हाइलाइट
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में सरकार द्वारा समस्त लाभार्थियों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी :-
- लाभार्थियों को दुर्घटना का निशुल्क बीमा।
- कोई प्रीमियम देय नहीं।
- एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये तक की सहायता।
- परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता।
- अन्य अपंगता की दशा में 1.5 लाख रूपये से लेकर 3 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर :- 954-648-1802
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना हेल्पडेस्क ईमेल :-
- info@mcdby.rajasthan.gov.in
- pd.mcdby@rajasthan.gov.in
योजना का अवलोकन
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योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। |
आरंभ होने की तिथि | 1 मई 2022. |
लाभ | 1.5 लाख से 10 लाख रूपये तक का निशुल्क दुर्घटना बीमा। |
लाभार्थी | राजस्थान के निवासी। |
नोडल विभाग | राजस्थान सरकार का राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान सरकार। |
सब्सक्रिप्शन | योजना की निरंतर जानकारी के लिए यहाँ सब्सक्राइब करे। |
आवेदन का तरीका | राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
योजना के बारे मे
- मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है।
- इसे 01.05.2022 को संपूर्ण राजस्थान प्रदेश में लागू किया गया था।
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के परिवारों को दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता दे कर उन्हें सम्बल प्रदान करना है।
- राजस्थान सरकार का राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग इस योजना का नोडल विभाग है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण अपंगता होने की दशा में सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना में केवल वही परिवार पात्र होंगे जो राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत होंगे।
- समस्त परिवार जो मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत है, वो सब मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार माने जाएंगे।
- दुर्घटना में किसी एक सदस्य की मृत्यु हो जाने पर बीमित व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जायगी।
- वहीँ वर्ष 2023 से राजस्थान सरकार प्रदेश वासियों को नया तोहफा दिया है जिसमे अगर दुर्घटना में परिवार के 1 सदस्य से ज़्यादा की मृत्यु होती है तो उस दशा में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- अन्य पूर्ण या आंशिक अपंगता की स्थिति में 1.5 लाख से 3 लाख तक की सहायता का प्रावधान इस योजना में शामिल है।
- पहले दुर्घटना होने या मृत्यु होने की दिनांक के 30 दिन के अंदर मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन करना होता था।
- परन्तु अब राजस्थान सरकार ने ये अवधि 60 दिन कर दी है यानी अब आवेदक मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में आर्थिक सहायता के लिए आवेदन दुर्घटना होने या मृत्यु होने की दिनांक से 60 दिन के भीतर आवेदन कर सकते है।
- विशेष स्थिति में 90 दिन के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
- मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के नए दिशानिर्देशों के अनुसार अब राजस्थान सरकार की पांचो विद्युत कंपनी के विद्युतकर्मी व उनके परिवार इस योजना में सम्मिलित माने जायेंगे।
- एक वर्ष तक का शिशु जिसका नाम जन आधार कार्ड में नहीं है वो भी इस योजना में पात्र होगा।
- पात्र आवेदन आर्थिक लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जा कर अपने जन आधार की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- कांग्रेस की सरकार के समय पर इस योजना को 'मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना' के नाम से जाना जाता था।
- परन्तु भाजपा की सरकार सत्ता में आने के बाद वर्ष 2024 में इसका नाम बदल कर 'मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना' कर दिया गया है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ
दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार | देय लाभ |
---|---|
दुर्घटना में मृत्यु होने पर (1 सदस्य की) | 5 लाख रूपये। |
दुर्घटना में मृत्यु होने पर (1 से अधिक सदस्य की) | 10 लाख रूपये। |
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3 लाख रूपये। |
दुर्घटना में 1 हाथ /पैर /आँख की पूर्ण क्षति पर (इन अंगो के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर) |
1.5 लाख रूपये। |
पात्रता
- लाभार्थी राजस्थान प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड होना चाहिए।
