हाइलाइट
- राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी के स्वयं के खाते में जमा कराए गए प्रीमियम/ अंशदान की राशि मण्डल द्वारा दी जाएगी।
- लाभार्थी को निम्नलिखित योजनाओ के अंतर्गत अंशदान/ प्रीमियम मण्डल द्वारा दिया जाएगा :-
योजना का नाम प्रीमियम/ अंशदान राशि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 100%प्रीमियम राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 50% प्रीमियम राशि दी जाएगी। अटल पेंशन योजना 1000/-रुपए मासिक पेंशन के अंशदान राशि का 50% दिया जाएगा।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 18001800999.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 0141-2222961.
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना। |
लाभ | प्रीमियम/ अंशदान की राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। |
लाभार्थी | राज्य के निर्माण श्रमिक। |
नोडल विभाग | श्रम विभाग, राजस्थान। |
आवेदन का तरीका |
योजना के बारे में
- राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना की शुरुवात राजस्थान सरकार द्वारा की गई है।
- यह योजना राजस्थान के श्रम विभाग द्वार संचालित की जा रही।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक सरलता से अपना प्रीमियम/ अंशदान भर पाए तथा विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत लाभ प्रदान कर पाए।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के योजनाओ के अंतर्गत अंशदान/ प्रीमियम को निर्धारित सिमा पर मण्डल द्वार दिया जाएगा ।
- आवेदक को योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निम्नलिखित में से एक योजना का लाभार्थी होना चाहिए :-
- राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कटौती कराए गए प्रीमियम की राशि 100% मण्डल द्वारा दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कटौती कराई गए वार्षिक प्रीमियम राशि का 50% दी जाएगी।
- अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 1000/-रुपए की मासिक पेंशन के अंशदान का 50% मण्डल द्वारा दिया जाएगा।
- आवेदक के पास जन आधार कार्ड तथा भामाशाह कार्ड होना अनिवार्य है।
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-
योजना के लाभ
- राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
- लाभार्थी के स्वयं के खाते में जमा कराए गए प्रीमियम/ अंशदान की राशि मण्डल द्वारा दी जाएगी।
- लाभार्थी को निम्नलिखित योजनाओ के अंतर्गत अंशदान/ प्रीमियम मण्डल द्वारा दिया जाएगा :-
योजना का नाम प्रीमियम/ अंशदान राशि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 100%प्रीमियम राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 50% प्रीमियम राशि दी जाएगी। अटल पेंशन योजना 1000/-रुपए मासिक पेंशन के अंशदान राशि का 50% दिया जाएगा।
पात्रताएं
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक निर्माण श्रमिक मण्डल में पंजीकृत होना चाहिए।
- आवेदक निम्नलिखित योजनाओ के अंतर्गत लाभार्थी होने चाहिए :-
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना।
- अटल पेंशन योजना।
- आवेदक ने स्वयं के खाते से योजनाओ के प्रीमियम/ अंशदान की वार्षिक कटौती से कराई गई होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:-
- राजस्थान में निवास प्रमाण पत्र।
- निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण पत्र।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- भामाशाह कार्ड।
- जन आधार कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आधार वार्ड।
- अंशदान/प्रीमियम राशि की कटौती का प्रमाण।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते है, जो एस एस ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना हेतु आवेदन करने के लिए पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के लिए आवेदक को जन आधार/ गूगल आईडी से एक विकल्प चुन कर निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- मोबाइल नंबर।
- पंजीकरण के बाद लॉगिन करने के लिए आवेदक को यूजर आईडी और पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन के बाद आवेदक को राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना से जुड़े आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों की समीक्षा संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद चयन किए गए लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके प्राप्त कर सकते है।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना ऑफलाइन आवेदन पत्र को आवेदक श्रम विभाग के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- आवेदक को आवेदन पत्र को प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण को भरना होगा :-
- आवेदक का नाम।
- जन्म तिथि।
- मोबाइल नंबर।
- पता।
- पंजीकरण संख्या।
- प्रीमियम/ अंशदान जमा करने की तिथि।
- आधार कार्ड।
- भामाशाह कार्ड।
- बैंक खाते की जानकारी।
- आवेदन पत्र में सभी जानकारिया भरने के बाद आवेदक को दस्तावेज समेत आवेदन पत्र को वही जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
- लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्रों तथा दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
- जाँच के बाद लाभार्थी को योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
महत्वपूर्ण पत्र
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना पंजीकरण।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना लॉगिन।
- राजस्थान एस एस ओ पोर्टल।
- राजस्थान श्रम विभाग पोर्टल।
- राजस्थान निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना दिशानिर्देश।
संपर्क करने का विवरण
- राजस्थान श्रम विभाग सम्पर्क विवरण।
- राजस्थान श्रम विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
- 18001800999.
- 0141-2222861.
- 0141-2220334.
- 0141-2222961.
Scheme Forum
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
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Sno | CM | Scheme | सरकार |
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