हाइलाइट
- हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी जिनकी आयु 60 वर्ष या उसे अधिक है उनको प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- निर्माण कामगार को पेंशन के रूप में 3,000/-रुपए प्रति माह देय होंगे।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना। |
लाभ | निर्माण कामगारों को 3,000/-रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। |
लाभार्थी | हरियाणा के निर्माण कामगार जिनकी आयु 60 वर्ष या उसे अधिक है। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- निर्माण कामगार अपनी रोजी रोटी कठिन परिश्रम करके कमाते है।
- तथा वृद्ध अवस्ता होने पर उनके पास कार्य करने की शमता नहीं रहती।
- निर्माण कामगर को वृद्ध अवस्था में आय का कोई स्रोत्र ना होने के कारण उन्हें जीवन व्यापन करने में बहुत
से कठिनाईओ का समना करना पढ़ता है। - इन्ही समस्याओ का समाधान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना का उदेश यह है की निर्माण कामगार को वृद्ध अवस्था में पेंशन के माध्यम से स्वस्थ जीवन जी सके।
- यह योजना श्रम विभग हरियाणा के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार श्रम बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- निर्माण कामगारों को सरकर द्वारा 3,000/-प्रति माह पेंशन प्रदान की जिएगी।
- केवल 60 या उसे अधिक आयु के निर्माण कामगार योजना के लिए पात्र है।
- जीवन तथा आयु प्रमाण पत्र आवेदन को जमा करना अनिवार्य है।
- आवेदक की निर्माण कामगार बोर्ड में काम से काम तीन वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
- जो आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ किसी भी सरकारी विभाग/ बोर्ड/ निगम/ संस्था की अंतर्गत ले रहे है,
वह योजना के लिए पात्र नहीं है। - पात्र आवेदक हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भर कर हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है।
योजना के लाभ
- हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी जिनकी आयु 60 वर्ष या उसे अधिक है उनको प्रति माह पेंशन दी जाएगी।
- निर्माण कामगार को पेंशन के रूप में 3,000/-रुपए प्रति माह देय होंगे।
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- निर्माण कामगार बोर्ड में आवेदक पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उसे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक की काम से काम तीन वर्ष की निर्माण कामगार बोर्ड में सदयस्ता होनी चाहिए।
- आवेदक किसी भी अन्य विभाग/ बोर्ड/ निगम के अंतर्गत किसी अन्य योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना के अंतर्गत निम्नलिख्ति दस्तावेज होने आवश्यक है। :-
- हरियाणा में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- निर्माण कामगार कार्ड/ पंजीकरण संख्या।
- आयु का प्रमाण।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- वर्क स्लिप।
- घोषणा पत्र।
आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से लाभ उठा सकते है।
- हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा के अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होगा :-
- आवेदक का नाम।
- ईमेल आईडी।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- राज्य का नाम।
- पंजीकरण करने के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड्स से लॉगिन करना होगा।
- पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- आवेदन का विवरण ठीक से भर कर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- आवेदन की जाँच संबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी को 3,000/-प्रति महा पेंशन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगे।
- आवेदक ट्रैक आवेदन के माध्यम से आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकते है जो अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- साथ ही लाभार्थी अपने पंजीकृत नंबर से 9954699899 पर SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिखी कर आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना पंजीकरण।
- हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना लॉगिन।
- हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा श्रम विभाग पोर्टल।
- हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :- 18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:- 0172-2560226.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :- saral.haryana@gov.in.
- श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017. - भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
पंचकुला - 134 112.
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
---|---|---|---|
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: निधि समर्थन
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: निधि समर्थन
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | प्रधानमंत्री आवास योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | युद्ध सम्मान योजना | केन्द्रीय सरकार | |
3 | निक्षय पोषण योजना | केन्द्रीय सरकार |
Subscribe to Our Scheme
×
Stay updated with the latest information about हरियाणा निर्माण कामगार पेंशन योजना
नई टिप्पणी जोड़ें