उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना

Submitted by vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
उत्तराखण्ड CM
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Highlights
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को कक्षा के अनुसार निम्नलिखित सहायता राशि दी जाएगी :-
      कक्षा सहायता राशि
      कक्षा 1 से 5वी तक 1,800/-रुपए प्रति वर्ष
      कक्षा 6 से 10वी तक 2,400/-रुपए प्रति वर्ष
      कक्षा 11वी से12वी तक 3,000/-रुपए प्रति वर्ष
      स्नातक/ परास्नातक या समकक्ष डिग्री 10,000/ रुपए प्रति वर्ष
    • व्यवसायिक कोर्स करने वाले लाभार्थियों को आर्थिक सहायता राजकीय संस्थानों/ कॉलेज की फीस के अनुसार देय होगी।
Customer Care
  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- ukbocw@gmail.com.
योजना का अवलोकन
योजना का नाम उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना।
लाभ शिक्षा हेतु 1,800/-रुपए से 10,000/-रुपए प्रति वर्ष तक आर्थिक सहायता दी जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक के पुत्र/ पुत्री।
नोडल विभाग श्रम विभाग, उत्तराखण्ड।
आवेदन का तरीका उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना के बारे में

  • आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण निर्माण श्रमिक अपने बच्चो शिक्षा देने में कभी कभी असमर्थ हो जाता है।
  • शिक्षा नहीं मिलने के कारण उनके बच्चो को जीवन निवाह करने के लिए उन्ही की तरह निर्माण श्रमिक का कार्य करना पढ़ता है।
  • इन्ही समस्याओ के समाधान हेतु उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना की शुरुवात उत्तराखण्ड सरकार द्वारा की गई है।
  • योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिकों के बच्चो की शिक्षा की ओर भागीदारी बढ़ पाए तथा उनके और उनके परिवार का विकास हो पाए।
  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना को कामगार के बच्चो के लिए शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता योजना के नाम से भी जाना जाता है।
  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी निर्माण श्रमिको के बच्चो को शिक्षा हेतु निम्नलिखित आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • कक्षा 1 से कक्षा 5वी तक के छात्र को 1,800/-रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • कक्षा 6 से कक्षा 10 वी तक के छात्रों को 2,400/-रुपए प्रति वर्ष देय होंगे ।
    • 3,000/-रुपए प्रति वर्ष कक्षा 11 से कक्षा 12 तक के छात्र को दिए जाएगे।
    • स्नातक/परास्नातक या समकक्ष डिग्री कर रहे है उन्हें 10,000/-प्रति वर्ष सहायता प्रदान की जाएगी।
    • छात्र जो व्यवसायिक कोर्स जैसे आईआईटी, पॉलिटेक्निक तथा उच्च शिक्षा कोर्स कर रहे है उन्हें राजकीय संस्थाओ/ कॉलेज के अनुसार फीस देय होगी।
  • आवेदक जिन्होंने कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक की कक्षा में प्रवेश लिया है उन्हें उसी वर्ष में नवम्बर से अगले शिक्षा सत्र में जून तक आवेदन करना होगा।
  • कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले छात्रों को शैक्षणिक प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
  • पंजीकृत निर्माण श्रमिक के केवल दो बच्चे ही उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक को निर्माण श्रमिक कार्ड को जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना का लाभ श्रम सुविधा केंद्र/ सीएससी सेंटर के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।

योजना के लाभ

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी को कक्षा के अनुसार निम्नलिखित सहायता राशि दी जाएगी :-
      कक्षा सहायता राशि
      कक्षा 1 से 5वी तक 1,800/-रुपए प्रति वर्ष
      कक्षा 6 से 10वी तक 2,400/-रुपए प्रति वर्ष
      कक्षा 11वी से12वी तक 3,000/-रुपए प्रति वर्ष
      स्नातक/ परास्नातक या समकक्ष डिग्री 10,000/ रुपए प्रति वर्ष
    • व्यवसायिक कोर्स करने वाले लाभार्थियों को आर्थिक सहायता राजकीय संस्थानों/ कॉलेज की फीस के अनुसार देय होगी।

पात्रताएं

  • आवेदक उत्तराखण्ड का मूल निवासी होने चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
  • निर्माण श्रमिक के बच्चे जो निम्नलिखित कक्षा में पढ़ रहे है वह पात्र है :-
    • कक्षा 1 से कक्षा 12वी के छात्र।
    • स्नातक तथा परास्नातक कोर्स के छात्र।
    • व्यवसायिक कोर्स के छात्र।
  • निर्माण श्रमिक के केवल दो बच्चे पात्र होंगे।
  • आवेदन ने किसी अन्य योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया होना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है:-
    • उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • श्रमिक कार्ड।
    • आधार कार्ड(निर्माण श्रमिक तथा बच्चे का )।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • मोबाइल नंबर।
    • बच्चो का शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
    • शैक्षिक संस्था द्वारा प्रमाणित घोषणा पत्र।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना का लाभ आवेदन पत्र के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक उत्तराखण्ड निर्माण श्रमिक पुत्र/ पुत्री शिक्षा सहायता योजना के आवेदन पत्र को अपने नज़दीकी श्रमिक सुविधा केंद्र/ सीएससी सेंटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते है ।
  • आवेदक केंद्र में जा कर एजेंट की सहायता से अपने आवेदन पत्र को भर सकते है।
  • आवेदन पत्र में आवेदक को निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • व्यक्तिगत विवरण।
    • शैक्षणिक विवरण।
    • सम्पर्क विवरण।
  • आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा करना होगा।
  • आवेदक को आवेदन करने के बाद पुष्टिकरण दस्तावेज प्रदान किया जाएगा।
  • आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की जाँच श्रम विभाग के अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थियों को उनके दिए गए बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • आवेदक अपने योजना से जुड़े आवेदन पत्र की स्थिति भी पोर्टल के द्वारा जान सकते है।

महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क करने का विवरण

  • उत्तराखण्ड श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पलाइन नंबर :-05946-282805.
  • उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेल्पडेस्क ईमेल :- ukbocw@gmail.com.
  • भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उत्तराखण्ड
    मुख्यालय, सी-64, नेहरू कॉलोनी,
    देहरादून पिन कोड - 248001.

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