राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना

author
द्वारा प्रस्तुत shahrukh on Wed, 19/02/2025 - 14:58
राजस्थान CM
Scheme Open
(link is external)
Rajasthan Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana Image
हाइलाइट
  • पशुपालको के पशुओ को बिमा का लाभ।
  • बीमा केवल एक वर्ष के लिए किया जाएगा।
  • बीमा सभी पशुपालको को निशुल्क प्राप्त होगा।
  • बीमित पशु की मृत्यु होने पर बीमा की धनराशि 21 कार्य दिवस में देय होगी।
  • गोपाल क्रेडिट कार्ड पशुपालक एवं लखपति दीदी पशुपालको को प्राथमिकता।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान पशुपालन विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2742709.
  • राजस्थान पशुपालन विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • adp.jpr.ah@rajasthan.gov.in
    • ddepid_dahjpr@yahoo.co.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना।
आरम्भ वर्ष 2024.
लाभ पशुओं का निशुल्क बीमा।
लाभार्थी राजस्थान के पशुपालक।
आधिकारिक पोर्टल मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना।(link is external)
नोडल विभाग पशुपालन विभाग, राजस्थान।(link is external)
सब्सक्रिप्शन योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे।(link is external)
आवेदन का तरीका

योजना के बारे में

  • राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के पशुपालको को वित्तीय सुरक्षा देने हेतु "मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना" लागु की गई है।
  • इस योजना की घोषणा राज्य की वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा दिनांक 10-07-2024 को अनुपूरक बजट पेश करते हुए की गई थी।
  • घोषित योजना के द्वारा राज्य में पशुपालन में सम्मिलित व्यक्तियों के पशुओ का राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष का निशुल्क बीमा किया जाएगा।
  • घोषित योजना पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संचालित 'मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना' का ही नया संस्करण है, जिसका अब राज्य में "मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना" के नाम से पहचाना जाएगा।
  • योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पशुपालको को के पशुओ की होने वाली आकस्मिक मृत्यु से होने वाले नुक्सान से बचाना एवं उन्हें आर्थिक रूप से सम्बल देना है।
  • प्रदेश में कई ऐसे परिवार है जिनकी मुख्य आजीविका का साधन पशुपालन है, ऐसी स्थिति में उनके पशुओ की आकस्मिक मृत्यु उनके लिए बड़ी आर्थिक संकट पैदा कर देती है।
  • राज्य के पशुपालको को ऐसी ही समस्या से बचाने हेतु राज्य सरकार द्वारा 'मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' को लागु किया गया है।
  • योजना को राज्य में अन्य नाम जैसे की "राजस्थान चीफ मिनिस्टर मंगला पशु बीमा स्कीम" या "मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा स्कीम" से भी जाना जाता है।
  • योजना के अंतर्गत मिलने वाले बीमा के लिए पशुपालको को चयन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा, जिसमे 'गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पशुपालक' एवं 'लखपति दीदी पशुपालको' को प्राथमिकता दी जाएगी।
  • योजना का लाभ केवल उन्ही पशुओ को दिया जाएगा जिनके कान पर टैग लगा हुआ होगा। अतः पंजीकरण से पूर्व पशुपालको को पशुओ के कान पर टैग लगवाना अनिवार्य है।
  • योजना का लाभ लेने हेतु पशुपालको के पास जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • प्रत्येक पशुपालक को अधिकतमं 2 दुधारू गाय या 2 दुधारू भैंस या 1 दुधारू गाय एवं 1 दुधारू भैंस या दस बकरी या 10 भेड़ या एक ऊंट का बीमा निशुल्क किया जाएगा।
  • पशुओ का बिमा उनके निर्धारित तय आयु एवं उनकी दुग्ध क्षमता के आधार पर किया जाएगा। ऐसे पशु जो निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत नहीं आते है उनका बीमा नहीं किया जाएगा।
  • पशुपालकों से बिना कोई शुल्क लिए मंगला पशु बीमा योजना में सभी पशुओं का जीवन बीमा किया जायेगा।
  • इसका मतलब की अगर किसी पशुपालक के बीमित पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो सरकार द्वारा बीमा कंपनी के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशुओं का बीमा कराने हेतु पशुपालकों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जायेगा, समस्त प्रीमियम का भुगतान राजस्थान सरकार द्वारा बीमा कंपनी को किया जायेगा।
  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के द्वारा केवल निम्नलिखित पशुओं का जीवन बीमा ही राजस्थान सरकार द्वारा किया जायेगा : -
    • गाय (दुधारू)
    • भैंस (दुधारू)
    • भेड़ (मादा)
    • बकरी (मादा)
    • ऊंट (नर एवं मादा)
  • जिन पशुपालकों की सालाना आय 8 लाख रूपये से अधिक है वो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में अपने पशु का जीवन बीमा कराने हेतु पात्र नहीं होंगे।
  • ये योजना चरणबध्द तरीके से लागू की जाएगी जिसमे पहले चरण में 5 लाख दुधारू गायें, 5 लाख दुधारू भैंस, 5 लाख भेड़, 5 लाख बकरी, और 1 लाख ऊंट यानी कुल 21 लाख पशुओं का बीमा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत किया जायेगा।
  • योजना के सफल संचालन हेतु सरकार द्वारा 400/- करोड़ रूपये का बजट आवंटित किया है।
  • पशुपालक मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के आवेदन ऑनलाइन माध्यम(link is external) से जमा कर सकते है।
  • सभी पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के पंजीकरण फॉर्म इसकी अंतिम तिथि यानी 12 जनवरी 2025 तक कर सकते है।
  • पंजीकृत पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में पशुपालक को बीमित धनराशि के लिए दावा करना होगा।
  • दावा करने के 21 कार्य दिवस के भीतर उक्त पशुपालक को योजना का लाभ बीमा विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा।

