हाइलाइट
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत पहली कक्षा से स्नातकोत्तर आदि कक्षाओं तक के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को कक्षा अनुसार निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-
कक्षा वित्तीय सहायता राशि 1 कक्षा से 8 वी कक्षा तक 8,000 रुपए प्रति वर्ष। 9 वी कक्षा से 12 वी कक्षा तक 10,000 रुपए प्रति वर्ष। स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक 15,000 रुपए प्रति वर्ष। स्नातकोत्तर डिग्री के प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक 20,000 रुपए प्रति वर्ष।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :-0172-3968400.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना। |
लाभ | निर्माण कामगरों के बच्चो को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | हरियाणा के निर्माण कामगारों के बच्चे। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रही है ।
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना का उदेश बच्चो का मनोबल बड़ाना है।
- योजना के अंतर्गत बच्चो को हर वर्ष सरकार द्वारा छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना को बच्चो की शिक्षा के लिए वित्तीय राशि योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- योजना के अंतर्गत छात्र को निम्नलिखित लाभ कक्षा अनुसार प्रदान किए जाएगे :-
- 8,000 रुपए प्रति वर्ष कक्षा 1से कक्षा 8 वी तक के छात्रों को।
- 10,000 रुपए प्रति वर्ष कक्षा 9 वी से कक्षा 12 वी तक के छात्रों को।
- 15,000 रुपए प्रति वर्ष स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक के छात्रों को।
- 20,000 रुपए प्रति वर्ष स्नातकोत्तर डिग्री के प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक के छात्रों को।
- आवेदक के माता या पिता की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए और जिन आवेदकों के माता या पिता की सदयस्ता एक वर्ष से काम है वह
- योजना के पात्र नहीं है।
- केवल एक परिवारी की 3 लड़किया और एक ही परिवार के 2 लड़के योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते है।
- कक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर लाभार्थी को उसी शैक्षणिक वर्ष के लिए दोबारा छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
- आवेदक वह जो स्वयं रोजगार तथा नौकरी करते है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी को हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से भर सकते है।
योजना के लाभ
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत पहली कक्षा से स्नातकोत्तर आदि कक्षाओं तक के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को कक्षा अनुसार निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-
कक्षा वित्तीय सहायता राशि 1 कक्षा से 8 वी कक्षा तक 8,000 रुपए प्रति वर्ष। 9 वी कक्षा से 12 वी कक्षा तक 10,000 रुपए प्रति वर्ष। स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक 15,000 रुपए प्रति वर्ष। स्नातकोत्तर डिग्री के प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक 20,000 रुपए प्रति वर्ष।
पात्रताएं
- आवेदक छात्र हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक छात्र के माता या पिता हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होने चाहिए।
- आवेदक छात्र के माता या पिता की हरियाणा निर्माण कामगार बोड में न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
- आवेदक छात्र निम्नलिखित में से किसी एक का छात्र होना चाहिए :-
- संस्था।
- विद्यालय।
- कॉलेज।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है। :-
- हरियाणा निवास प्रमाण/स्थाई निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- निर्माण कामगार कार्ड/पंजीकरण संख्या।(पिता या माता का)
- जाति प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- घोषणा पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- वर्क स्लिप।
- मोबिलर नंबर।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे।:-
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- आधार कार्ड।
- राज्य का नाम।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर नाम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद आवेदक को योजनाओ की सूचि में से बच्चो की शिक्षा के लिए वित्तीय राशि योजना का चयन करना होगा।
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना को बच्चो की शिक्षा के लिए वित्तीय राशि योजना के नाम से अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- योजना का समस्त विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- सबंधित अधिकारिओ द्वारा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी छात्र को सरकार द्वारा वित्तीय राशि दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन देख सकता है।
- साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकता है।
महत्वपूर्ण पत्र
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना घोषणा पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना वर्क स्लिप।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना पंजीकरण।
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना लॉगिन।
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा श्रम विभाग पोर्टल।
- हरियाणा निर्माण कामगार छात्र वित्तीय सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :-0172-3968400.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
पंचकुला - 134 112. - श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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Sno | CM | Scheme | सरकार |
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