हरियाणा निर्माण कामगार साइकिल योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
हरियाणा CM
Scheme Open
हाइलाइट
  • हरियाणा निर्माण कामगार साइकिल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदन किए जायगे :-
    • लाभार्थी को हर पाँच साल में एक बार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थी को अधिकतम पाँच बार साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • 3,000/- रुपए की वित्तीय सहायता लाभार्थी को साइकिल खरीदने के लिए दी जाएगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम हरियाणा निर्माण कामगार साइकिल योजना।
लाभ निर्माण कामगारों को साइकिल खरीदने के लिए 3,000/- रुपए की वित्तीय सहायता।
लाभार्थी हरियाणा के निर्माण कामगार।
नोडल विभाग श्रम विभाग,हरियाणा।
आवेदन का तरीका हरियाणा निर्माण कामगार साइकिल योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा निर्माण कामगार साइकिल योजना की शुरुवात की गई है।
  • यह योजना हरियाणा श्रम विभाग के हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना का उदेश यह है की निर्माण कामगारों की सुविधा हेतु साइकिल खरीदने हेतु अनुदान प्रदान किया जाए।
  • 3000/-रुपए की वित्तीय सहायता निर्माण कामगारों को सरकार द्वारा साइकिल खरीदने के लिए प्रदान किए जाएगे।
  • लाभार्थी को पाँच साल में एक बार योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार साइकिल योजना का लाभ अधिकतम पाँच बार उठा सकते है।
  • आवेदक को निम्नलिखित जानकारी खरीदी गई साइकिल के बारे में जमा करनी अनिवार्य है :-
    • साइकिल की कीमत।
    • साइकिल को खरीदने का श्रोत्र।
    • साइकिल लेने की तिथि।
    • ट्रेड मार्क।
  • आवेदक की निर्माण कामगार बोर्ड में एक वर्ष की नियमित सदयस्ता होनी चाहिए अथवा जिस आवेदक की सदयस्ता एक वर्ष से कम है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
  • लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा निर्माण कामगार साइकिल योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र का लाभ उठा सकते है।

योजना के लाभ

  • हरियाणा निर्माण कामगार साइकिल योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदन किए जायगे :-
    • लाभार्थी को हर पाँच साल में एक बार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थी को अधिकतम पाँच बार साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • 3,000/- रुपए की वित्तीय सहायता लाभार्थी को साइकिल खरीदने के लिए दी जाएगी।

पात्रताएं

  • आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक की हरियाणा निर्माण कामगार बोर्ड में न्यूनतम एक वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
  • जो आवेदक योजना का लाभ पाँच बार ले चुके है वह योजना के लिए पात्र नहीं है।

आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा निर्माण कामगार साइकिल योजना का लाभ लेनी के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • हरियाणा में निवासी का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • बैंक खाते के जानकारी।
    • निर्माण कामगार कार्ड/पंजीकरण संख्या।
    • साइकिल की कीमत तथा खरीदने के श्रोत का प्रमाण।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • घोषणा पत्र।
    • वर्क स्लिप।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।

आवेदन प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार साइकिल योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है।
  • हरियाणा निर्माण कामगार साइकिल योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से भर सकते है।
  • योजना के आवेदन को भरने के लिए पहले आवेदक को पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • आधार कार्ड।
    • राज्य का नाम।
  • पंजीकरण के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए यूजर आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के बाद आवेदक को योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निर्माण कामगार साइकिल योजना का चयन करना होगा।
  • योजना के आवेदन को ठीक से भरने के बाद आवेदक को योजना से जुड़े सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे ।
  • आवेदन की जाँच सबंधित अधिकारिओ द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी को साइकिल खरीदने के लिए 3,000/- रुपए की वित्तीय सहायता उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अपने आवेदन की स्थिति हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के ट्रैक आवेदन माध्यम से ऑनलाइन देख सकते है।
  • साथ ही लाभार्थी 9954699899 पर अपने पंजीकृत नंबर से SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर आवेदन की स्तिथि ऑफलाइन देख सकते है।

महत्वपूर्ण पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पलाइन नंबर :- 0172-3968400.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
  • हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
  • हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
  • हरियाणा अन्तोदय सरल हेल्पडेस्क ईमेल :-saral.haryana@gov.in.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
    हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
    पंचकुला - 134 112.
  • श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग, सेक्टर 17,
    चंडीगढ़ - 160 017.

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