Rajasthan Mukhyamantri Mangla Pashu Bima Yojana Information

योजना में लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में प्रदेश के पशुपालकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पशुपालक के पशुओं का निःशुल्क बीमा।
    • पशुओ का बिमा एक वर्ष के लिए किया जाएगा।
    • पशुपालको को बीमा निशुल्क प्राप्त होगा।
    • बिमित पशु की मृत्यु होने पर बीमा की धनराशि 21 कार्य दिवस में देय होगी।
    • गोपाल क्रेडिट कार्ड पशुपालक एवं लखपति दीदी पशुपालको को प्राथमिकता।

पात्रता की शर्तें

  • राजस्थान सरकार द्वारा केवल उन्ही पशुपालकों को निःशुल्क पशुओं के बीमा लाभ दिया जायेगा जो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की पात्रता की शर्तों को पूर्ण करेंगे :-
    • पशुपालक राज्य का स्थायी निवासी हो।
    • पशुपालको की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक न हो।
    • पशुपालको के पशुओ को किसी अन्य योजना के तहत बिमा ना हुआ हो।
    • बिमा हेतु पशुओ की आयु निर्धारित की गई सीमा में हो।
    • बीमा केवल निम्नलिखित पशुओ का किया जाएगा : -
      • दुधारू गाय।
      • दुधारू भैंस।
      • बकरी।
      • भेड़।
      • ऊंट।

पशु की आयु और कीमत का निर्धारण

  • योजना का लाभ लेने हेतु पशुओ की आयु योजना निर्देशित सीमा से कम या अधिक नहीं होनी चाहिए, वही पशुओ का मूल्य निर्धारण उनके मानक के आधार पर किया जाएगा जिसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है : -
    पशु का प्रकार पशु की आयु पशु का मूल्य निर्धारण हेतु मानक
    गाय (दुधारू) 3 से 12 वर्ष न्यूनतम 3,000/- रूपए प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर, अधिकतम 40,000/- रूपए प्रति पशु।
    भैंस (दुधारू) 4 से 12 वर्ष न्यूनतम 4,000/- रूपए प्रति लीटर प्रति दिन के आधार पर, अधिकतम 40,000/- रूपए प्रति पशु।
    भेड़ (मादा) 1 से 6 वर्ष अधिकतम 4,000/- रूपए प्रति पशु
    बकरी (मादा) 1 से 6 वर्ष अधिकतम 4,000/- रूपए प्रति पशु
    ऊंट (नर एवं मादा) 2 से 15 वर्ष अधिकतम 40,000/- रूपए प्रति पशु

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में पशु का पंजीकरण करते समय या पशु की मृत्यु के समय बीमित धनराशि का दावा करते समय पशुपालक के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • पंजीकरण हेतु :-
      • निवास का प्रमाण।
      • जन आधार कार्ड।
      • आधार कार्ड।
      • बैंक खाते का विवरण।
      • मोबाइल नम्बर।
      • आवेदक की पशु के साथ फोटो।
    • दावा हेतु :-
      • आधार कार्ड।
      • जन आधार कार्ड।
      • बैंक खाते का विवरण।
      • पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट।
      • बीमा पालिसी के दस्तावेज़।
      • मृत पशु की फोटो।

