राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना लोगो
हाइलाइट
  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के अंतर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 500/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात अधिकतम 5000/-रूपये वार्षिक।
    • दिव्यांग पात्र विद्यार्थियों को 1000/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात् अधिकतम 10,000/- रूपये वार्षिक।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • उच्‍च शिक्षा विभाग राजस्थान हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2706106
    • 0141-2706847
  • उच्‍च शिक्षा विभाग राजस्थान हेल्पडेस्क मेल :- dce.oap@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना।
आरंभ होने की तिथि 2012-13.
लाभ
  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के अंतर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 500/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात अधिकतम 5000/-रूपये वार्षिक।
    • दिव्यांग पात्र विद्यार्थियों को 1000/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात् अधिकतम 10,000/- रूपये वार्षिक।
नोडल विभाग उच्‍च शिक्षा विभाग राजस्थान।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा।

योजना के बारे मे

  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।
  • मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के छात्र/ छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।
  • उच्‍च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार इस योजना का नोडल विभाग है।
  • इस योजना का उद्देश्य अल्प आय वर्ग के प्रतिभावन छात्र/ छत्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के अंतर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 500/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात अधिकतम 5000/-रूपये वार्षिक।
    • दिव्यांग पात्र विद्यार्थियों को 1000/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात् अधिकतम 10,000/- रूपये वार्षिक।
  • इस योजना के अन्तर्गत उच्च शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत नियमित छात्र/छात्राओं को अधिकतम 5 वर्षों तक ही लाभ प्रदान किया जायेगा।
  • यदि विद्यार्थी द्वारा 5 वर्ष पूर्व अध्ययन छोड दिया जाता है तो यह लाभ पूर्व वर्षों तक ही मान्य होगा।
  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • विद्धार्थी राजस्थान का मूल निवासी हों।
    • विद्धार्थी के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये तक हों।
    • भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृति योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।
    • राज्य के दिव्यांग विद्धार्थी।
  • दिव्यांग विद्यार्थियों को चिकित्सा विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से जारी 40 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संग्लन करना होगा।
  • विद्यार्थी का जन आधार कार्ड (भामाशाह कार्ड) बना हुआ हो, बिना जन आधार कार्ड के ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
  • पात्र विद्धार्थी राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के अंतर्गत पात्र छात्र/छात्राओं को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • 500/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा अर्थात अधिकतम 5000/-रूपये वार्षिक।
    • दिव्यांग पात्र विद्यार्थियों को 1000/-रूपये प्रतिमाह जो एक वर्ष में 10 माह से अधिक नहीं होगा, अर्थात् अधिकतम 10,000/- रूपये वार्षिक।

पात्रता

  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र होंगे :-
    • विद्धार्थी राजस्थान का मूल निवासी हों।
    • विद्धार्थी के माता-पिता या अभिभावक की वार्षिक आय दो लाख पचास हजार रूपये तक हों।
    • जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से 12वीं की परीक्षा न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको से उत्तीर्ण की हो।
    • जिन्होंने बोर्ड की वरीयता सूचि में प्रथम एक लाख तक स्थान प्राप्त किये हो।
    • भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृति योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो।
    • राज्य के दिव्यांग विद्धार्थी।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • शिक्षा योग्यता मार्कशीट / प्रमाण पत्र।
    • शुल्क की रसीद।
    • अन्तराल प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र ।
    • आधार कार्ड।
    • मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • बैंक पासबुक।
    • जन-आधार/भामाशाह कार्ड।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल द्वारा कर सकता है।
  • सबसे पहले तो आवेदक को राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर अपना पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को मिले लॉगिन आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • रजिस्टर होने के उपरांत सिटीजन ऐप में स्कॉलरशिप आइकॉन पर क्लिक करे।
  • स्टूडेंट के रूप में रजिस्टर होकर अपने नाम का चयन करे।
  • तत्पश्चात अपनी प्रोफाइल अपडेट करे तथा सम्बंधित दस्तावेज़ अपलोड कर सेव करे।
  • अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के उपरांत स्कॉलरशिप का चयन कर फॉर्म भरे एवं आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करे।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बन्घित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद धनराशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से हर माह ट्रांसफर कर दी जाएगी।
  • आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर या अपने स्वयं के ई-मित्र खाते से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • उच्‍च शिक्षा विभाग राजस्थान हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2706106
    • 0141-2706847
  • उच्‍च शिक्षा विभाग राजस्थान हेल्पडेस्क मेल :- dce.oap@gmail.com
  • उच्‍च शिक्षा विभाग राजस्थान पता :-
    ब्लॉक-िव, डॉ. स. राधाकृष्णन
    शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू
    मार्ग, जयपुर, राजस्थान 302015
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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