हाइलाइट
- हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- निर्माण कामगार की मृत्यु प्राकृतिक कारण से होने पर उनके उत्तराधिकारी को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- 2,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता उत्तराधिकारी को देय होगी ।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना। |
लाभ | निर्माण कामगार की मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को 2,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता। |
लाभार्थी | निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र। |
योजना के बारे में
- निर्माण कामगार के कार्य में बहुत जोखिम होता है कभी कभी दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है।
- निर्माण कामगार की मृत्यु होने के कारण उनके उत्तराधिकारी के पास आय का कोई जरिया नहीं होता जिसके कारण वह अपना जिन वयतीत नहीं कर पाए ।
- इसी समस्या कोई सुलझाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना की शुरुवात की गई है।
- यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना को मृत्यु सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- निर्माण कामगार जिनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई है उनके उत्तराधिकारी योजना के लिए पात्र है।
- योजना का उदेश यह है की निर्माण कामगारों की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को अच्छा जीवन व्यतीति करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- लाभार्थी को 2,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- जो आवेदक हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत है वह योजना के लिए पात्र है।
- योजना के आवेदन पत्र को मृत निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी द्वारा भरा जाएगा।
- आवेदक को निर्माण कामगार का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल पर हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
योजना के लाभ
- हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- निर्माण कामगार की मृत्यु प्राकृतिक कारण से होने पर उनके उत्तराधिकारी को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- 2,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता उत्तराधिकारी को देय होगी ।
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होनी चाहिए।
- मृत निर्माण कामगार हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- मर्त कामगार जिनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है ,उनके उत्तराधिकारी पात्र है।
- आवेदक क़ानूनी उत्तराधिकारी होना चाहिए।
- निर्माण कामगार की मृत्यु की दशा में आवेदन उत्तराधिकारी द्वारा किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है। :-
- स्थाई प्रमाण पत्र/ हरियाणा में निवासी का प्रमाण।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- उत्तराधिकारी होने का प्रमाण।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- घोषणा पत्र।
- वर्क स्लिप।
- पंजीकरण संख्या/ निर्माण कामगार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल उपलब्ध है।
- हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना के आवेदन को भरने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- आधार कार्ड।
- ईमेल आईडी।
- राज्य का नाम।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना को योजनाओ की सूचि में से चुनना होगा।
- योजना चुनने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भर के आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- आवेदक की जाँच संबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद निर्माण कामगार के उत्तराधिकारी को 2,00,000/-रुपए की वित्तीय सहायता उनके दिए गए बैंक खाते पर प्रदान की जाएगी।
- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है ।
- साथ ही लाभार्थी SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज के अपने आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है ।
महत्वपूर्ण पत्र
- हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना घोषणा पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना वर्क स्लिप।
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना पंजीकरण।
- हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना लॉगिन।
- हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा श्रम विभाग पोर्टल।
- हरियाणा निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
पंचकुला - 134 112. - श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
चंडीगढ़ - 160 017.
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जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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