हाइलाइट
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी वृद्धजन को 1000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी ।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना। |
आरंभ वर्ष | 1981. |
लाभ | वृद्धजनों को 1000/-रुपए प्रति माह राशि दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे में
- वृद्ध अवस्था में शरीर में इतनी क्षमता नहीं होती की वह अच्छी तरह काम कर पाए तथा कमा पाए।
- निराश्रित वृद्धजन को बहुत कठिनाईयो से गुजरना पढ़ता है।
- इन्ही सब समस्याओ की हल करने के लिए मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
- सम्रग सामाजिक सुरक्षा वृद्वावस्था पेंशन योजना।
- सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्ता पेंशन योजना।
- योजना का उदेश्य यह है की वृद्धावस्था में वृद्ध व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्राप्त हो पाए।
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 1000/-रुपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- निराश्रित वृद्ध व्यक्ति योजना के लिए पात्र है जो खुद का ध्यान रखने में अशक्षम है।
- आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र आवेदक निम्नलिखित प्रकार से आवेदन कर सकते है :-
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वारा।
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र के द्वारा।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी वृद्धजन को 1000/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी ।
पात्रताएं
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- जो आवेदक निराश्रित है वह योजना के लिए पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आयु प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- सम्रग आईडी।
- निराश्रित प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदक को पहले पोर्टल पर पेंशन योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक को निम्नलिखित विवरण को भरना होगा:-
- जिले के नाम को चुना होगा।
- स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
- समग्र आईडी।
- आवेदक को योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- आवेदन पत्र की सभी जानकारियों को ठीक से भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत दस्तवेजो की जाँच निम्नलिखित अधिकारिया द्वारा की जाएगी।:-
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी।
- जनपद पंचायत अधिकारी।
- आयुक्त नगर निगम अधिकारी।
- मुख्या नगर पालिका अधिकारी।
- नगर पालिका तथा नगर परिषद अधिकारी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थी को पेंशन की राशि उनके दिए गई बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम आवेदक कर के भी प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
- ग्राम पंचायत कार्यालय।
- जनपद पंचायत कार्यालय।
- शहरी क्षेत्र के नगर निगम कार्यालय ।
- नगर पालिका कार्यालय।
- नगर परिषद् कार्यालय।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को सलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।
- निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी :-
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी।
- जनपद पंचायत अधिकारी।
- आयुक्त नगर निगम अधिकारी।
- मुख्या नगर पालिका अधिकारी।
- नगर पालिका तथा नगर परिषद अधिकारी।
- स्वीकृति के बाद चयनित लाभार्थियों को हर महीने 1000/- माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल।
- मध्य प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
- निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर -3,
भोपाल, म.प्र., पिन - 462016.
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