राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Tue, 18/02/2025 - 17:20
राजस्थान CM
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राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना का लोगो
हाइलाइट
  • राजस्थान सरकार द्वारा जारी सुखद दामपत्य जीवन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे : -
    • 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग दम्पति को 5 लाख रूपए का अनुदान।
    • 40% प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग दम्पति को 50,000/- रूपए का अनुदान।
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना।
आरंभ तिथि 2024
लाभ 50,000/- रूपए तथा 5 लाख का अनुदान।
लाभार्थी राज्य के दिव्यांग दंपती।
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आवेदन का तरीका
  • आवेदक सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के लिए आवेदन : -
    • ऑनलाइन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से एवं
    • निकटतम ई-मित्र केंद्र से।
राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के बारे में जानकारी

योजना के बारे मे

  • राजस्थान की भजन लाल शर्मा की सरकार राज्य के निम्न एवं वंचित वर्ग को अधिक से अधिक लाभ पहुंचने हेतु प्रतिबद्ध है।
  • अपनी प्रतिबद्धता को पूर्ण करने हेतु उन्होंने पिछले कुछ समय में कई योजनाओ को लागु की है।
  • इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के लिए राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना की घोषणा की है।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा विवाहित दिव्यांग दम्पति को उनकी दिव्यांगता के अनुरूप आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • राज्य में ऐसे कई दिव्यांग दम्पति है जिन्हे रोजाना अनेक प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिनमे आर्थिक समस्या सबसे अधिक है।
  • दिव्यांगता के चलते नौकरी के सिमित संसाधनों के वजह से इन्हे अपने लिए नौकरी सुनिश्चित कर पाने में काफी परेशानी भी उठानी पड़ती है।
  • इन समस्याओ को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा पूर्व से कुछ योजनाओ का संचालन किया जा रहा है।
  • इन योजनाओ का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों को अन्य के साथ मुख्यधारा से जोड़ने का है।
  • जहाँ दिव्यांग व्यक्ति को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु "मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना" लागु की गई है।
  • वही बुढ़ापे के दौरान उनको सहारा देने हेतु "मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना" का लाभ भी दिया जा रहा है।
  • इन योजनाओ का लाभ देने के बावजूद राज्य सरकार को कुछ एक स्थानों पर विशेष ध्यान देने की जरुरत महसूस हुई।
  • इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के समस्त दिव्यांग विवाहितो के लिए "सुखद दाम्पत्य जीवन योजना" को लागु करने का निर्णय लिया।
  • योजना के अंतर्गत सभी विवाहित दिव्यांगजनों को उनकी दिव्यांगता के अनुरूप आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • योजना के अनुसार 40% या उससे अधिक दिव्यांग दम्पति को 50,000/- रूपए तथा 80% या उससे अधिक दिव्यांग दम्पति को 5 लाख की राशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी।
  • योजना का लाभ ऐसे युवक एवं युवती को प्राप्त होगा जो या तो दोनों दिव्यांग हो या दोनों में कोई भी एक व्यक्ति।
  • राजस्थान सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के अंतर्गत मिलने वाले अनुदान की राशि लाभार्थी को सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • योजना का लाभ दम्पति को एक बार ही प्राप्त होगा और यदि किसी दम्पति इस योजना के सामान पूर्व में कोई लाभ प्राप्त हुआ है तो वह इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
  • इसके अतिरिक्त लाभार्थी के परिवार की सालाना आय सभी श्रोतो से 2.5 लाख से अधिक की नहीं होनी चाहिए।
  • राज्य में योजना को अन्य नाम जैसे की "राजस्थान विशेष योग्यजन सुखद दांपत्य जीवन योजना" के नाम से भी जाना जाता है।
  • राज्य के दिव्यांग दम्पति अपने विवाह के छह माह के भीतर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • योजना की पात्रता को पूर्ण करने वाले लाभार्थी योजना के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते है।
  • राजस्थान सुखद दांपत्य जीवन योजना के आवेदन राजस्थान सरकार के एसएसओ पोर्टल से या अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र से कर सकते है।
  • आवेदन के समय व्यक्ति को अपने समस्त जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखने आवश्यक है।
  • राज्य के विशेष योग्यजन निदेशालय विभाग को योजना के सफल क्रियान्वय के लिए इसका नोडल विभाग चयनित किया गया है।
  • योजना से जुडी अन्य जानकारी हेतु व्यक्ति अपने निकटतम पंचायत समिति कार्यालय अथवा जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर में सम्पर्क कर सकते है।

