राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Tue, 18/02/2025 - 16:13
राजस्थान CM
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राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना लोगो।
हाइलाइट
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना।
लाभ प्रीमियम/ अंशदान की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक।
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आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए कई तरह की विशेष योजनाए चलाई जा रही है।
  • इन योजनाओ को मुख्य उद्दिष्ट राज्य के निर्माण श्रमिकों को अच्छा जीवन एवं उनके सुरक्षित भविष्य प्रदान करना है।
  • हल ही में राज्य सरकार द्वारा, राज्य में रहने वाले निर्माण श्रमिकों के उज्वल एवं सुरक्षित भविष्य के लिए एक नवीन योजना "निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना" की शुरुआत की गई है।
  • यह योजना राजस्थान के श्रम विभाग द्वार संचालित की जा रही।
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक सरलता से अपना प्रीमियम/ अंशदान भर पाए तथा विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत लाभ प्रदान कर पाए।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के योजनाओ के अंतर्गत अंशदान/ प्रीमियम को निर्धारित सीमा पर मण्डल द्वार दिया जाएगा ।
  • आवेदक को योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित में से एक योजना का लाभार्थी होना चाहिए :-
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कटौती कराए गए प्रीमियम की राशि 100% मण्डल द्वारा दी जाएगी।
    • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कटौती कराई गए वार्षिक प्रीमियम राशि का 50% दी जाएगी।
    • अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1,000/-रुपए की मासिक पेंशन के अंशदान का 50% मण्डल द्वारा दिया जाएगा।
  • निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना का लाभ ऐसे निर्माण श्रमिकों को प्राप्त होगा जो राज्य के श्रमिक मंडल में पंजीकृत हो।
    इसके अतिरिक्त श्रमिकों के पास स्वयं का बचत खाता जन आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड होना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-
  • प्राप्त आवेदनों को विभाग के अधिकारियो द्वारा जांचा जाएगा और जांच में सफल पाए गए आवेदनों को ही योजना का लाभ उपलब्ध होगा।
  • योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला लाभ लाभार्थी को उसी खाते में प्राप्त होगा जिससे उनकी योजना का प्रीमियम राशि दी गई है।
  • निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना से जुडी अन्य जानकारी लाभार्थी इसके जारी दिशानिर्देश से प्राप्त कर सकते है।

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-

पात्रता की शर्तें

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत होना चाहिए।
  • आवेदक निम्नलिखित योजनाओ के अंतर्गत लाभार्थी होने चाहिए :-
    • प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
    • प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
    • अटल पेंशन योजना।
  • आवेदक ने स्वयं के खाते से योजनाओ के प्रीमियम/ अंशदान की वार्षिक कटौती से कराई गई होनी चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
    • निवास प्रमाण पत्र।
    • निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र।
    • भामाशाह कार्ड।
    • जन आधार कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • आधार वार्ड।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौती का प्रमाण।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन मुख्यता दो प्रकार से कर सकते है : -
    • योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
    • योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते है, जो एस एस ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना हेतु आवेदन करने के लिए पहले पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए आवेदक को जन आधार/ गूगल आईडी से एक विकल्प चुन कर निम्नलिखित विवरण को भरना होगा : -
    • आवेदक का नाम।
    • मोबाइल नंबर।
  • पंजीकरण के बाद लॉगिन करने के लिए आवेदक को यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन के बाद पोर्टल के मुख्य पेज से श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (एलडीएमएस) का चयन करे।
  • एलडीएमएस पर पंजीकृत आवेदक हाँ का चयन करने अपना विवरण दर्ज करे, यदि नहीं है तो ना का चयन करके अपनी जानकारी को भरे।
  • इसके पश्चात प्रदर्शित पेज से बीओसीडब्ल्यू का चयन करके योजना के लिए आवेदन का चुनाव करे।
  • आगे श्रमिकों के लिए उपलब्ध योजनाओ की सूची में से निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना का चयन करे।
  • प्रदर्शित आवेदन पत्र में आवेदक को अपना सम्पूर्ण विवरण ठीक से भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करे।
  • पूर्ण रूप से भरे इस आवेदन पत्र को जमा कर दे।
  • आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की समीक्षा संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद चयन किए गए लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
  • निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक श्रम विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक को आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
    • आवेदक का नाम।
    • जन्म तिथि।
    • मोबाइल नंबर।
    • पता।
    • पंजीकरण संख्या।
    • प्रीमियम/ अंशदान जमा करने की तिथि।
    • आधार कार्ड।
    • भामाशाह कार्ड।
    • बैंक खाते की जानकारी।
  • आवेदन पत्र में सभी जानकारिया भरने के बाद आवेदक को दस्तावेज समेत आवेदन पत्र को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
  • लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्रों तथा दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद लाभार्थी को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।

महत्वपूर्ण पत्र

योजना के महत्वपूर्ण लिंक

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