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मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है जिसका उद्देश्य 50 साल से ज़्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने व जीवन निर्वाह के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
लाभ
50 साल से ज़्यादा उम्र होने पर प्रतिमाह राशि 600/- रूपये पेंशन दी जाएगी
योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें
- आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय /ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
- आवेदक द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है।
- ऑफलाईन पूर्ण आवेदन करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्यत: दी जायेगी।
- उपरोक्तानुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्ता आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी।
- ऑफलाईन प्राप्तं आवेदनों को जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल (http://pensions.samagra.gov.in) पर ऑनलाईन किया जायेगा।
- जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदक को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जायेगा ।
- जांच के बाद दस्तावेज सही पाये जाने पर नियम के अनुसार पेंशन प्रकरण स्वीृकृत किया जायेगा।
- पेंशन स्वीतकृत होने पर जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा उक्तक माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोडा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जायेगा ।
- संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उक्ती माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जाएगी।
योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता
- अविवाहित महिला मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो,
- कम से कम 50 साल उम्र या ज़्यादा हो,
- आयकरदाता न हो,
- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
- शासकय/अशासकीय कार्यालय मे कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो।
- अविवाहित महिला परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो।
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार |
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