हाइलाइट
- राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालक को राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पशुपालक के 2 दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
- बीमित दुधारू पशुओं की असमय मृत्यु होने पर पशुपालकों को आर्थिक धनराशि प्रदान की जाएगी।
- प्रत्येक परिवार हेतु दो-दो दुधारू गौ वंशीय पशुओं का 40 हज़ार रुपए तक का पशु बीमा निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
- यानि दुधारू पशु की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में पशुपालक को प्रत्येक पशु पर 40 हज़ार रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
वेबसाइट
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- rajpashubeema@gmail.com
- पशुपालन विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2742709. (कृपया दिए गए नम्बर पर केवल कार्यालय के आधिकारिक समय 09:00 AM से 06:00 PM तक सोमवार से शुक्रवार तक ही सम्पर्क करे।)
- पशुपालन विभाग, राजस्थान हेल्पडेस्क ईमेल :-
- adp.jpr.ah@rajasthan.gov.in
- ddepid_dahjpr@yahoo.co.in
सूचना विवरणिका
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। |
आरंभ वर्ष | 2023. |
लाभ |
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लाभार्थी | राजस्थान के पशुपालक। |
नोडल विभाग | पशुपालन विभाग, राजस्थान। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- किसानों और गांव में रहने वाले परिवारों का मुख्य आय का श्रोत दुग्ध उत्पादन होता है।
- जिसमे पशुपालकों द्वारा दुधारू पशुओं का पालन कर उनसे मिलने वाले दूध को बेच कर अपना जीवन यापन किया जाता है।
- परन्तु बहुत बार दुधारू पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में पशुपालक के जीवन यापन पर संकट खड़ा हो जाता है।
- इसी स्थिति को मद्देनज़र रखते हुवे राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई है।
- राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में राज्य के पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी।
- राजस्थान पशुपालन विभाग द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पशुपालकों को उनके पशुओं की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में होने वाली आर्थिक क्षति से सुरक्षा प्रदान करना है।
- राजस्थान राज्य के सभी पशुपालक इस योजना के तहत पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में राजस्थान सरकार राज्य के दुधारू पशु पशुपालकों को निःशुल्क पशु बीमा प्रदान करेगी।
- एक परिवार से एक पशुपालक न्यूनतम 2 दुधारू पशुओं का बीमा राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में करा सकते है।
- प्रत्येक पशु के बीमा की धनराशि 40,000/- रूपये होगी यानी पशुपालक के पशु की मृत्यु हो जाने की दशा में पशुपालक को बीमा कंपनी की और से 40,000/- रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- निःशुल्क पशु बीमा के लिए केवल वही पशुपालक पात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रूपये तक होगी।
- अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं का पशु बीमा ही निःशुल्क किया जायेगा।
- वो पशुपालक भी मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का लाभ ले सकते है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक है परन्तु उन्हें प्रति पशु प्रति वर्ष अधिकतम 200/- रुपये की दर से प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में लगभग राजस्थान के 20 लाख से अधिक पशुपालकों को लाभ मिलेगा।
- राजस्थान के पशुपालक अपने पशुओं का बीमा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में अपने निकटम लगने वाले महंगाई राहत कैंप में जा कर करा सकते है।
- महंगाई राहत कैंप में मौजूद वालंटियर द्वारा पशुपालक का कामधेनु पशु बीमा योजना का आवेदन पत्र भर कर पशुओं का बीमा कर दिया जायेगा।
- उसके पश्चात यदि पशुपालक के पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक 181 नम्बर पर या पशु चिकित्सालय में सूचना दे कर मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में धनराशि के लिए क्लेम कर सकता है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
- राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालक को राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पशुपालक के 2 दुधारू पशुओं का निःशुल्क बीमा किया जायेगा।
- बीमित दुधारू पशुओं की असमय मृत्यु होने पर पशुपालकों को आर्थिक धनराशि प्रदान की जाएगी।
- प्रत्येक परिवार हेतु दो-दो दुधारू गौ वंशीय पशुओं का 40 हज़ार रुपए तक का पशु बीमा निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
- यानि दुधारू पशु की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में पशुपालक को प्रत्येक पशु पर 40 हज़ार रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
- राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी किसान या पशुपालक होना चाहिए।
- योजना के तहत केवल दुधारू गौवंशिये पशुओं का बीमा किया जायेगा।
