हाइलाइट
- मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी विकलांग छात्रों को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन की सहायता प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना। |
लाभ | 600/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के दिव्यांग बच्चे। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे में
- हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है विकलांग बच्चे अपनी विकलांगता के कारण तथा आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण शिक्षा नहीं ले पाते।
- उनकी दिव्यांगता कभी कभी उनका मनोबल गीरा देती है।
- उनका मनोबल बढ़े के लिए तथा शिक्षा लेने के और प्रेरित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना की शुरुवात की है।
- योजना के उदेश्य विकलांग बच्चो का शिक्षा के प्रति भागीदारी को बढ़ना है।
- मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना को मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचलित की जा रही है।
- दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राशि योजना के नाम से भी मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना को भी जाना जाता है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 600/-रुपए प्रति माह सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
- आवेदक की आयु 6 वर्ष से 18 वर्ष के बिच में होनी चाहिए जिन आवेदकों की आयु 6 वर्ष से कम है तथा 18 वर्ष से अधिक है वह योजन के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- योजना के अंतर्गत वह आवेदक पात्र नहीं है जो 40% से कम विकलांग है।
- आवेदक को योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निःशक्ता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-
- मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
- मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी विकलांग छात्रों को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन की सहायता प्रदान की जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 6 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होनी चाहिए।
- आवेदक न्यूनतम 40% या उसे अधिक विकलांग होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्लिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- समग्र आईडी।
- आधार कार्ड।
- विकलांग होने का प्रमाण।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन हेतु निवेदन के लिए आवेदक को निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
- जिले के नाम।
- स्थानीय नियक का नाम।
- समग्र आईडी।
- आवेदक को मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना को योजनाओ की सूचि में से चुनना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी:-
- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचयत अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में।
- नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद अधिकारी शहरी क्षेत्र में।
- जाँच के बाद लाभर्थियो को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन उसके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- लाभार्थी मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के मध्यम से आवेदन कर के भी प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
- ग्राम पंचायत कार्यालय।
- जनपद कार्यालय।
- नगर निगम कार्यालय।
- नगर पालिका कार्यालय।
- नगर परिषद् कार्यालय।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उसे ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र लिया गया है।
- आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी:-
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- ग्रामीण पंचायत सचिव।
- ग्राम पंचयत/ जनपद पंचयत अधिकारी।
- शहरी क्षेत्र में आयुक्त।
- नगर निगम/ मुख्या नगर पालिका अधिकारी।
- नगर पालिका/ नगर परिषद अधिकारी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना आवेदन की स्थिति।
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल।
- मध्य प्रदेश दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.
- निदेशलय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नंबर 3,
भोपाल, म.प्र.,पिन-462016.
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