Highlights
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को कक्षा के अनुसार निम्नलिखित सहायता राशि दी जाएगी :-
कक्षा सहायता राशि कक्षा 1 से 5वी तक 1,800/-रुपए प्रति वर्ष कक्षा 6 से 10वी तक 2,400/-रुपए प्रति वर्ष कक्षा 11वी से12वी तक 3,000/-रुपए प्रति वर्ष स्नातक/ परास्नातक या समकक्ष डिग्री 10,000/ रुपए प्रति वर्ष - व्यवसायिक कोर्स करने वाले लाभार्थियों को आर्थिक सहायता राजकीय संस्थानों/ कॉलेज की फीस के अनुसार देय होगी।
- लाभार्थी को कक्षा के अनुसार निम्नलिखित सहायता राशि दी जाएगी :-
Website
Customer Care
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- ukbocw@gmail.com.
Information Brochure
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना। |
लाभ | शिक्षा हेतु 1,800/-रुपए से 10,000/-रुपए प्रति वर्ष तक आर्थिक सहायता दी जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, उत्तराखण्ड। |
आवेदन का तरीका | उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना के बारे में
- आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण निर्माण श्रमिक अपने बच्चो शिक्षा देने में कभी कभी असमर्थ हो जाता है।
- शिक्षा नहीं मिलने के कारण उनके बच्चो को जीवन निवाह करने के लिए उन्ही की तरह निर्माण श्रमिक का कार्य करना पढ़ता है।
- इन्ही समस्याओ के समाधान हेतु उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
- योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिकों के बच्चो की शिक्षा की ओर भागीदारी बढ़ पाए तथा उनके और उनके परिवार का विकास हो पाए।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना को कामगार के बच्चो के लिए शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है।
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना संचालित की जा रही है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी निर्माण श्रमिको के बच्चो को शिक्षा हेतु निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
- कक्षा 1 से कक्षा 5वी तक के छात्र को 1,800/-रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- कक्षा 6 से कक्षा 10 वी तक के छात्रों को 2,400/-रुपए प्रति वर्ष देय होंगे ।
- 3,000/-रुपए प्रति वर्ष कक्षा 11 से कक्षा 12 तक के छात्र को दिए जाएगे।
- स्नातक/परास्नातक या समकक्ष डिग्री कर रहे है उन्हें 10,000/-प्रति वर्ष सहायता प्रदान की जाएगी।
- छात्र जो व्यवसायिक कोर्स जैसे आईआईटी, पॉलिटेक्निक तथा उच्च शिक्षा कोर्स कर रहे है उन्हें राजकीय संस्थाओ/ कॉलेज के अनुसार फीस देय होगी।
- आवेदक जिन्होंने कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक की कक्षा में प्रवेश लिया है उन्हें उसी वर्ष में नवम्बर से अगले शिक्षा सत्र में जून तक आवेदन करना होगा।
- कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को शैक्षणिक प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- पंजीकृत निर्माण श्रमिक के केवल दो बच्चे ही उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक को निर्माण श्रमिक कार्ड को जमा करना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना का लाभ श्रम सुविधा केंद्र/ सीएससी सेंटर के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
योजना के लाभ
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी को कक्षा के अनुसार निम्नलिखित सहायता राशि दी जाएगी :-
कक्षा सहायता राशि कक्षा 1 से 5वी तक 1,800/-रुपए प्रति वर्ष कक्षा 6 से 10वी तक 2,400/-रुपए प्रति वर्ष कक्षा 11वी से12वी तक 3,000/-रुपए प्रति वर्ष स्नातक/ परास्नातक या समकक्ष डिग्री 10,000/ रुपए प्रति वर्ष - व्यवसायिक कोर्स करने वाले लाभार्थियों को आर्थिक सहायता राजकीय संस्थानों/ कॉलेज की फीस के अनुसार देय होगी।
- लाभार्थी को कक्षा के अनुसार निम्नलिखित सहायता राशि दी जाएगी :-
पात्रताएं
- आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होने चाहिए।
- निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- निर्माण श्रमिक के बच्चे जो निम्नलिखित कक्षा में पढ़ रहे है वह पात्र है :-
- कक्षा 1 से कक्षा 12वी के छात्र।
- स्नातक तथा परास्नातक कोर्स के छात्र।
- व्यवसायिक कोर्स के छात्र।
- निर्माण श्रमिक के केवल दो बच्चे पात्र होंगे।
- आवेदन ने किसी अन्य योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है:-
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
- श्रमिक कार्ड।
- आधार कार्ड(निर्माण श्रमिक तथा बच्चे का )।
- बैंक खाते की जानकारी।
- मोबाइल नंबर।
- बच्चो का शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
- शैक्षिक संस्था द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
लाभ लेने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना के आवेदन पत्र को अपने नज़दीकी श्रमिक सुविधा केंद्र/ सीएससी सेंटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते है ।
- आवेदक केंद्र में जा कर एजेंट की सहायता से अपने आवेदन पत्र को भर सकते है।
- आवेदन पत्र में आवेदक को निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- शैक्षणिक विवरण।
- सम्पर्क विवरण।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा।
- आवेदक को आवेदन करने के बाद पुष्टिकरण दस्तावेज प्रदान किया जाएगा।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- आवेदक अपने योजना से जुड़े आवेदन पत्र की स्थिति भी पोर्टल के द्वारा जान सकते है।
महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना आवेदन की स्थिति।
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग पोर्टल।
- उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-05946-282805.
- उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- ukbocw@gmail.com.
- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
देहरादून पिन कोड - 248001.
Person Type | Scheme Type | Govt |
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Matching schemes for sector: Fund Support
Matching schemes for sector: Fund Support
Sno | CM | Scheme | Govt |
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1 | Pradhan Mantri Awas Yojana(PMAY) – Housing for All | CENTRAL GOVT | |
2 | Yudh Samman Yojana | CENTRAL GOVT | |
3 | Nikshay Poshan Yojana | CENTRAL GOVT |
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