हाइलाइट
- बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक महिला प्रसव होने के उपरान्त 90 दिनों की न्यूनतम मजदूरी की समतुल्य राशि दी जाएगी।
- निर्माण श्रमिक महिला को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु मजदूरी की समतुल्य राशि देय होगी।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- बिहार श्रम संसाधन विभाग सम्पर्क विवरण।
- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2525558.
- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- biharbhawan111@gmail.com.
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना। |
लाभ | निर्माण श्रमिक महिला को बच्चे के जन्म के उपरान्त न्यूनतम 90 दिनों की मजदूरी की समतुल्य राशि। |
लाभार्थी | राज्य की महिला निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम संसाधन विभाग, बिहार। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- गर्भवती होने के उपरान्त निर्माण श्रमिक महिला अधिक काम नहीं कर पाती।
- अधिक काम करने से उनकी तथा उनके बच्चे की जान को भी खतरा होता है।
- निर्माण श्रमिक महिलाओ का काम शरीरिक श्रम का होता है जिसके कारण वह गर्भवती होने के उपरांत नहीं कर पाती।
- काम नहीं करने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है।
- आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण कुछ महिलाओ को गर्भवती अवस्था में भी काम पर जाना पढ़ता है।
- इन्ही सारी कठिनाईओ का सामना निर्माण श्रमिक महिला को नहीं करना पढ़े बिहार सरकार ने बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना की शुरुवात की है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक महिलाओ को बच्चे के जन्म के उपरांत पौष्टिक आहार मिल पाए तथा वह स्वास्थ्य रह पाए।
- बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना बिहार के श्रम संसाधन विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला को बच्चे के जन्म के उपरान्त 90 दिनों की न्यूनतम मजदूरी की समतुल्य राशि देय होगी।
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक महिला को प्रथम दो प्रसव के लिए सहायता राशि दी जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक महिला को अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के राशि दी जाएगी।
- लाभार्थी को योजना के अंतर्गत दिए जाने वाली अनुदान राशि स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं अन्य विभागों के अतिरिक्त है।
- पंजीकृत महिला जो बोर्ड में न्यूनतम एक वर्ष से पंजीकृत है वह योजना के अंतर्गत पात्र है।
- पात्र लाभार्थी बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है :-
योजना के लाभ
- बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी निर्माण श्रमिक महिला प्रसव होने के उपरान्त 90 दिनों की न्यूनतम मजदूरी की समतुल्य राशि दी जाएगी।
- निर्माण श्रमिक महिला को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु मजदूरी की समतुल्य राशि देय होगी।
पात्रताएं
- आवेदक बिहार का मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक महिला पंजीकृत होनी चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक महिला की बिहार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में न्यूनतम 1 वर्ष की सदयस्ता होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- बिहार में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र (अगर संबंधित हो)
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- ईमेल आईडी।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- महिला निर्माण श्रमिक बच्चे होने पर बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकती है।
- बिहार के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल पर बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना का आवेदन पत्र उपलब्ध है।
- आवेदक को आवेदन करने के लिए पहले स्कीम एप्लीकेशन पर क्लिक कर अप्लाई फॉर स्कीम पर जाना होगा।
- आवेदक को अपनी पंजीकृत निर्माण श्रमिक आईडी को डालना होगा।
- आवेदन करने के लिए बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना को योजनाओ की सूचि में से चुना होगा।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को ठीक से भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी।
- जाँच के बाद अधिकारियो द्वारा चयनित लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना के आवेदन पत्र को आवेदन श्रम संसाधन विभाग के जिला श्रम कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद उसमे सभी दस्तावेजों को सलंग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों को जिला श्रम कार्यालय में जमा करना होगा।
- श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षा लाभार्थियों के चयन हेतु की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी महिला को लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- बिहार श्रम संसाधन विभाग पोर्टल।
- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- बिहार श्रम संसाधन विभाग सम्पर्क विवरण।
- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :- 0612-2525558.
- बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- biharbhawan111@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, बिहार
सी विंग, चौथी मंजिल, नियोजन भवन,
इनकम टैक्स गोलंबर के पास,
पटना -800001. - श्रम संसाधन विभाग, बिहार
नियोजन भवन, आयकर गोलंबर के पास,
जवाहर लाल नेहरू पथ,
पटना, बिहार-800001.
Scheme Forum
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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