हाइलाइट
- मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- वृद्धाश्रम ने निवासित लाभार्थी को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना। |
लाभ | 600/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | वृद्धाश्रम में निवासित व्यक्ति। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे में
- वृद्ध व्यक्ति के पास वृद्धावस्ता में इतनी शमता नहीं होती की वह काम कर पाए तथा आय उत्पन कर पाए।
- वृद्धाश्रम में उनकी ठीक से देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता।
- उनकी आर्थीक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती की वह अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए।
- इन्ही सब समस्याओ को हल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना की शुरुवात की है।
- योजना का उदेश्य यह है की वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध जानो को आर्थिक सहायता मिल पाए जिसके माध्यम से वह अपना ख्याल रख पाए।
- मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है:-
- समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धाश्रम में निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना।
- वृद्धाश्रम में निवासरत अंतः वासियो को पेंशन।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- केवल वृद्धाश्रम में निवासरत अंतः वासी आवेदक योजना के अंतर्गत पात्र है।
- आवेदक को योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आयु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना का लाभ आवेदक निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-
- मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
- मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- वृद्धाश्रम ने निवासित लाभार्थी को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
पात्रताएं
- आवेदन मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक वृद्धाश्रम में निवासरत अंतः वासी होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आयु प्रमाण पत्र।
- समग्र आईडी।
- आधार कार्ड।
- वृद्धाश्रम में निवास का प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है, जो मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
- मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के लिए आवेदक को पहले योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- निवेदन पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- जिले का नाम।
- नियक को चुनना होगा।
- समग्र आईडी।
- विवरण को भरने के बाद योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना को चुनना होगा।
- आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी दस्तावेजों का सत्यापन निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा किया जाएगा :-
- नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद कार्यालय अधिकारी।
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ जनपद पंचायत कार्यालय अधिकारी।
- जाँच के बाद लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक निम्नलिखित कार्यालय से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
- जनपद पंचायत/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी कार्यालय।
- नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद कार्यालय।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ध्यान से भरना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी आवश्यक दस्तावेजों को समलित करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- आवेदन पत्र की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
- नगर निगम/ मुख्या नगर पालिका अधिकारी।
- जनपद पंचायत/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- जाँच के बाद 600/-प्रति माह पेंशन चयनित लाभर्थियो को उनके दिए गई बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल।
- मध्य प्रदेश वृद्धाश्रम निवासरत अंत:वासी पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
- निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नंबर 3,
भोपाल, म.प्र.,पिन-462016.
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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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