हाइलाइट
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना। |
लाभ | महिलाओ को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी । |
लाभार्थी | राज्य के विधवा महिलाए। |
नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला जिनके पास आय का कोई स्रोत होता उन्हें बहुत कठिनाईयों से गुजरना पढ़ता है।
- उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है जिसके कारण वह अपना ध्यान नहीं रख पाती।
- इन्ही सब बातो को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना की शुरुवात की है।
- योजना का उदेश्य यह है की विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करना जिसके माध्यम से उन्हें अधिक कठिनाईयो का सामना नहीं करना पढ़े।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना निम्नलिखित नमो से भी जाना जाता है :-
- मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना।
- मध्य प्रदेश कल्याकणी पेंशन योजना।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी विधवा महिला को 600/-प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
- केवल विधवा महिलाए योजना के अंतर्गत पात्र है।
- आवेदक महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- आवेदक महिला जिसके आयु 18 वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकते है :-
योजना के लाभ
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी महिला को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
पात्रताएं
- आवेदक महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक महिला आयकरदाता नहीं होनी चाहिए।
- विधवा महिला योजना के अंतर्गत पात्र है।
- आवेदक महिला शासकीय कर्मचारी/ अधिकारी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त नहीं कर रही होनी चाहिए।
- आवेदन अन्य किसी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर रही होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आयु प्रमाण पत्र।
- बीपीएल प्रमाण पत्र। (अगर संबंधित हो)
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदक को योजनाओ हेतु आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- योजना हेतु आवेदक को आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- जिला को चुनना होगा।
- समग्र आईडी।
- स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
- योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना को चुनना होगा।
- आवेदन आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
- मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- जनपद पंचायत अधिकारी।
- नगर निगम अधिकारी।
- मुख्य नगर पालिका अधिकारी।
- नगर पालिका/ नगर परिषद अधिकारी।
- चयनित लाभार्थियों को जाँच के बाद उनके दिए गए बैंक खाते में पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के भी प्राप्त कर सकते है।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
- मुख्या कार्यपालक अधिकारी कार्यालय।
- ग्राम पंचायत कार्यालय।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उसे ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद आवेदक को सभी आवश्यक दस्तवेजो के संलग्र करना होगा।
- आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच निम्नलिखित अधिअक्रियो द्वारा की जाएगी :-
- ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ जनपद पंचायत अधिकारी।
- शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर/ मुख्यनगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में पेंशन प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
- मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
- निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्बर -3,
भोपाल, म.प्र., पिन - 462016.
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लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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