Highlights
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थी को निम्न लाभ प्रदान किये जाएंगे : -
- योजना के तहत आवेदक स्वयं का व्यवसाय व लघु उद्योग खोलने में वित्तीय सहायता।
- सरकार द्वारा जिले के वर्ग अनुसार परियोजना की लागत का 15 से 25 प्रतिशत तक अनुदान।
- योजना के द्वारा शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करना।
- शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे पलायन में रोकथाम।
Website
Customer Care
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन: 7618544555
- उत्तराखंड उद्योग निदेशालय हेल्पडेस्क: mpr@doiuk.org
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना |
आरंभ वर्ष | 2015 |
लाभ | स्वयं के उद्योग व व्यवसाय हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। |
लाभार्थी | राज्य के सभी स्थानीय निवासी। |
नोडल विभाग | उद्योग विभाग उत्तराखण्ड। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते है। |
योजना के बारे मे
- शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी केंद्र तथा प्रत्येक राज्य सरकार के लिए एक गंभीर विषय बन हुआ है।
- इसको नियन्त्रिति करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाओ को आयोजन किया गया है।
- फिर चाहे वह केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो या फिर विभिन्न राज्य द्वारा चलाई जा रही स्वरोजगार योजनाए।
- इन स्वरोजगार योजनाओ को विशेष बल मिला कोरोना काल में अन्य राज्यों से अपने घर लौटे लोगो द्वारा।
- इन स्वरोजगार योजना के द्वारा राज्य तथा केंद्र सरकार समाज के हर वर्ग के लोगो को अपना व्यवसाय व लघु उद्योग खोलने में वित्तीय सहायता के साथ अनुदान भी प्रदान करती है।
- स्वरोजगार योजनाओ का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार का सृजन करना व लोगो में रोजगार के प्रति जागरूक और प्रेरित करना है।
- इसको मद्देनजर रखते हुए, उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2015 में प्रदेश वासियों के लिए "मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना" की शुरुआत की।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न हो रही रोजगार की समस्या को दूर करना।
- लोगो को उनके घर के पास रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना।
- इसके साथ ही गांव व शहरी क्षेत्र में हो रही पलायन की समस्या को रोकना।
- दस्तकारों की मजदूरी में वृद्धि के साथ शहर तथा क्षेत्र की विकास दर को बढ़ाना है।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत आवेदक नए व्यवसाय व सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना कर सकता है।
- इन उद्यमों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा आवेदकों को वित्तीय सहायता के साथ मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दी जाएगी।
- योजना के अंतर्गत निर्माण क्षेत्र की परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख व व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख होगी।
- सरकार द्वारा मार्जिन मनी का अनुदान प्रत्येक जिले को एमएसएमई नीति 2015 के अनुसार उसके निर्धारति वर्ग के अनुरूप दिया जाएगा।
- श्रेणी ए में आने वाले क्षेत्रों को 25 प्रतिशत, श्रेणी बी में 20 प्रतिशत और श्रेणी सी में आने वाले सभी क्षेत्रों को उनकी परियोजना के कुल लागत का 15 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
- योजना के अंतर्गत आवेदकों को अपने योगदान के रूप में मार्जिन मनी बैंक में जमा करनी होगी, जो की सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए परियोजना लागत का 10 प्रतिशत, वही अन्य श्रेणी के व्यक्ति के लिए 5 प्रतिशत होगी।
- व्यवसाय के दो वर्षो तक सफलतापूर्वक संचालन पश्चात यह मार्जिन मनी अनुदान के रूप में समायोजित हो जाएगी।
- योजना को सुगम्य रूप से सुचारु करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 40 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थी को निम्न लाभ प्रदान किये जाएंगे : -
- योजना के तहत आवेदक स्वयं का व्यवसाय व लघु उद्योग खोलने में वित्तीय सहायता।
- सरकार द्वारा जिले के वर्ग अनुसार परियोजना की लागत का 15 से 25 प्रतिशत तक अनुदान।
- योजना के द्वारा शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करना।
- शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे पलायन में रोकथाम।
पात्रता
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के आवेदन हेतु, आवेदक को निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करना होगा: -
- आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी हो।
- आवेदन के समय आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
- शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है लेकिन वह व्यक्ति कम से कम 5वी पास हो।
- योजना के अंतर्गत, वित्तीय सुविधा केवल उद्योग सेवा एवं व्यवसाय सम्बंधित क्षेत्र को ही मिलेगी।
- किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / वित्तीय संस्था / सहकारी बैंक इत्यादि द्वारा आवेदक दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा पिछले 5 सालो में केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी भी स्वरोजगार योजना का लाभ न लिया हो।
- यदि किसी व्यक्ति द्वारा 5 वर्ष पूर्व में केंद्र अथवा राज्य सरकार से स्वरोजगार योजना का लाभ लिया गया है और वह आवेदक दिवालिया नहीं है, तो वह अपने रोजगार के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करे सकता है।
- योजना का लाभ आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई भी एक सदस्य एक बार ही प्राप्त कर सकेगा।
- पात्रता पूर्ण किये जाने सम्बंधित आवेदक को एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के आवेदन के लिए आश्यक दस्तावेजों की सूची कुछ इस प्रकार से है: -
- मूल निवासी प्रमाण पत्र। आधार कार्ड।
- बैंक सम्बंधित दस्तावेज।
- राशन कार्ड।
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
- शपथ पत्र।
- शिक्षा के प्रमाण पत्र।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- दिव्यांग प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आवेदन की प्रक्रिया
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते है, जिसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है: -
- सबसे पहले उत्तराखंड स्वरोजगार योजनाएँ की वेबसाइट पर जाए।
- मुख्य पेज पर, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिंक का चयन करे।
- चयन उपरांत योजना सम्बंधित कुछ जानकारी प्रस्तुत होगी।
- पंजीकरण के लिंक का चुनाव करके अपना विवरण दर्ज करे।
- पंजीकरण के पश्चात आवेदक को लॉगिन विवरण उनके मोबाइल नंबर और ईमेल पर प्रेषित होगा।
- लॉगिन विवरण की मदद से आवेदक योजना के आवेदन के लिए लॉगिन करे।
- लॉगिन करने पर आवेदक को अपने अन्य विवरण दर्ज करने होंगे।
- विवरण के पश्चात आवेदक को योजना सम्बंधित जरूरी दस्तावेज निर्धारित स्थान पर अपलोड करे।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखंड स्वरोजगार योजनाएँ की वेबसाइट
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का पंजीकरण।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लॉगिन।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शपथ पत्र।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना वित्तीय सहायता का विवरण।
सम्पर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेल्पलाइन: 7618544555
- उत्तराखंड उद्योग निदेशालय हेल्पडेस्क: mpr@doiuk.org
- उद्योग निदेशालय
औद्योगिक क्षेत्र, पटेल नगर,
देहरादून, उत्तराखंड
Scheme Forum
Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Business
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Uttarakhand Veer Chandra Garhwali Paryatan Swarozgar Yojana | Uttarakhand | |
2 | Uttarakhand Deen Dayal Upadhyay Greh Awas Vikas Yojana | Uttarakhand | |
3 | Uttarakhand Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana | Uttarakhand |
Matching schemes for sector: Business
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Credit Guarantee Scheme for Startups | CENTRAL GOVT | |
2 | Prime Minister's Employment Generation Programme | CENTRAL GOVT |
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