राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

द्वारा प्रस्तुत pradeep on Fri, 05/07/2024 - 11:42
राजस्थान CM
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Rajasthan Mukhyamantri Kisan Samman Nidhi Yojana Logo
हाइलाइट
  • 'राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के अंतर्गत लाभार्थी किसानो को सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जाएंगे :-
    • प्रत्येक वर्ष किसानो को 2,000/- रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • यह सहायता किसानो को तीन किश्त पहली 1,000/- रूपए तथा दूसरी एवं तीसरी किश्त में 500/- रूपए दिए जाएंगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान सहकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2740045
  • राजस्थान सहकारिता विभाग हेल्पडेस्क :- reg.coop@rajasthan.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
आरंभ वर्ष 2024
लाभ दो हजार रूपए की आर्थिक सहायता।
लाभार्थी राज्य के किसान।
नोडल विभाग राजस्थान सहकारिता विभाग।
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।
आवेदन का तरीका लाभार्थी योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन, ऑफलाइन और सीएससी के माध्यम से कर सकते है।

योजना के बारे मे

  • शुष्क क्षेत्र और पानी की कमी के चलते राजस्थान में खेती करना अन्य राज्यों के मुकाबले हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है।
  • इन चुनोतियो से राजस्थान के किसान को हर वर्ष कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते किसानो को कई बार आर्थिक नुक्सान भी झेलना पड़ता है।
  • इस नुकसान के चलते किसानो को खेती में उपयोग होने वाली जरूरी सामान जैसे की बीज, खाद और उर्वरक खरीदने में समस्या उत्पन्न होती है।
  • इस समस्या को दूर करने हेतु राजस्थान सरकार ने 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' को लागु करने का निर्णय लिया।
  • सरकार द्वारा घोषित इस योजना का लाभ 'पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानो' को अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए जारी किया गया है।
  • 'पीएम किसान योजना' केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है, जिसमे किसानो को प्रति वर्ष 6,000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
  • लेकिन अब पीएम किसान योजना में राजस्थान के लाभार्थियों को सालाना 8,000/- रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • इसका मतलब अब राजस्थान के किसानो को मुख्यमंत्री किसान सामान निधि योजना के तहत 2,000/- रूपए प्रति वर्ष की अतिरिक़्त सहायता दी जाएगी।
  • सरकार द्वार यह राशि तीन किश्तों में प्रदान की जाएगी, जी सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी।
  • जिसमे पहले किश्त एक हजार रूपए की और अगली दो किश्तों में 500/- रूपए की सहायता दी जाएगी।
  • सरकार द्वारा पहली किश्त के रूप में राज्य के 65 लाख से अधिक किसानो को करीब 650/- करोड़ रूपए की धनराशि 30 जून 2024 को भेजी जा चुकी है।
  • ध्यान रहे योजना का लाभ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे किसानो को ही प्रदान किया जाएगा।
  • अतः राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी किसानो को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं।
  • हालाँकि लाभ प्राप्त करने हेतु किसानो को अपना ई-केवाईसी करवाना जरूरी है, जिसे वह राज्य के इ-मित्रा केन्द्रो से या फिर नजदीकी सीएससी केंद्र में जाकर करवा सकते है।
  • मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ई-केवाईसी हेतु किसानो को आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने बैंक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान सरकार द्वारा घोषित 'मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' के अंतर्गत लाभार्थी किसानो को निम्न लाभ प्रदान किये जाएंगे :-
    • प्रत्येक वर्ष किसानो को दो हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • यह आर्थिक सहायता किसानो को तीन किश्तों में दी जाएगी।
    • पहली किश्त में 1,000/- रूपए तथा 500/- रूपए दूसरी एवं तीसरी किश्त में दी जाएगी।

पात्रता

  • मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने हेतु आवेदकों को योजना अंतर्गत जारी निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करना आवश्यक है :-
    • आवेदक राज्य का स्थायी निवासी हो।
    • लाभार्थी राज्य के भूमिधारक किसान हो।
    • लाभार्थी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी हो।

राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने हेतु आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है :-
    • आधार कार्ड।
    • बैंक दस्तावेज।
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • पैन कार्ड।
    • जाती प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।

आवेदन की प्रक्रिया

  • राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ राज्य के सभी लाभार्थी किसानो को दिया जाएगा।
  • योजना का लाभ लेने हेतु किसानो को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
  • मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ राज्य के पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानो को ही प्राप्त होगा।
  • हालाँकि योजना का लाभ लेने हेतु लाभार्थी किसानो को अपना ई-केवाईसी करवाना आवश्यक है।
  • ई-केवाईसी के लिए किसान राज्य के ई-मित्रा केंद्र और सीएससी के माध्यम से कर सकेंगे।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • राजस्थान सहकारिता विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2740045
  • राजस्थान सहकारिता विभाग हेल्पडेस्क :- reg.coop@rajasthan.gov.in
  • रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां
    नेहरू सहकार भवन,
    भवानी सिंह रोड,
    जयपुर, राजस्थान

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