राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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हाइलाइट
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जाएगा :-
    • लाभार्थी को वित्तीय संस्थान द्वारा व्यवसाय हेतु अधिकतम 5,00,000/-रुपए तक ऋण की स्वीकृति पर ब्याज का पुनर्भरण करा जाएगा।
    • मण्डल द्वारा लाभार्थी के लिए गए ऋण के ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना।
लाभ अधिकतम 5,00,000/-रुपए तक स्वीकृति ऋण पर ब्याज का पुनर्भरण।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम विभाग, राजस्थान।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • निर्माण श्रमिक व्यवसाय के लिए ऋण लेते है परन्तु उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती जिसके कारण उन्हें ऋण तथा ब्याज भरने में कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है।
  • इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना की शुरुवात की है।
  • योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिको का विकास हो पाए तथा उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो पाए।
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना को निर्माण श्रमिको के लिए व्यावसायिक ऋण पर ब्याज के पुनर्भरण योजना के नाम से भी जाना जाता है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अधिकतम 5,00,000/-रुपए तक स्वीकृति ऋण पर ब्याज का पुनर्भरण मण्डल द्वारा किया जाएगा।
  • लाभार्थी को वित्तीय संस्थान को प्रतिवर्ष ब्याज के चुकाये जाने के आशय का प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निर्धारित समय पर ब्याज का भुक्तान ना करने पर तथा संस्था द्वारा दण्ड लगाए जाने पर जुर्माने का भुक्तान मण्डल द्वारा किया जाएगा।
  • पति/ पत्नी में से योजना के अंतर्गत एक समय पर एक के लिए गए ऋण पर लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत दुकान/ भू खण्ड/ वाहन तथा घरेलु सामान क्रय पर ऋण लेने वाले आवेदक पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किया जाएगा :-
    • लाभार्थी को वित्तीय संस्थान द्वारा व्यवसाय हेतु अधिकतम 5,00,000/-रुपए तक ऋण की स्वीकृति पर ब्याज का पुनर्भरण करा जाएगा।
    • मण्डल द्वारा लाभार्थी के लिए गए ऋण के ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा।

पात्रताएं

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक मण्डल में पंजीकृत होने चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक अपना अंशदान निरन्तर जमा कर रहा होना चाहिए।
  • आवेदक जिन्होंने निम्नलिखित कार्य के लिए ऋण लिया है वह पात्र नहीं है :-
    • दुकान हेतु।
    • भू- खण्ड हेतु।
    • वाहन हेतु।
    • घरेलु सामान क्रय हेतु।
  • आवेदक के पास व्यवसाय हेतु अधिकतम 5,00,000/-रुपए तक की बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण की स्वीकृति होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • जन आधार कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र।
    • बैंक से ऋण स्वीकृति का प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • भामाशाह कार्ड।
    • आवेदक की पासवर्ड साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान के एस एस ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • जन आधार/ गूगल में से चुनना होगा।
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को लॉगिन करना होगा।
  • आवेदक यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते है।
  • लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना को चुनना होगा।
  • आवेदन पत्र को भर कर सभी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच निम्नलिख्ति अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
    • श्रम कार्यालय के अधिकारी।
    • मण्डल सचिव।
  • जाँच के बाद लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत सुविधा प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक राजस्थान निर्माण श्रमिक व्यवसायिक ऋण ब्याज पुनर्भरण योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को अपने जिले के श्रम कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र में आवेदक को निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्र करना होगा।
  • आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की समीक्षा संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच होने के बाद चुने गए लाभार्थियों को सुविधा प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

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