मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
मध्य प्रदेश CM
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हाइलाइट
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी महिला को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना।
लाभ महिलाओ को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी ।
लाभार्थी राज्य के विधवा महिलाए।
नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला जिनके पास आय का कोई स्रोत होता उन्हें बहुत कठिनाईयों से गुजरना पढ़ता है।
  • उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है जिसके कारण वह अपना ध्यान नहीं रख पाती।
  • इन्ही सब बातो को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना की शुरुवात की है।
  • योजना का उदेश्य यह है की विधवा महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करना जिसके माध्यम से उन्हें अधिक कठिनाईयो का सामना नहीं करना पढ़े।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना निम्नलिखित नमो से भी जाना जाता है :-
    • मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना।
    • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना।
    • मध्य प्रदेश कल्याकणी पेंशन योजना।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी विधवा महिला को 600/-प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • केवल विधवा महिलाए योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • आवेदक महिला को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • आवेदक महिला जिसके आयु 18 वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी महिला को 600/-रुपए प्रति माह पेंशन देय होगी।

पात्रताएं

  • आवेदक महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक महिला आयकरदाता नहीं होनी चाहिए।
  • विधवा महिला योजना के अंतर्गत पात्र है।
  • आवेदक महिला शासकीय कर्मचारी/ अधिकारी नहीं होनी चाहिए।
  • आवेदक कल्याणी परिवार पेंशन प्राप्त नहीं कर रही होनी चाहिए।
  • आवेदन अन्य किसी पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर रही होनी चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आयु प्रमाण पत्र।
    • बीपीएल प्रमाण पत्र। (अगर संबंधित हो)
    • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • आय प्रमाण पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र मध्य प्रदेश के सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को योजनाओ हेतु आवेदन पर क्लिक करना होगा।
  • योजना हेतु आवेदक को आवेदन करने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • जिला को चुनना होगा।
    • समग्र आईडी।
    • स्थानीय निकाय को चुनना होगा।
  • योजनाओ की सूचि में से मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना को चुनना होगा।
  • आवेदन आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र की जाँच निम्नलिखित अधिकारियो द्वारा की जाएगी :-
    • मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
    • जनपद पंचायत अधिकारी।
    • नगर निगम अधिकारी।
    • मुख्य नगर पालिका अधिकारी।
    • नगर पालिका/ नगर परिषद अधिकारी।
  • चयनित लाभार्थियों को जाँच के बाद उनके दिए गए बैंक खाते में पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के भी प्राप्त कर सकते है।
  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को निम्नलिखित कार्यालयों से निशुल्क प्राप्त कर सकते है :-
    • मुख्या कार्यपालक अधिकारी कार्यालय।
    • ग्राम पंचायत कार्यालय।
  • आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उसे ठीक से भरना होगा।
  • आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र को भरने के बाद आवेदक को सभी आवश्यक दस्तवेजो के संलग्र करना होगा।
  • आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेजों की जाँच निम्नलिखित अधिअक्रियो द्वारा की जाएगी :-
    • ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ जनपद पंचायत अधिकारी।
    • शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर/ मुख्यनगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद।
  • जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में पेंशन प्रदान की जाएगी।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-0755-2556916.
  • मध्य प्रदेश निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-dir.socialjustice@mp.gov.in.
  • निदेशालय, सामाजिक न्‍याय एवं दिव्‍यांगजन सशक्तिकरण विभाग, मध्य प्रदेश
    पत्रकार कॉलोनी, लिंक रोड नम्‍बर -3,
    भोपाल, म.प्र., पिन - 462016.
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

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