Highlights
- उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को पुत्री के विवाह हेतु 50,000/-रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी।
- लाभार्थी की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशि देय होगी।
Website
Customer Care
- उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना टोलफ्री नंबर :-
- 18001804094.
- 18001804236.
- 06395221188.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 05946-297051.
- 05946-282813.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
|
|
---|---|
योजना का नाम | उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना। |
लाभ | पुत्री के विवाह हेतु 50,000/-रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य की अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा विधवा महिलाओ की पुत्रिया। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण व्यक्ति अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं करा पाते।
- पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला के आय का कोई स्रोत नहीं होने के कारण उन्हें बहुत कठिनाईओ का समना करना पड़ता है तथा वह अपनी पुत्रियों का विवाह करने में अशक्षम होती है।
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इन्ही समस्याओ के हल हेतु उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना की शुरुवात की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की अनुसूचति जाती/ जनजाति के व्यक्ति तथा विधवा महिला अपनी पुत्रियों का विवाह बिना किसी कठिनाईओ के करा पाए।
- उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना को उत्तराखण्ड शादी अनुदान योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना उत्तराखण्ड के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को पुत्री का विवाह करवाने के लिए 50,000/-रुपए की राशि सहायता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी को अधिकतम दो पुत्री के विवाह हेतु योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत विवाह के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम है तथा युवती की आयु 18 वर्ष से कम है तो वह योजना के लिए पात्र नहीं है।
- आवेदक को जिस वर्ष शादी हुई हो उसी वर्ष में 1 मार्च से 28 फरवरी के बिच में आवेदन करना अनिवार्य है।
- विवाह जनवरी/ फरवरी में होने पर वह शादी से पूर्व आवेदन कर शादी के प्रमाण पत्र को विवाह होने के बाद पोर्टल पर अपलोड कर सकते है।
- आवेदक की आय सभी स्रोतों से 4,000/-रुपए प्रति माह यानि 48,000/-रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए या वह बीपीएल परिवार से होना चाहिए। ।
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को पुत्री के विवाह हेतु 50,000/-रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी।
- लाभार्थी की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता राशि देय होगी।
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 48,000/-रुपए प्रति वर्ष हो या वह बीपीएल परिवार से हो।
- आवेदक जो निम्नलिखित पात्रता में से किसी एक को पूर्ण करते है वह पात्र है:-
- अनुसूचित जाति से हो।
- अनुसूचित जनजाति से हो।
- महिला जो विधवा पेंशन प्राप्त कर रही है।
- शादी के समय युवक/ युवती की निम्नलिखित आयु होनी चाहिए :-
लिंग आयु युवक (दूल्हा) 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में हो युवती (दुल्हन) 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में हो - आवेदक की केवल दो ही पुत्रिया पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- बैंक खाते की जानकारी।
- वर/ वधु का आयु प्रमाण पत्र।
- विधवा पेंशन प्राप्त होने का प्रमाण पत्र(अगर संबंधित हो)।
- शादी का प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/ जनजाति व्यक्ति के लिए )
- आय प्रमाण पत्र।
- बीपीएल कार्ड/ अन्तोदय कार्ड (अगर संबंधित हो)।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
- उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना के आवेदन पत्र को निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते है :-
- आवेदक को पहले नया ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा।
- आवेदन करने के लिए योजनाओ की सूचि में से उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना के आवेदन पत्र को चुनना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- संबंधित अधिकारियो द्वारा आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच की जाएगी।
- जाँच के बाद दिए गए बैंक खाते में चयनित लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के भी प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना के आवेदन पत्र को समाज कल्याण विभाग के कार्यालय से निशुल्क प्राप्त कर सकते है।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उसे ठीक से भरना होगा।
- आवेदक पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को समलित करना होगा।
- आवेदक को उससे कार्यालय में आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की समीक्षा संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में अनुदान राशि की सहायता प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
- उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना आवेदन पत्र।
- उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना आवेदन पत्र।
- उत्तराखण्ड निराश्रित विधवा की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना आवेदन पत्र।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल।
- उत्तराखण्ड अपणि सरकार पोर्टल।
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना टोलफ्री नंबर :-
- 18001804094.
- 18001804236.
- 06395221188.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 05946-297051.
- 05946-282813.
- उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
- समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
मानपुर पुरब, रामपुर रोड हल्द्वानी,
नियर दैनिक जागरण/अमर उजाला प्रैस हल्द्वानी,
जनपद-नैनीताल उत्तराखण्ड।
Scheme Forum
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
---|---|---|---|
Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
---|---|---|---|
1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
Subscribe to Our Scheme
×
Stay updated with the latest information about उत्तराखण्ड शादी हेतु अनुदान योजना
Add new comment