राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना

द्वारा प्रस्तुत vidhika on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
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हाइलाइट
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को औजार खरीदने हेतु 2000/-रुपए या वास्तविक लागत देय होंगे।
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक द्वारा औजार की खरीद पहले स्वयं की जाएगी सरकार द्वारा बाद में भुक्तान किया जाएगा।
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योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना।
लाभ औजार खरीदने के लिए 2000/-रुपए राशि दी जाएगी ।
लाभार्थी राज्य के निर्माण श्रमिक।
नोडल विभाग श्रम विभाग, राजस्थान।
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • निर्माण श्रमिक को कार्य हेतु औजारों की आवश्यकता होती है औजार की अच्छी स्थिति नहीं होने के कारण उन्हें कार्य करते समय कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता है।
  • उनकी इतनी आय नहीं होती की वह अपने लिए औजार खरीद पाए।
  • इन्ही समस्याओ के समाधान हेतु राजस्थान सरकार ने राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना की शुरुवात की है।
  • योजना का उदेश्य यह है की निर्माण श्रमिक अपना कार्य बिना किसी कठिनाई के कर पाए।
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना राजस्थान के श्रम विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • योजना के अंतर्गत लाभार्थी को अपने व्यवसाय से संबंधित टूल किट खरीदने पर 2000/-रुपए प्रदान किए जायगे।
  • निर्माण कामगार को पहले स्वयं औजार खरीदना होगा तथा बिल को आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा श्रमिक को भुक्तान बाद में किया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए निर्माण श्रमिक अधिकतम 3 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।
  • योजना के अंतर्गत आवेदक को बिल को आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है।
  • पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना का लाभ निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है :-

योजना के लाभ

  • राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएगे :-
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक को औजार खरीदने हेतु 2000/-रुपए या वास्तविक लागत देय होंगे।
    • लाभार्थी निर्माण श्रमिक द्वारा औजार की खरीद पहले स्वयं की जाएगी सरकार द्वारा बाद में भुक्तान किया जाएगा।

पात्रताएं

  • आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक निर्माण श्रमिक मण्डल में अधिकतम 3 वर्ष से पंजीकृत होना चाहिए।
  • निम्नलिखित आवेदक योजना के अंतर्गत पर होंगे :-
    • बीओसीडब्लू कार्यकर्ता।
    • श्रमिक।
  • निर्माण श्रमिक जिन्होंने स्वयं के कार्य से सम्बन्धित औजार ख़रीदे है वह पात्र है।

आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • राजस्थान में निवास का प्रमाण/ स्थाई प्रमाण पत्र।
    • भामाशाह कार्ड।
    • आधार कार्ड।
    • औजार खरीदने का बिल।
    • बैंक खाते की जानकारी।
    • जन आधार कार्ड।
    • पंजीकृत निर्माण श्रमिक होने का प्रमाण।
    • आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।
    • मोबाइल नंबर।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना का लाभ ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर के प्राप्त कर सकते है।
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र को आवेदक राजस्थान के एस एस ओ पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदन करने के लिए पहले जन आधार/ गूगल आईडी में से एक विक्लप को चुनन कर पंजीकरण करना होगा।
  • पंजीकरण करने के लिए आवेदक का नाम एवं मोबाइल नंबर को भरना होगा।
  • पंजीकरण करने के बाद आवेदक अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते है।
  • आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारियों को ठीक से भरना होगा।
  • पोर्टल में सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • संबंधित अधिकरियों द्वारा लाभार्थियों के चयन हेतु आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी।
  • जाँच के बाद उनके दिए गए बैंक खाते में औजार खरदने की राशि प्रदान की जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र लाभार्थी राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदक श्रम विभाग कार्यालय से राजस्थान निर्माण श्रमिक औजार/ टूलकिट सहायता योजना आवेदन पत्र को प्राप्त कर सकते है।
  • आवेदन पत्र को कार्यालय से प्राप्त करने के बाद आवेदन पत्र को ठीक से भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ समलित करना होगा।
  • आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को वह जमा करना होगा जहा से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
  • आवेदन पत्र समेत दस्तावेजों की जाँच संबंधित अधिकारियो द्वारा की जाएगी।
  • जाँच के बाद टूल किट ख़रीदने के लिए सहायता राशि चयनित लाभार्थी निर्माण श्रमिक को उनके दिए गए बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

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