हाइलाइट
- हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना के अंतर्गत 1,01,000 रुपए वित्तीय राशि निम्लिखित प्रकार से लाभार्थी को प्रदान कि जाएगी :-
- लाभार्थी को पुत्री के विवाह की व्यवस्था के लिए 50,000 रुपए।
- लाभार्थी की पुत्री को कन्यादान के रूप में 51,000 रुपए ।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना । |
लाभ | निर्माण कामगार की पुत्री को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | हरियाणा के निर्माण कामगार की सुपुत्रिया । |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- निर्माण कामगार अपनी पुत्रियों का विवाह काम आय होने के कारण नहीं करा पाते।
- इसी समस्या को हल करने के लिए हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- यह योजना श्रम विभाग ,हरियाणा के भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना के अंतर्गत पुत्री के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को शादी के व्यवस्था हेतु वित्तीय सहायता तथा कन्यदान हेतु वित्तीय सहायता के लिए अगल आवेदन पत्र भरना होगा।
- लाभार्थी को योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता शादी की व्यवस्था के लिए।
- 51,000 रुपए के वित्तीय सहायता कन्यादान के रूप में।
- लाभार्थी को यह वित्तीय सहायता केवल तीन पुत्रियों के विवाह के लिए दी जाएगी।
- आवेदक जो निर्माण कामगार बोर्ड से पंजीकृत नहीं है वह योजना के पात्र नहीं है।
- लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकता है जो हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
योजना के लाभ
- हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना के अंतर्गत 1,01,000 रुपए वित्तीय राशि निम्लिखित प्रकार से लाभार्थी को प्रदान कि जाएगी :-
- लाभार्थी को पुत्री के विवाह की व्यवस्था के लिए 50,000 रुपए।
- लाभार्थी की पुत्री को कन्यादान के रूप में 51,000 रुपए ।
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक की निर्माण कामगार बोर्ड में न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक है :-
- निवास प्रमाण /स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- बच्चो का विवाह प्रमाण पत्र।
- निर्माण कामगार कार्ड/पंजीकरण संख्या ।
- बैंक खाते की जानकारी।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से उठा सकते है।
- हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- आधार नंबर।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
- राज्य का नाम।
- पंजीकरण के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए हुए यूजर नाम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद लाभार्थी को योजना की सूची में से निम्नलिखित में से एक योजना का चयन करना होगा:-
- बच्चो के विवाह पर वित्तीय सहायता।
- कन्यादान योजना।
- लाभार्थी को योजना के अंतर्गत लाभार्थी को विवाह व्यवस्था तथा कन्यादान दोनों के लिए दो अलग आवेदन भरना होगा।
- योजना का समस्त विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करना होगा ।
- अंत में आवेदन पत्र को जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित अधिकारिओ द्वारा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन अन्तोदय सरल पोर्टल पर दिए गए ट्रैक आवेदन के माध्यम से देख सकते है ।
- साथ ही लाभार्थी SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज के अपने आवेदन की स्थिति ऑफलाइन भी देख सकते है ।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना पंजीकरण।
- हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना लॉगिन।
- हरियाणा निर्माण कामगार कन्यादान योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा श्रम विभाग पोर्टल।
- बच्चों के विवाह पर वित्तीय सहायता दिशानिर्देश।
- हरियाणा कन्यादान योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,हरियाणा
बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II)
सेक्टर-4, पंचकुला - 134 112. - श्रम विभाग,हरियाणा
30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
चंडीगढ़ - 160 017.
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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