आवेदन करने की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बिमा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से स्वीकारे जाएंगे।
  • योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन योजना की आधिकारिक वेबसाइट(link is external) या उसकी मोबाइल एप्प के द्वारा किये जा सकेंगे।
  • वही ऑफलाइन आवेदन पत्र नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर जमा किए जा सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • आवेदक मुख्यमंत्री मंगला पशु बिमा योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते है।
  • योजना के आवेदन हेतु पशुपालको से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के पंजीकरण फॉर्म(link is external) इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • आवेदन हेतु पशुपालको को सर्वप्रथम योजना की आधिकारिक वेबसाइट(link is external) पर जाना होगा।
  • इसके मुख्य प्रष्ट में उपस्थित 'पंजीकरण के लिए क्लिक करे'(link is external) बटन का चुनाव करे।
  • चुनाव पश्चात मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का पंजीकरण फॉर्म आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा।
    Mukhyamantri mangla pashu bima yojana registration form
  • पंजीकरण पत्र में दिए गए सभी विवरण को सही प्रकार से दर्ज करे।
  • इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेजों को पंजीकरण पत्र में संलग्न करे।
  • सभी विवरण दर्ज करने के पश्चात इसको जमा कर दे।
  • जमा करने के पश्चात आवेदक को बीमा पालिसी का लिंक एसएमएस के माधयम से जारी किया जाएगा।
  • पंजीकृत व्यक्ति को योजना का लाभ लॉटरी के माध्यम से दिया जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए पंजीकरण ऑफलाइन माध्यम से भी किए जा सकते है।
  • इसके लिए आवेदकों को अपने निकटतम ई मित्र केंद्र पर जाना होगा।
  • वहाँ उपस्थित सहयक की सहायता से योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।
  • आवेदन के लिए उक्त व्यक्ति को अपने विवरण के साथ जरूरी दस्तावेज भी साझा करने होंगे।
  • आवेदन पत्र जमा होने की पुष्टि आवेदक को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी।
  • एसएमएस के द्वारा ही आवेदनकर्ता को बीमा पालिसी का लिंक जारी किया जाएगा।

दावे की प्रक्रिया

  • बीमित पशु की प्राकृतिक या आकस्मिक रूप से मृत्यु हो जाने की दशा में पशुपालक को सर्वप्रथम पशु के मृत होने की सूचना बीमा विभाग को देनी होगी।
  • बीमित पशु की मृत्यु की सूचना पशुपालक द्वारा 181 नम्बर पर या अपने निकटतम ई मित्र केंद्र या पशु चिकित्सालय में दी जा सकती है।
  • बीमा कंपनी का सर्वेयर और पशु चिकित्सक पशुपालक के घर जा कर मृत पशु की जांच करेंगे।
  • पशु चिकित्सक द्वारा मृत पशु का पोस्टमॉर्टेम कर रिपोर्ट बनाई जाएगी।
  • उसके पश्चात लाभार्थी पशुपालक को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा धनराशि प्राप्त करने हेतु दावा करना होगा।
  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दावा प्रपत्र बीमा कंपनी के सर्वेयर द्वारा दिया जायेगा या पशु चिकित्सालय से भी दावा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है।
  • पशु की मृत्यु के 21 दिन के भीतर लाभार्थी पशुपालक को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत बीमा धनराशि हेतु दावा करना होगा।
  • दावा प्रपत्र में मांगी गयी जानकारी को भरना होगा और उसक साथ समस्त दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का दावा प्रपत्र और उसके साथ सभी संलग्न दस्तावेज़ों को पशु चिकित्सालय में जमा कर देना होगा।
  • प्रारम्भिक जांच हो जाने के पश्चात दावा प्रपत्र बीमा कंपनी के कार्यालय को स्थानांतरित कर दिया जायेगा।
  • बीमा कंपनी के एजेन्ट/ सर्वेयर द्वारा प्राप्त दावा प्रपत्र की जानकारी बीमा कंपनी की वेबसाइट पर दर्ज़ की जाएगी और मंगला पशु बीमा योजना की पॉलिसी, पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट, पशुपालक का बैंक खाते का विवरण, पंचनामा और मृत पशु की तस्वीर अपलोड की जाएगी।
  • बीमा कंपनी द्वारा दावा स्वीकार करते ही लाभार्थी पशुपालक के बैंक खाते में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत दी जाने वाली बीमा की धनराशि प्रदान कर दी जाएगी।
  • बीमा की राशि पशुपालक को 21 दिनों के भीतर बीमा विभाग द्वारा जारी कर दी जाएगी।
  • प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगना, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरना, प्राकृतिक आपदा, जहरीला घास खाने/कीड़ा काटना जैसी स्थिति को छोड़कर 21 दिवस के ग्रेस अवधि के बाद पशु की मृत्यु होने पर क्लेम का लाभ दिया जाएगा।

