बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना

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बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना लोगो
हाइलाइट
  • इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवार में किसी की भी मृत्यु होने पर बिहार सरकार के द्वारा उसके दाह संस्कार के लिए निम्लिखित अनुदान दिए जायगा :-
    • 3,000/- रूपये अंत्येष्टि क्रिया के लिए।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • बिहार ई-सुविधा पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर :-18003456262
  • बिहार ई-सुविधा पोर्टल का ई-मेल :- esuvidhadbt@gmail.com
  • समाज कल्याण विभाग ,बिहार का ई-मेल निम्नलिखित है :- 
    • secysw-bih@nic.in 
    •  swbihar@gmail.com
योजना का अवलोकन
योजना का नाम बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना ।
आरंभ होने की वर्ष 2007.
लाभ रु. 3000/- बिहार सरकार के द्वारा एकमुश्त राशि अंत्येष्टि क्रिया के लिए दिया जायगा।
लाभार्थी राज्य के बीपीएल परिवार।
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग।
आवेदन का तरीका बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।

योजना के बारे में

  • बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना यह 2007 में बिहार सरकार के द्वारा शरू की गयी है।
  • इस योजना के तहत बीपीएल परिवार में किसी की भी मृत्यु होने पर सरकार के द्वारा उनके दाह सस्कार के लिए अनुदान दिया जाता है।
  • 'समाज कल्याण विभाग' इस योजना का नोडल विभाग है।
  • कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ केवल गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले परिवार को मिलेगा।
  • राज्य में बहुत से लोग अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते है।
  • ऐसी स्थिति में यदि घर में किसी की मृत्यु हो जाये तो उनके दाह संस्कार के लिए उन्हें दुसरो से कर्ज लेना पड़ जाता है।
  • कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के द्वारा सरकार उनकी इस परेशानी को हल करने के लिए उन्हें 3000 /- रूपये का अनुदान दिया जाता है।
  • इसके तहत वह दाह संस्कार की विधि को अच्छे से कर सकते है।
  • इस योजना के तहत मृतक की कोई आयु सीमा नहीं है वह किसी भी उम्र का हो उसे राज्य सरकार के द्वारा अनुदान की राशि दि जायगी ।
  • लाभार्थी इस योजना में बिहार ई -सुविधा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

योजना के लाभ

  • इस योजना के तहत राज्य के बीपीएल परिवार में किसी की भी मृत्यु होने पर बिहार सरकार के द्वारा उसके दाह संस्कार के लिए निम्लिखित अनुदान दिए जायगा :-
    • 3,000/- रूपये अंत्येष्टि क्रिया के लिए।

पात्रताएं

  • बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए निम्नलिखित लोग पात्र होंगे :-
    • आवेदक राज्य का निवासी होना चाहिएऔर 10 वर्षो से बिहार राज्य में रह रहा हो।
    • इस योजना के तहत मृतक की कोई आयु सीमा निश्चित नहीं की गयी है।
    • कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार (गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले परिवार) को मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होने अनिवार्य है :-
    • आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • बीपीएल राशन कार्ड।
    • बोटर कार्ड।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • लाभार्थी बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार ई-सुविधा पोर्टल में उपलब्ध है।
  • लाभार्थी को सबसे पहले अपना पंजीकरण करना होगा।
  • फॉर्म को ध्यान से भरे और उसके साथ निम्नलिखित जरुरी दस्तावेजों को अपलोड करे जो इस प्रकार है :-
    • निवासी प्रमाण पत्र।
    • बीपीएल राशन कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आधार कार्ड।
  • आवेदन पत्र और सारे दस्तावेजों को एकबार फिर से जाँच ले और समिट बटन पर क्लिक करे।
  • बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना समाजिक सुरक्षा निदेशालय के अधिकारीयों के द्वारा इस आवेदन पत्र को सत्यापित किया जायगा।
  • सत्यापित होने के बाद रु. 3000/- अनुदान की राशि लाभार्थी के खाते में भेज दिए जायगे।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • बिहार ई-सुविधा पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर :-18003456262
  • बिहार ई-सुविधा पोर्टल का ई-मेल :- esuvidhadbt@gmail.com
  • समाज कल्याण विभाग ,बिहार का ई-मेल निम्नलिखित है :- 
    • secysw-bih@nic.in 
    •  swbihar@gmail.com
योजना का प्रकार सरकार

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