राजस्थान मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना

द्वारा प्रस्तुत Rishabh on Mon, 17/02/2025 - 13:40
राजस्थान CM
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राजस्थान मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना लोगो
हाइलाइट
  • मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना राज्य में स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी हैं।
  • योजना के अंतर्गत वाहन की ऑन रोड कीमत का 10 प्रतिशत या 60,000/- रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान किया जाएगा।
  • 15 लाख की ऑन रोड कीमत तक का वाहन इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • अनुदान 7500 किलोग्राम से कम भार वाले लघु वाणिज्यिक वाहन पर प्राप्त होगा।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर : - 9928157032
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना।
आरंभ वर्ष 2022
लाभ वाहन की ऑन रोड कीमत का 10 प्रतिशत या 60,000/- रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान।
लाभार्थी 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक के व्यक्ति जो राजस्थान के निवासी हैं।
अधिकारिक पोर्टल मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना पोर्टल।
नोडल विभाग आयुक्त उद्योग, वाणिज्य एवं सी.एस.आर.।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओ को स्वरोजगार सृजन करने हेतु "मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना" की शुरुआत की है।
  • वर्ष 2022 से संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओ को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करना है।
  • इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पात्र व्यक्तियों को रियायती मूल्य पर लघु वाणिज्यिक वाहन उपलब्ध करवाना है।
  • लघु वाणिज्यिक वाहन का तात्पर्य ऐसे वाहनों से है, जिनका भार 7500 किलोग्राम से अधिक का ना हो।
  • योजना का लाभ राज्य के स्थायी निवासी को ही प्राप्त होगा और एक परिवार से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है।
  • इसके अतिरिक्त वाहन क्रय करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
  • योजना को अन्य नाम जैसे की 'राजस्थान स्मॉल कमर्शियल व्हीकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम' या 'मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार स्कीम' से भी जाना जाता है।
  • मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के द्वारा लाभार्थी व्यक्तियों को अधिकतम 10% अथवा 60,000 रूपए जो भी न्यूनतम हो, का अनुदान दिया जाएगा।
  • व्यक्ति को अनुदान का लाभ वाहन ऋण पर खरीदने या बिना ऋण के, दोनों ही अवस्था में दिया जाएगा, जिसकी कीमत 15 लाख से अधिक की नहीं होनी चाहिए।
  • लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत दिया जाने वाला अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • योजना का लाभ लेने हेतु आवेदकों को वाहन क्रय करने के 30 दिवस के अंदर आवेदन करना आवश्यक है, इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार माना जाएगा।
  • प्राप्त आवेदनों को सम्बंधित विभाग की गठित समिति द्वारा गहनता से जांच की जाएगी।
  • जाँच में सफल पाए गए आवेदकों को दस दिवस के भीतर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में प्रेषित कर दी जाएगी।
  • लाभार्थी व्यक्ति को योजना के लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के आवेदन पत्र इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत वाहन क्रय करने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा : -
    • प्रत्येक व्यक्ति को लघु वाणिज्यिक वाहन खरीद पर अनुदान।
    • अनुदान वाहन की कीमत का दस प्रतिशत या अधिकतम 60,000 रूपए होगा।
    • अनुदान 7500 किलोग्राम से कम भार वाले लघु वाणिज्यिक वाहन पर प्राप्त होगा।
    • अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा।

पात्रता की शर्तें

  • मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मिलने वाले 60,000 रूपए की राशि का अनुदान केवल उन्ही व्यक्तियों को प्राप्त होगा जो नीचे दी गई पात्रता के अंतर्गत आते है : -
    • आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए।
    • आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
    • एक परिवार से एक ही व्यक्ति योजना के लिए पात्र हैं।
    • वाहन की ऑन रोड कीमत 15 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अपात्रता की शर्तें

  • मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के तहत निम्नलिखित वाहन अपात्र होंगे : -
    • ट्रेक्टर, 4 पहिये से अधिक पहिये वाले वाहन।
    • मिनी बस, बस, मिनी ट्रक, रोड रोलर।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के आवेदन पत्र जमा करने हेतु आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे : -
    • आधार कार्ड।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र।
    • वाहन का बीमा।
    • बैंक खाता विवरण।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है।
  • इसके लिए आवेदकों को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आवेदन हेतु मुख्य पेज से साइन अप के लिंक का चयन करे।
  • योजना के आवेदन हेतु व्यक्ति का राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • चयनित लिंक राजस्थान एसएसओ (SSO) पोर्टल के पंजीकरण पर खुलेगा।
  • ऐसे आवेदक जो पहले से पंजीकृत है अपना विवरण दर्ज करके सीधा लॉगिन कर सकते है।
  • पंजीकरण हो जाने के पश्चात आवेदक को प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड से एसएसओ (SSO) पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • पंजीकरण होने के उपरांत सिटीजन ऐप में अपनी सम्बंधित योजना के बटन पर क्लिक करे।
  • "एप्लीकेशन लिस्ट" के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • अब आवेदन पत्र में अपनी तथा वाहन की जानकारी दर्ज करे और जमा कर दे।
  • प्रस्तुत आवेदन संबंधित प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • सफल सत्यापन के बाद आवेदक योजना का लाभ उठा सकता है।

विशेषताएँ

  • योजना के लिए तीन वाहन कंपनियों टाटा मोटर्स, अशोका लीलैंड और महिंद्रा एंड महिंद्रा को पात्र किया गया है।
    वाहन कंपनी
    वेरिएंट
    टाटा मोटर्स
    30
    अशोका लीलैंड
    22
    महिंद्रा एंड महिंद्रा
    17
  • मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन शुल्क 100 रूपये निर्धारित है।

योजना के महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क कैसे करे

  • मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना नोडल विभाग हेल्पलाइन नंबर : - 9928157032

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Maine form apply kiya tha ab Uske bare mein Kaise Maloom chalega

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