- योजना के तहत प्रत्येक परिवार के अधिकतम दो दुधारू पशु का बीमा किया जायेगा।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- आधार कार्ड।
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
लाभ लेने की प्रक्रिया
- राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का लाभ पाने के लिए पशुपालक को राज्य में आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंप, प्रषासन
गावों के संग अभियान एवं प्रषासन शहरों के संग अभियान में उपस्थित होना होगा। - महंगाई राहत केम्प, प्रषासन गावों के संग अभियान एवं प्रषासन शहरों के संग अभियान दिनांक 24 अप्रेल 2023 से 30 जून 2023 तक आयोजित करवाए जायेंगे।
- इन्ही महंगाई राहत कैंप, प्रषासन गावों के संग अभियान एवं प्रषासन शहरों के संग अभियान में पशुपालकों के 2 दुधारू पशुओं का निशुल्क बीमा किया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत प्रत्येक पशु का 40,000/- रूपये की दर से बीमा किया जायेगा।
- योजना में पंजीकरण करवाने के लिए पशुपालक के पास जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- पशुपालक के बीमित पशु की आकस्मिक मृत्यु होने की दशा में राजस्थान सरकार द्वारा 40,000/- हज़ार रूपये की बीमित धनराशि पशुपालक को प्रदान की जाएगी।
- पशुपालक को मृत पशु की बीमित धनराशि का दावा करने के लिए अपने नज़दीकी पशुपालन विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
- विभाग से दावा प्रपत्र प्राप्त कर, उससे अच्छे से भरकर व पशु बीमा से सम्बंधित सभी दस्तावेज़ संलग्न कर विभाग के कार्यालय में जमा कर देना होगा।
- जांच के पश्चात पशुपालक के पशु की बीमित धनराशि पशुपालक के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
क्लेम कैसे करे
- दुधारू पशु की मृत्यु होने की दशा में पशुपालक को मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में मिलने वाली बीमा की धनराशि के लिए क्लेम करना होगा।
- मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में धनराशि के लिए क्लेम दुधारू पशु की मृत्यु के 21 दिन के भीतर करना होगा।
- राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में मृत बीमित पशु की मृत्यु होने पर धनराशि क्लेम करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल रखी गयी है।
- बीमित पशु की मृत्यु होने की दशा में पशुपालक को 181 नंबर पर कॉल करनी होगी या अपने निकटतम ई मित्र या पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्सक को सूचना देनी होगी।
- सूचना दे देने के पश्चात बीमा कंपनी के सर्वेयर द्वारा पशुपालक के घर जाकर मृत पशु की जांच कर बीमा क्लेम से सम्बंधित कार्यवाही की जाएगी।
- पशु चिकित्सक द्वारा मृत पशु का पोस्टमॉर्टम किया जायेगा और पोस्टमॉर्टेम न होने की दशा में पंचनामा तैयार करना होगा।
- बीमा सर्वेयर द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के दावा प्रपत्र के साथ मूल बीमा पालिसी, पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट या पंचनामा, पशुपालक के बैंक खाते का विवरण, मृत पशु के फोटो, को बीमा कंपनी के पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।
- 15 दिन के भीतर बीमा कंपनी द्वारा समस्त मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में आये धनराशि के क्लेम को स्वीकृति दे कर क्लेम की धनराशि पशुपालक के बैंक खाते में हस्तांतरित करनी होगी।
- क्लेम स्वीकृत होते ही राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में पशुपालक के पशु की मृत्यु होने की दशा में दी जनि वाली धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान पशुपालन विभाग।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना दिशानिर्देश।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना दिशानिर्देश। (25-08-2023)
सम्पर्क करने का विवरण
- राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- rajpashubeema@gmail.com
- पशुपालन विभाग, राजस्थान हेल्पलाइन नंबर :-
- 0141-2742709. (कृपया दिए गए नम्बर पर केवल कार्यालय के आधिकारिक समय 09:00 AM से 06:00 PM तक सोमवार से शुक्रवार तक ही सम्पर्क करे।)
- पशुपालन विभाग, राजस्थान हेल्पडेस्क ईमेल :-
- adp.jpr.ah@rajasthan.gov.in
- ddepid_dahjpr@yahoo.co.in
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4 | राजस्थान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना | राजस्थान |
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1 | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | केन्द्रीय सरकार | |
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टिप्पणियाँ
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कामधेनु बीमा योजना मै भैस मरतयु हो ग ई
भेस मर गई है
4/11/2023 शनिवार
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hamari bhesa mara gyi hai hame bima ka labh milega ya nehi
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kamdhenu pashu bima yojana to shuru hote hi khatam ho gayi hahahahahha
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