हाइलाइट
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को 600/-रुपए प्रति माह देय होंगे।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना। |
लाभ | 600/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य की परित्यक्ता महिलाए। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
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योजना के बारे में
- आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण परित्यक्त महिला अपना जीवन अच्छी तरह निर्वाह नहीं कर पाती।
- उनकी आय का कोई स्रोत नहीं होने के कारण उन्हें बहुत सारी कठनाईयो का सामना करना पढ़ता है।
- इन्ही समस्याओ को हल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना की शुरुवात की है।
- योजना का उदेश्य यह है की परित्यक्त महिला को जीवन व्यापन करने में कठिनाईयो का सामना नहीं करना पढ़े तथा उनकी मुश्किलें कम हो पाए।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
- समग्र सामाजिक सूरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना।
- सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- लाभार्थी महिला को योजना के अंतर्गत 600/-रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएगे।
- योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार की महिला पात्र है।
- आवेदक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है तथा 59 वर्ष से अधिक है वह योजन के लिए पात्र नहीं है।
- आवेदक के पास परित्यक्ता प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते है :-
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के द्वारा।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र के द्वारा।
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को 600/-रुपए प्रति माह देय होंगे।
पात्रताएं
- आवेदक मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के बिच में होनी चाहिए।
- आवेदक बीपीएल परिवार से होनी चाहिए।
- परित्यक्त महिला योजना के अंतर्गत पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- बीपीएल कार्ड।
- आयु प्रमाण पत्र।
- परित्यक्ता प्रमाण पत्र।
- समग्र आईडी।
- आधार कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
- पेंशन योजनाओ हेतु ऑनलाइन आवेदन पर आवेदक को क्लिक करना होगा।
- पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- जिले को चुनना होगा।
- स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
- समग्र सदस्य आईडी।
- आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
- ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचयत अधिकारी द्वारा।
- शहरी क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद द्वारा।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन को निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त कर सकते है :-
- ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचयत कार्यालय।
- शहरी क्षेत्र से नगर निगम कार्यालय, नगर पालिका कार्यालय, नगर परिषद कार्यालय।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र तथा सभी दस्तावेजों को उसी कार्यालय में जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था।
- निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा जाँच के बाद स्वीकृति प्रदान की जाएगी :-
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- जनपद पंचायत अधिकारी।
- आयुक्त नगर निगम अधिकारी।
- मुख्या नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका तथा नगर परिषद अधिकारी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना आवेदक पत्र की स्थिति।
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल।
- मध्य प्रदेश परित्यक्ता पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
- निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर -3,
भोपाल, म.प्र., पिन - 462016.
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टिप्पणियाँ
Pansion
Mein 10 th ki padai ki mere Disvos ho gaya ha 14saal se me aapni mummy ke yeh rahthi hu mein chhathi hu mujhe sakar ki tafar se Har faslitily mil Humesh aur saath me mere BPL card ban jaya me yeha chhathi hu.
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