हाइलाइट
- राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को विदेश में नियोजन के लिए वीजा हेतु किए गए व्यय की अधिकतम 5,000/-रुपए तक राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- व्यय की प्रतिपूर्ति लाभार्थी को मण्डल द्वारा की जाएगी ।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 18001800999.
- 0141-2222961.
- 0141-2220334.
- 0141-2222861.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना। |
लाभ | अधिकतम 5,000/-रुपए वीजा हेतु व्यय की राशि दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- निर्माण श्रमिक अपनी आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए विदेश में जा कर कार्य करते है।
- अधिक आय नहीं होने के कारण उन्हें विदेशी में कार्य करने के लिए वीजा तथा अन्य कठिनाइयों का समना करना पढ़ता है।
- इन्ही समस्याओ के हल हेतु राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिकों की आय में वृद्धि हो पाए तथा उन्हें विदेश में कार्य करने का अवसर मिल पाए।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना को निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय का पुनर्भरण योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना को राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को नियोजन के उदेश्य से विदेश में वीजा हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- अधिकतम 5,000/-रुपए तक व्यय की प्रतिपूर्ति लाभार्थी को मण्डल द्वारा दी जाएगी।
- आवेदक को विदेश में नियोजन हेतु प्रोटेक्टर्स ऑफ़ इमिग्रेंट्स के कार्यालय(Protectors of Emigrants) से अनुमति लेना अनिवार्य है।
- योजना के अंतर्गत आवेदक को वीजा हेतु बिल को जमा करना अनिवार्य है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को वीज़ा के वैध को प्राप्त करने के बाद अधिकतम 3 महीने की अवधि के अंदर आवेदन पत्र को जमा करना होगा।
- लाभार्थी को योजना के अंतर्गत सहायता का लाभ केवल एक बार ही देय होगा।
- योजना के अंतर्गत अगर आवेदक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो वह पात्र नहीं है।
- योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए भर्ती करने वाले एजेंसी के प्रवासी अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन या पीओई कार्यालय से वैध परमिट लेने अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना का लाभ निम्लिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-
योजना के लाभ
- राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को विदेश में नियोजन के लिए वीजा हेतु किए गए व्यय की अधिकतम 5,000/-रुपए तक राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- व्यय की प्रतिपूर्ति लाभार्थी को मण्डल द्वारा की जाएगी ।
पात्रताएं
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक मण्डल में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक मण्डल में निरन्तर अंशदान जमा कर रहा होना चाहिए।
- आवेदक ने नियोजन हेतु प्रोटेक्टर्स ऑफ़ इमिग्रेंट्स के कार्यालय(Protector of Emigrants) से अनुमति ली होनी चाहिए।
- आवेदक जो विदेश में भावी नियोजन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में है वह पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र।
- वीजा।
- वीजा की रसीद।
- भामाशाह कार्ड।
- आधार कार्ड।
- पासपोर्ट।
- जन आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- नियुक्ति पत्र।
- भर्ती करने वाली एजेंसी के दिए गए विज्ञापन का प्रमाण।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- भर्ती करने वाली एजेंसी की पंजीयन संख्या।
- नियोजन हेतु अनुबन्ध का प्रमाण।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के मध्यम से आवेदन कर के राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान के एस एस ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
- पंजीकरण करने के लिए आवेदक को पहले जन आधार/ गूगल आईडी के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
- आवेदक का नाम और मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करने होगा।
- आवेदक को योजनाओ की सूचि में से लॉगिन करने के बाद राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना को चुनना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भर कर सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- योजना के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच की जाएगी:-
- श्रम कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी।
- मण्डल सचिव द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी।
- आवेदक को वैध वीजा प्राप्त होने के बाद 3 महीने के समय के अंदर योजना के अंतर्गत लाभ हेतु आवेदन करना होगा।
- जाँच के बाद मण्डल द्वारा लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी श्रम विभाग के कार्यालय द्वारा राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र को प्राप्त कर के लाभ ले सकते है।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना के आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदक को उससे ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को भरने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- संपर्क विवरण।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ समलित करना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरने के बाद आवेदक को आवेदन पत्रों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिया गया है।
- संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र की जाँच तथा स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- स्वीकृति मिलने के बाद चयनित लाभार्थियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाएगे।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना पंजीकरण।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना लॉगिन।
- राजस्थान एस एस ओ पोर्टल।
- राजस्थान श्रम विभाग पोर्टल।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक को विदेश में रोज़गार हेतु वीजा व्यय पुनर्भरण योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 18001800999.
- 0141-2222961.
- 0141-2220334.
- 0141-2222861.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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