हाइलाइट
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत 1,50,000 रुपए से कर 3,00,000 रुपए तक वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी ।
- लाभार्थी को निम्नलिखित विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी :-
विकलांगता के प्रतिशत वित्तीय राशि 50 प्रतिशत तक। 1,50,000. 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक। 2,00,000. 76 प्रतिशत और उसे अधिक। 3,00,000.
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना। |
लाभ | निर्माण कामगारों को कार्य स्थल पर दुर्घटना होने पर सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। |
लाभार्थी | हरियाणा के निर्माण कामगार। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग,हरियाणा। |
आवेदन का तरीका | हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना की शुरुवात हरियाणा सरकार द्वारा की गई है।
- यह योजना श्रम विभाग,हरियाणा के भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है :-
- हरियाणा निशक्तता सहायता योजना।
- हरियाणा अपंगता सहायता योजना।
- योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य करते समय कार्य स्थल दुर्घटना होने पर विकलांगो को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- विकलांग निर्माण कामगारों को विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार निम्लिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:-
- 1,50,000 रुपए वित्तीय राशि 50 प्रतिशत विकलांग निर्माण कामगार को।
- 2,00,000 रुपए वित्तीय राशि 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक विकलांग निर्माण कामगार को।
- 3,00,000 रुपए 76 प्रतिशत या उसे अधिक विकलांग निर्माण कामगार को।
- आवेदक को विकलांग होने के एक वर्ष के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है तथा एक वर्ष से ज्यादा होने पर वह योजना के पत्र नहीं होंगे।
- आवेदन जो निर्माण कामगार बोर्ड से पंजीकृत नहीं है वह योजना के पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल के माध्यम से हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को भर सकते है।
योजना के लाभ
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत 1,50,000 रुपए से कर 3,00,000 रुपए तक वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी ।
- लाभार्थी को निम्नलिखित विकलांगता के प्रतिशत के अनुसार वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी :-
विकलांगता के प्रतिशत वित्तीय राशि 50 प्रतिशत तक। 1,50,000. 51 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक। 2,00,000. 76 प्रतिशत और उसे अधिक। 3,00,000.
पात्रताएं
- आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निमार्ण कामगार बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक कार्य स्थल में निर्माण कार्य करते समय दुर्घटना का शिकार हुआ हो।
आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजनाके अंतर्गत निम्लिखित दस्तावेज आवश्यक है :-
- स्थाई प्रमाण पत्र/आवेदक का निवासी प्रमाण।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते की जानकारी।
- पंजीकरण संख्या/निर्माण कामगार कार्ड।
- जाती प्रमाण पत्र।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- विकलांगता प्रमाण पत्र।
- वर्क स्लिप।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
आवेदन की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उठा सकते है जो हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना का आवेदन पत्र भरने से पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
- आवेदक का नाम।
- आधार कार्ड।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
- राज्य का नाम।
- पंजीकरण के बाद आवेदक को मोबाइल पर आए हुए यूजर नाम और पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद लाभार्थी को योजनाओ की सूचि में से हरियाणा निशक्तता सहायता योजना का चयन करना होगा।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना अन्तोदय पोर्टल पर हरियाणा निशक्तता सहायता योजना के नाम से उपस्थित है।
- योजना के समस्त विवरण भरकर आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
- अंत में आवेदन को जमा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित अधिकारिओ द्वारा आवेदन पत्र की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी को उनके दिए गए बैंक खाते पर वित्तीय राशि प्रदान की जाएगी।
- आवेदक अपने आवेदन की अन्तोदय पोर्टल पर ट्रैक आवेदन के माध्यम से ऑनलाइन देख सकता है।
- साथ ही लाभार्थी आवेदन की स्थिति ऑफलाइन माध्यम से SARAL<Space>Application ID एस एम् एस लिख कर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से 9954699899 भेज कर देख सकता है।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना पंजीकरण।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना लॉगिन।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- हरियाणा अन्तोदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा श्रम विभाग।
- हरियाणा निर्माण कामगार विकलांगता वित्तीय सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड टोल फ्री नंबर :-18001802129.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पलाइन नंबर:-0172-2560226.
- हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :-hbocwwb@gmail.com.
- हरियाणा श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0172-2701373.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड ,
हरियाणा बेज़ नंबर 29-30 (पॉकेट-II) सेक्टर-4,
पंचकुला - 134 112. - श्रम विभाग,हरियाणा 30 बेज़ बिल्डिंग,
सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160 017.
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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