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान सरकार द्वारा जारी सुखद दामपत्य जीवन योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे : -
    • 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग दम्पति को 5 लाख रूपए का अनुदान।
    • 40% प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग दम्पति को 50,000/- रूपए।

पात्रता की शर्तें

  • राजस्थान सुखद दामपत्य जीवन योजना के लाभ हेतु व्यक्ति को निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करना अनिवार्य है : -
    • आवेदक राज्य का स्थायी निवासी हो।
    • आवेदक विवाहित दिव्यांगजन हो।
    • ऐसे दिव्यांग दम्पति जो या तो दोनों दिव्यांग हो या दोनों में से एक।
    • आवेदक की दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक का हो।
    • राज्य एवं केंद्रीय कर्मचारी इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
    • आवेदक के परिवार की सालाना आय सभी श्रोतो से 2.5 लाख से अधिक न हो।
    • आवेदक को योजना के सामान किसी अन्य योजना का लाभ ना प्राप्त हो रहा हो।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • सभी आवेदकों को "राजस्थान सुखद दामपत्य जीवन योजना" के आवेदन जम करने हेतु अपने निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है : -
    • जनाधार प्रमाण पत्र।
    • दिव्यांग प्रमाण पत्र।
    • विवाह प्रमाण पत्र (आवेदन की तिथि से 6 माह पुराना)
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • आवेदक के माता पिता द्वारा जारी घोषणा पत्र।
    • बैंक पासबुक।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • मोबाइल नंबर।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • ऐसे आवेदक जो राजस्थान सुखद दामपत्य जीवन योजना के लिए पात्र है इसके लिए आवेदन कर सकते है।
  • राजस्थान सुखद दामपत्य जीवन योजना के आवेदन दो माध्यम से स्वीकारे जाएंगे : -
    • एसएसओ पोर्टल।
    • ई-मित्र केन्द्रो से।

एसएसओ पोर्टल की प्रक्रिया

  • एसएसओ पोर्टल से आवेदन करने हेतु आवेदकों को सर्वप्रथम राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर जाना होगा।
  • पंजीकृत व्यक्ति अपने पंजीकरण संख्या से पोर्टल पर लॉगिन करे।
  • नए आवेदक पोर्टल पर अपना पंजीकरण जरूर से कर ले।
  • लॉगिन होने के पश्चात व्यक्ति को इसके मुख्य पृष्ठ से 'एसजेएमएस डीएसऐपी' का चयन करे।
  • इसके चयन पश्चात सूची से सुखद दामपत्य जीवन योजना का चयन करे।
  • अपना जनाधार नंबर दर्ज करे।
  • प्रदर्शित परिवार सूची से लाभार्थी सदस्य का चयन करे।
  • चयन पश्चात आपके जनाधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करे।
  • ओटीपी सत्यापित करने केपश्चात आवेदकों को आवेदन हेतु अपने जरूरी विवरण और दस्तावेज दर्ज करने होंगे।
  • विवरण दर्ज करने के पश्चात अपने आवेदन को जमा कर दे।
  • आवेदन दर्ज होने के पश्चात आवेदकों को उनके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस प्राप्त होगा।
  • प्राप्त आवेदनों की सत्यता को नोडल विभाग द्वारा जांचा जाएगा।
  • अंतिम रूप से चयनित आवेदनों को योजना का लाभ सीधे उनके बैंक खातों के माध्यम से जारी किया जाएगा।

ई-मित्र केन्द की प्रक्रिया

  • ई-मित्र केंद्र से आवेदन हेतु आवेदक को सर्वप्रथम अपने निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा।
  • केंद्र में मौजूद प्रतिनिधि की सहायता से योजना के आवेदन फॉर्म को भरे।
  • इसके लिए आवेदकों को अपने जरूरी विवरण एवं दस्तवेज प्रतिनिधि से साझा करने होंगे।
  • पूर्ण रूप से भरे आवेदन फॉर्म को जमा करे दे।
  • जमा होने के पश्चात नोडल विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी।
  • जाँच में सफल पाए गए आवेदनों की पुष्टि आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी।
  • योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ चयनित आवेदकों को उनके बैंक खातों में प्रेषित किया जाएगा।

योजना के महत्वपूर्ण लिंक

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