे : -
- दुग्ध उत्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा 5 रूपए प्रति लीटर का अनुदान।
- योजना के लिए राज्य में 10,000 डेरी स्थापित की जाएंगी।
- राज्य में रोजगार उत्सर्जन में सहायता।
पात्रता
- राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के लिए केवल निम्नलिखित व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है : -
- आवेदक राज्य का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक पशुपालक एवं किसान हो।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना का लाभ लेने हेतु आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे : -
- आधार कार्ड।
- निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक दस्तावेज।
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- पशुओ का विवरण।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- राजस्थान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना का लाभ राज्य के सभी पशुपालक उठा सकते है।
- लाभार्थी पशुपालको को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के लिए आवेदन करने के जरुरत नहीं है।
- योजना का लाभ लेने हेतु किसानो को अपने निकटतम सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के स्टोर में जाकर दूध का विक्रय करना होगा।
- उनके द्वारा विक्रय किये गए दूध का अनुदान उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
- सहकारी केंद्र स्टोर में किसानो को आवश्यक विवरण उपलब्ध करवाना होगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सम्पर्क करने का विवरण
- राजस्थान पशुपालन विभाग हेल्पलाइन नंबर : - 0141-2742709
- राजस्थान पशुपालन विभाग ईमेल हेल्पडेस्क : - adp.jpr.ah@rajasthan.gov.in
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