Highlights
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- 60% या उससे अधिक अंक लाने पर बालिकाओ को 10,000/-रुपए से 15,000/-तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- बालिकाओ के 70% या उससे अधिक अंक लाने पर 15,000/-रुपए से 20,000/-रुपए तक अनुदान राशि देय होगी।
- 80% या उससे अधिक अंक लाने वाली बालिकाओ को 20,000/-रुपए से 25,000/-रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
Customer Care
- उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0135-2780122.
- 0135-2788723.
- उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:-
- ukdirectorminority@gmail.com.
- alpsankhyak1@gmail.com.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना। |
लाभ | 10,000/-रुपए से 25,000/-रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य की अल्पसंख्यक वर्ग की मेधावी बालिकाए। |
नोडल विभाग | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- आने वाले समय में हर व्यक्ति का शिक्षित होना आवश्यक है।
- आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति अपने बालिकाओ को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते।
- सरकार शिक्षा की ओर लड़कियों की भागीदारी को बड़ाने के लिए नयी नयी योजनाओ की शुरुवात करती रहती है।
- इन्ही समस्याओ को ध्यान में रखते हुए उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना उत्तराखण्ड के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- योजना का उदेश्य यह है की अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओ को शिक्षा लेने की ओर प्रेरित कर पाए तथा उनका विकास हो पाए।
- योजना के अंतर्गत 60% या उससे अधिक अंक लाने वाली अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओ को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत हाईस्कूल/ मुंशी/ मौलवी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर निम्नलिखित अंक के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी :-
- 60% या उससे अधिक अंक लाने पर 10,000/-रुपए।
- 70% या उससे अधिक अंक लाने पर 15,000/-रुपए।
- 80% या उससे अधिक अंक लाने पर 20,000/-रुपए।
- बालिकाए जिन्होंने इंटरमीडिएट/ आमिल की परीक्षा 60% या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण की है उन्हें निम्नलिखित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी:-
- 15,000/-रुपए 60% या उससे अधिक अंक लाने पर।
- 20,000/-रुपए 70% या उससे अधिक अंक लाने पर।
- 25,000/-रुपए 80% या उससे अधिक अंक लाने पर।
- उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा मदरसा बोर्ड की निम्नलिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्राए योजना के अंतर्गत पात्र होगी :-
- हाईस्कूल परीक्षा।
- समकक्ष मंशी।
- समकक्ष मौलवी।
- इंटरमीडिएट।
- समकक्ष आलिम परीक्षा।
- योजना के अंतर्गत एक परिवार की केवल दो पुत्रिया ही पात्र होगी।
- ग्रामिक क्षेत्र की बालिका जिनके परिवार की आय 81,000/-रुपए से अधिक है तथा शहरी क्षेत्र की बालिकाए जिनके परिवार की आय 1,03,000/-रुपए से अधिक है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- छात्राए जो विवाहित है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- योजना के अंतर्गत बालिकाए जिनकी आयु 20 वर्ष से अधिक है वह योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है।
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है :-
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
अंक हाईस्कूल/मुंशी/मौलवी इंटरमीडिएट/आलिम 60% या उससे अधिक अंक पर 10,000/-रुपए 15,000/-रुपए 70% या उससे अधिक अंक पर 15,000/-रुपए 20,000/-रुपए 80% या उससे अधिक अंक पर 20,000/-रुपए 25,000/-रुपए
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक जिन्होंने निम्नलिखित संस्थागत परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किया है वह पात्र है :-
- हाईस्कूल परीक्षा।
- समकक्ष मुंशी परीक्षा।
- समकक्ष मौलवी परीक्षा।
- इंटरमीडिएट परीक्षा।
- समकक्ष अलीम परीक्षा।
- आवेदक ने निम्नलिखित बोर्ड से परीक्षा पास की होनी चाहिए :-
- उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड।
- मदरसा बोर्ड।
- आवेदक के माता/ पिता की वार्षिक आय निम्नलिखित होनी चाहिए :-
क्षेत्र आय ग्रामिक क्षेत्र 81,000/-रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र 1,03,000/-रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। - आवेदक बालिका अविवाहित होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आयु प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र।
- ईमेल आईडी।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र उमंग पोर्टल पर उपलब्ध है।
- आवेदक को आवेदन करने के लिए पहले मोबाइल नंबर तथा ओटीपी के माध्यम से पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण के बाद पोर्टल पर उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक विभाग को चुनना होगा।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- परीक्षा विवरण।
- व्यक्तिगत विवरण।
- पता विवरण।
- बैंक खाते की जानकारी।
- घोषणा।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को प्रोत्साहन उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके भी प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना आवेदन पत्र को निम्नलिखित कार्यालय से प्राप्त कर सकते है :-
- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय।
- आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद उस में पूछी गई जानकरियों को ठीक से भरना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- शैक्षणिक विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों को संग्नल करना होगा।
- आवेदन पत्र समेत सभी दस्तवेजो को निम्नलिखित कार्यालय में जमा करना होगा :-
- विकास खण्ड कार्यालय।
- जिला कार्यालय।
- आवेदक ने जिस वर्ष हाईस्कूल/ इंटरमीडिएट/ समकक्ष परीक्षा पास की है उसी वर्ष आवेदन करना होगा।
- आवेदन पत्रों की जाँच हेतु जिला स्तर समिति का गठन किया जाएगा।
- समिति द्वारा जाँच के बाद चयनित लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी बालिका को उनके दिए गए बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना पंजीकरण।
- उमंग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 0135-2780122.
- 0135-2788723.
- उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हेल्पडेस्क ईमेल:-
- ukdirectorminority@gmail.com.
- alpsankhyak1@gmail.com.
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम
अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत
सिंह कॉलोनी, अधोईवाला देहरादून.
Caste | Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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