हाइलाइट
- मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी विकलांग व्यक्ति को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना। |
लाभ | विकलांग व्यक्ति को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | 18 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे में
- दिव्यांग व्यक्ति काम करने में अशक्षम होते है।
- दिव्यांगता के कारण उन्हें कार्य करने में कठिनाईया आती है तथा उनके आय का कोई श्रोत नहीं होता।
- इन्ही सारी समस्याओ को हल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की दिव्यंजनो को आर्थिक सहायता प्रदान करा।
- मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना संचालित की जा जारी है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
- समग्र सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना।
- सामाजिक सुरक्षा निःशक्त पेंशन योजना।
- आवेदक जिनकी विकलांगता 40% से कम है वह मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- आवेदक को विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है:-
- मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
- मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी विकलांग व्यक्ति को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
पात्रताएं
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक 40% या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदक को आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आयु प्रमाण पत्र।
- समग्र आईडी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- जिले का नाम।
- स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
- समग्र आईडी।
- जानकारियों को भरने के बाद योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना को चुनना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित ग्रामीण/ शहरी अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के भी लाभ प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक निम्नलिखित कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचयत कार्यालय।
- नगर निगम/ नगर पालिका कार्यालय।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र भरने के बाद आवेदन पत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों को समलित करना होगा।
- दस्तवेज तथा आवेदन पत्र को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- आवेदन पत्र की जाँच तथा स्वीकृति निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा दी जाएगी :-
- ग्राम पंचायत/ जनपद पंचयत अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में।
- नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद अधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्र में।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल।
- मध्य प्रदेश निःशक्त पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
- निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर -3,
भोपाल, म.प्र., पिन - 462016.
Scheme Forum
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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