Uttarakhand Deen Dayal Upadhyay Greh Awas Vikas Yojana

Submitted by Rishabh on Thu, 02/05/2024 - 13:14
Uttarakhand CM
Scheme Open
Highlights
  • दीन दयाल गृह आवास योजना के माध्यम से स्थानीय लोगो को रोज़गार उपलब्ध होगा और उनकी आर्थिक स्तिथि में सुधार आएगा।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बैंक के माध्यम से ऋृण प्रदान किया जाएगा तथा सरकार द्वारा सब्सिडी का अनुदान होगा। 
  • राज्य सरकार द्वारा पहले 5 वर्ष तक ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जायेगी। 
  • यह योजना केवल उत्तराखण्ड के स्थाई निवासियों के लिए बनाई गयी हैं। 
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड दीन दयाल गृह आवास योजना।
में प्रारंभ वर्ष 2018
फ़ायदे होम स्टे की स्थापना जे लिए ऋृण एवं सब्सिडी का अनुदान।
लाभार्थिं उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी।
नोडल मंत्रालय उत्तराखण्ड पर्यटन विभाग।
आवेदन का तरीका ऑनलाइन।

योजना के बारे में

  • दीन दयाल गृह आवास योजना की शुरुवात 2018 में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गयी थी।
  • योजना का उद्देश्य पर्यटकों को हमारी संस्कृति और परंपरा का अनुभव कराना है।
  • इस योजना के माध्यम से स्थानीय लोगो को रोज़गार उपलब्ध होगा और उनकी आर्थिक स्तिथि में सुधार आएगा।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बैंक के माध्यम से ऋृण प्रदान किया जाएगा तथा सरकार द्वारा सब्सिडी का अनुदान होगा।
  • राज्य सरकार द्वारा पहले 5 वर्ष तक ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जायेगी।
  • इसके अतिरिक्त होम स्टे से प्राप्त आय पर प्रथम 3 वर्षों तक SGST की धनराशि की भरपाई विभाग द्वारा की जाएगी।
  • यह योजना केवल उत्तराखण्ड के स्थाई निवासियों के लिए बनाई गयी हैं।
  • दीन दयाल गृह आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

  • योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को बैंक के माध्यम से ऋृण प्रदान किया जाएगा तथा सरकार द्वारा सब्सिडी का अनुदान होगा।
  • निम्नलिखित कैपिटल सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
    क्षेत्र
    सब्सिडी
    अधिकतम सीमा
    मैदानी क्षेत्रों में परयोजना लागत का 25 प्रतिशत 7.5 लाख
    पहाड़ी क्षेत्रों में परयोजना लागत का 33 प्रतिशत 10 लाख
  • राज्य सरकार द्वारा पहले 5 वर्ष तक ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जायेगी।
    क्षेत्र
    सब्सिडी
    अधिकतम सीमा
    मैदानी क्षेत्रों में ब्याज का 50 प्रतिशत 1 लाख
    पहाड़ी क्षेत्रों में ब्याज का 50 प्रतिशत 1.5 लाख
  • होम स्टे से प्राप्त आय पर प्रथम तीन वर्षों तक SGST की धनराशि की भरपाई विभाग द्वारा की जाएगी।
  • पुराने भवनों में उच्चीकरण, साज-सज्जा, अनुरक्षण एवं शौचालयों के निर्माण पर 2 लाख तक की सीमा तक ऋृण प्रदान किया जाएगा।

पात्रता

  • आवेदक राज्य का मूल निवासो होना चाहिए।
  • आवेदक किसी भी बैंक या संस्था का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना के तहत केवल भवन स्वामी पात्र हैं।
  • इस योजना के अंतर्गत आवेदक का परिवार सहित भवन में निवास करना अनिवार्य हैं।
  • आवेदक जिस मकान के लिए आवेदन कर रहा है वह नगर निगम की सीमा से बाहर होना चाहिए।
  • भवन का होम स्टे योजना के तहत पंजीकरण करना अनिवार्य हैं।
  • भवन में पर्यटकों के लिए 1 से 6 कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाती प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • चरित्र प्रमाण
  • रोजगार कार्यालय पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय / ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र
  • भूमि सम्भन्धी अभिलेख यथा - खतौनी / रजिस्ट्री / खसरा आदि
  • स्व शपथपत्र
  • योजना का प्रकार
  • योजना का आंगणन
  • योजना का नक्शा'
  • 143 कन्वर्शन का परमारन पत्र
  • होम स्टे की फोटो बाहरी और आन्तरिक
  • उघमी की दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो
  • बैंक सहमति
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र की छायाप्रतियों

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • दीन दयाल गृह आवास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन होगा।
  • आवेदक को दीन दयाल गृह आवास योजना पोर्टल पर जाना होगा।
  • अब 'पंजीकरण करें' पर क्लिक करें।
  • दिए गए निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें।
  • अब आवेदन पर क्लिक करें।
  • अब अपने मोबाइल नंबर को सत्यापित करें।
  • प्रस्तुत आवेदन पत्र में अपनी जानकारी भरें।
  • जानकारी भरने के बाद जरूरी दस्तावेज़ों को पोर्टल पर अपलोड करें और सबमिट पर क्लिक करें।
  • आवेदन सत्यापित किया जाएगा और आवेदक को लाभ के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
  • पारम्परिक / पहाड़ी शैली में निर्मित / विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
  • सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, चयनित आवेदन बैंक को अग्रेषित किया जाएगा।
  • बैंक की पात्रता मानदंड के आधार पर बैंक ऋण प्रदान करेगा।

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

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