हाइलाइट
- इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवार में किसी की भी मृत्यु होने पर बिहार सरकार के द्वारा उसके दाह संस्कार के लिए निम्लिखित अनुदान दिए जायगा :-
- 3,000/- रूपये अंत्येष्टि क्रिया के लिए।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- बिहार ई-सुविधा पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर :-18003456262
- बिहार ई-सुविधा पोर्टल का ई-मेल :- esuvidhadbt@gmail.com
- समाज कल्याण विभाग ,बिहार का ई-मेल निम्नलिखित है :-
- secysw-bih@nic.in
- swbihar@gmail.com
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना । |
आरंभ होने की वर्ष | 2007. |
लाभ | रु. 3000/- बिहार सरकार के द्वारा एकमुश्त राशि अंत्येष्टि क्रिया के लिए दिया जायगा। |
लाभार्थी | राज्य के बीपीएल परिवार। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग। |
आवेदन का तरीका | बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र। |
योजना के बारे में
- बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना यह 2007 में बिहार सरकार के द्वारा शरू की गयी है।
- इस योजना के तहत बीपीएल परिवार में किसी की भी मृत्यु होने पर सरकार के द्वारा उनके दाह सस्कार के लिए अनुदान दिया जाता है।
- 'समाज कल्याण विभाग' इस योजना का नोडल विभाग है।
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले परिवार को मिलेगा।
- राज्य में बहुत से लोग अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते है।
- ऐसी स्थिति में यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाये तो उनके दाह संस्कार के लिए उन्हें दुसरो से कर्ज लेना पड़ जाता है।
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के द्वारा सरकार उनकी इस परेशानी को हल करने के लिए उन्हें 3000 /- रूपये का अनुदान दिया जाता है।
- इसके तहत वह दाह संस्कार की विधि को अच्छे से कर सकते है।
- इस योजना के तहत मृतक की कोई आयु सीमा नहीं है वह किसी भी उम्र का हो उसे राज्य सरकार के द्वारा अनुदान की राशि दि जायगी ।
- लाभार्थी इस योजना में बिहार ई -सुविधा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
योजना के लाभ
- इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवार में किसी की भी मृत्यु होने पर बिहार सरकार के द्वारा उसके दाह संस्कार के लिए निम्लिखित अनुदान दिए जायगा :-
- 3,000/- रूपये अंत्येष्टि क्रिया के लिए।
पात्रताएं
- बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए निम्नलिखित लोग पात्र होंगे :-
- आवेदक राज्य का निवासी होना चाहिएऔर 10 वर्षो से बिहार राज्य में रह रहा हो।
- इस योजना के तहत मृतक की कोई आयु सीमा निश्चित नहीं की गयी है।
- कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार (गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले परिवार) को मिलेगा।
आवश्यक दस्तावेज
- बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होने अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- बैंक खाते की जानकारी।
- बीपीएल राशन कार्ड।
- बोटर कार्ड।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- लाभार्थी बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
- बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार ई-सुविधा पोर्टल में उपलब्ध है।
- लाभार्थी को सबसे पहले अपना पंजीकरण करना होगा।
- फॉर्म को ध्यान से भरे और उसके साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे जो इस प्रकार है :-
- निवासी प्रमाण पत्र।
- बीपीएल राशन कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार कार्ड।
- आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एकबार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
- बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना समाजिक सुरक्षा निदेशालय के अधिकारीयों के द्वारा इस आवेदन पत्र को सत्यापित किया जायगा।
- सत्यापित होने के बाद रु. 3000/- अनुदान की राशि लाभार्थी के खाते में भेज दिए जायगे।
महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का पंजीकरण।
- बिहार ई-सुविधा पोर्टल।
- बिहार समाज कल्याण विभाग।
संपर्क करने का विवरण
- बिहार ई-सुविधा पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर :-18003456262
- बिहार ई-सुविधा पोर्टल का ई-मेल :- esuvidhadbt@gmail.com
- समाज कल्याण विभाग ,बिहार का ई-मेल निम्नलिखित है :-
- secysw-bih@nic.in
- swbihar@gmail.com
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