योजना की मुख्य विशेषताए

  • योजना का लाभ केवल राज्य के स्थायी पशुपालको को ही दिया जाएगा।
  • लाभ हेतु पशुपालको के पास जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • योजना के पंजीकरण फॉर्म 13 दिसंबर 2024 से स्वीकारे जाएंगे।
  • योजना के पंजीकरण की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2025 निर्धारित है।
  • पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से इसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से की जा सकती है।
  • बीमा हेतु पशुओ की ईयर टैगिंग होना अनिवार्य है।
  • बीमा केवल उन्ही पशुओ को किया जाएगा जो किसी अन्य योजना के तहत बीमित नहीं है।
  • बिमा के लिए पशुपालको का चयन लाटरी के माध्यम से किया जाएगा जिसमे प्राथमिकता गोपाल क्रेडिट कार्ड पशुपालक एवं लखपति दीदी पशुपालको को दी जाएगी।
  • अनुसूचित जाती एवं जनजाति के पशुपालको को भी क्रमशा 16 एवं 12 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा।
  • बीमा अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय, भैंस या दोनों), 10 बकरी/ 10 भेड़/ 1 ऊंट का किया जाएगा।
  • बिमा का लाभ केवल एक वर्ष तक दिया जाएगा।
  • बीमा राशि का निर्धारण पशु की आयु उसकी दुग्ध क्षमता एवं नस्ल से किया जाएगा जिसकी अधिकतम राशि 40,000/- रूपए से अधिक नहीं होगी।
  • पशुपालक द्वारा बीमित पशु की बिक्री या उपहार में दिए जाने के अवस्था में बीमा का लाभ नही दिया जाएगा एवं पालिसी रद्द कर दी जाएगी।
  • बीमित पशु का ईयर टैग खोने की स्थिति में इसकी सुचना बीमा विभाग की देनी होगी।
  • एक कार्य दिवस के भीतर विभाग द्वारा इयर टैग को बदलकर उसकी जानकरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से दर्ज कर दी जाएगी।
  • बिमित पशु की मृत्यु होने की अवस्था में पशुपाकल को इसकी जानकारी शीघ्र ही बीमा विभाग को देनी होगी।
  • 21 कार्य दिवस के भीतर पशुपालक को उक्त पशु का बीमा कवर बैंक खाते के द्वारा भेजा जाएगा।

योजना के महत्वपूर्ण लिंक

संपर्क कैसे करे

  • राजस्थान पशुपालन विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0141-2742709.
  • मुख्यमंत्री मंगला पशु बिमा योजना ईमेल हेल्पडेस्क : - it.ah@rajasthan.gov.in
  • राजस्थान पशुपालन विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • adp.jpr.ah@rajasthan.gov.in
    • ddepid_dahjpr@yahoo.co.in
  • वीआरपी2+5एचआर, टोंक रोड, लाल कोठी जयपुर- 302015, आरजे, भारत।
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: बीमा

Sno CM Scheme सरकार
1 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केन्द्रीय सरकार
2 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना केन्द्रीय सरकार

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

kamdhenu chali nahi ye kya…

आपका नाम
saroj
टिप्पणी

kamdhenu chali nahi ye kya chalegi

पर्मालिंक

kamdhenu me aavedan kiya tha…

आपका नाम
rajbala
टिप्पणी

kamdhenu me aavedan kiya tha usme laabh ni mila

पर्मालिंक

5 bakriyan

आपका नाम
narsingh
टिप्पणी

5 bakriyan

पर्मालिंक

camel ka insurance

आपका नाम
dharani
टिप्पणी

camel ka insurance

पर्मालिंक

Bhains hai 5 hamare pass

आपका नाम
Kurbaan ali
टिप्पणी

Bhains hai 5 hamare pass

पर्मालिंक

Kamdhenu me bhi registration…

आपका नाम
Subhash
टिप्पणी

Kamdhenu me bhi registration karaya tha

पर्मालिंक

Death pe kitne paise milenge

आपका नाम
Shama
टिप्पणी

Death pe kitne paise milenge

पर्मालिंक

Kamdhenu ka claim do pehle

आपका नाम
Faizan
टिप्पणी

Kamdhenu ka claim do pehle

पर्मालिंक

Ajmer me bima camp

आपका नाम
Pushkar
टिप्पणी

Ajmer me bima camp

पर्मालिंक

claim amount

आपका नाम
beenu
टिप्पणी

claim amount

पर्मालिंक

Beema ki amount kitni hogi…

आपका नाम
Amrit
टिप्पणी

Beema ki amount kitni hogi mangla beema me

पर्मालिंक

Marne pe milega kitna

आपका नाम
Saifuddeen
टिप्पणी

Marne pe milega kitna

पर्मालिंक

bakriyan

आपका नाम
surajmal
टिप्पणी

bakriyan

पर्मालिंक

pashu bima form

आपका नाम
keshav
टिप्पणी

pashu bima form

पर्मालिंक

kabse krnege

आपका नाम
usman
टिप्पणी

kabse krnege

नई टिप्पणी जोड़ें

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन