हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
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हाइलाइट
  • हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निर्माण कामगार की मृत्यु प्राकृतिक कारण से होने पर उनके उत्तराधिकारी को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • 2,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता उत्तराधिकारी को देय होगी ।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना।
लाभ निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 2,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता।
लाभार्थी निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।

योजना के बारे में

  • निर्माण कामगार के कार्य में बहुत जोखिम होता है कभी कभी दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है।
  • निर्माण कामगार की मृत्यु होने के कारण उनके उत्तराधिकारी के पास आय का कोई जरिया नहीं होता जिसके कारण वह अपना जिन वयतीत नहीं कर पाए ।
  • इसी समस्या कोई सुलझाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
  • यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना को मृत्यु सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है।
  • निर्माण कामगार जिनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है उनके उत्तराधिकारी योजना के लिए पात्र है।
  • योजना का उदेश यह है की निर्माण कामगारों की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को अच्छा जीवन व्यतीति करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
  • लाभार्थी को 2,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • जो आवेदक हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत है वह योजना के लिए पात्र है।
  • योजना के आवेदन पत्र को मृत निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी द्वारा भरा जाएगा।
  • आवेदक को निर्माण कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल पर हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • निर्माण कामगार की मृत्यु प्राकृतिक कारण से होने पर उनके उत्तराधिकारी को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • 2,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता उत्तराधिकारी को देय होगी ।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होनी चाहिए।
  • मृत निर्माण कामगार हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • मर्त कामगार जिनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है ,उनके उत्तराधिकारी पात्र है।
  • आवेदक क़ानूनी उत्तराधिकारी होना चाहिए।
  • निर्माण कामगार की मृत्यु की दशा में आवेदन उत्तराधिकारी द्वारा किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है। :-
    • स्थाई प्रमाण पत्र/ हरियाणा में निवासी का प्रमाण।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • उत्तराधिकारी होने का प्रमाण।
    • मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • घोषणा पत्र।
    • वर्क स्लिप।
    • पंजीकरण संख्या/ निर्माण कामगार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल उपलब्ध है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना के आवेदन को भरने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
    • आधार कार्ड।
    • ईमेल आईडी।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना को योजनाओ की सूचि में से चुनना होगा।
  • योजना चुनने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भर के आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • आवेदक की जाँच संबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी को 2,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता उनके दिए गए बैंक खाते पर प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है ।
  • साथ ही लाभार्थी SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज के अपने आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है ।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
    चंडीगढ़ - 160 017.

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