- मृत्यु प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए।
- लाभार्थी की अपंगता योजना में सम्मिलित किसी एक दुर्घटनाओं से घटित होनी चाहिए।
- लाभार्थी मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत परिवार के अलावा कोई अन्य परिवार इस योजना में शामिल नहीं माना जायेगा।
लाभ कब देय होंगे
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा।
- दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी चोट से है जो किसी बाहय, हिंसात्मक, एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो।
- शारीरिक चोट दुर्घटना से ही उत्पन होनी चाहिए।
- शारीरिक चोट दुर्घटना से पूर्व नहीं होनी चाहिए।
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु या क्षति पर ही लाभ देय होंगे :-
- सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/क्षति।
- रेल दुर्घटना मे होने वाली मृत्यु/क्षति।
- वायु दुर्घटना मे होने वाली मृत्यु/क्षति।
- मकान के ढेह जाने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति।
- ऊंचाई से गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति।
- ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने पर वाली मृत्यु/ क्षति।
- रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु/क्षति।
- डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति।
- जलने से होने वाली मृत्यु/ क्षति।
- बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु/क्षति।
लाभ कब देय नहीं होंगे
- मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से हुई प्राकृतिक मृत्यु अथवा शारीरिक क्षतियों पर लाभ नहीं मिलेगा।
- निम्नलिखित स्थितियों में हुई मृत्यु या अन्य क्षति होने पर इस योजना के अंतर्गत लाभ देय नहीं होंगे।
- विभिन्न बीमारियों जैसे :-
- कैंसर।
- टीबी।
- ह्रदयघात (हार्ट अटैक) ।
- पागलपन इत्यादि।
- हत्या, हत्या का प्रयास, आत्मक्षति, आत्महत्या, अथवा आत्महत्या का प्रयास।
- नशीले द्रव्य/ ड्रग्स/ एलकोहॉल के सेवन से होने वाली मृत्यु/क्षति।
- चिकित्सा अथवा शल्य क्रिया के दौरान होने वाली क्षति।
- नाभिकीय विकिरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली शांति।
- युद्ध, विदेशी आक्रमण, निदेशी शत्रुओं के कृत्ये, ग्रह युद्ध, देशद्रोह अथवा राष्ट्रीयविरोधी गतिविधियों इत्यादि से होने वाली क्षति।
- गर्भधारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली क्षति।
- आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा निर्धारित क़ानून का उल्लंघन करते समय हुई क्षति।
- एविएशन में ऍंगेज होने/ बैलूनिंग/ मॉउंटिंग/ डिसमाउण्टिंग के समय अथवा एयरक्राफ्ट में पैसेंजर के अतिरिक्त किसी भी अन्य रूप में यात्रा करते समय हुई मृत्यु / क्षति।
- योजना में निम्नलिखित दुर्घटनाओं के अलावा किसी भी दुर्घटना में हाथ अथवा पैर का फ्रैक्चर इत्यादि होने की दशा में।
- जहरीले जन्तु के कारण हुई मृत्यु/ क्षति।
लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- निम्नलिखित दस्तावेज़ मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में दावा करते वक़्त ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ अपलोड किये जायँगे :-
दुर्घटना का प्रकार मृत्यु की स्थिति में अन्य क्षति की स्थिति में - सड़क दुर्घटना में
- रेल दुर्घटना में
- वायु दुर्घटना में
- ऊंचाई से गिरने पर
- ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने पर
- मकान के ढहने के कारण
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- इनमे से कोई एक दस्तावेज़ होना चाहिए :-
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
- पंचनामा।
- चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी।
- एफ.आई.आर./ रोज़नामचा/ मर्ग रिपोर्ट।
- चिकित्सालय की रिपोर्ट।
- स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र।
- डायगनोस्टिक रिपोर्ट।
- एफ.आई.आर./रोज़नामचा (यदि हो)
- बिजली के झटके के कारण
- रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- इनमे से कोई एक दस्तावेज होना चाहिए :-
- चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी।
- पोस्टमॉर्टेम रिपोर्ट।
- एफ.आई.आर।
- चिकित्सालय में कराये गए इलाज़ का विवरण।
- डायगनोस्टिक रिपोर्ट।
- चिकित्सालय की रिपोर्ट।
- स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र।
- डूबने के कारण
- जलने की स्थिति में
- एफ.आर।
- मृत्यु प्रमाण पत्र।
- पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
- एफ.आई.आर।
- एफ.आर।
- एफ.आई.आर।
- चिकित्सालय की रिपोर्ट।
- डायगनोस्टिक रिपोर्ट।
- स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण पत्र।
योजना में महत्वपूर्ण बिन्दु
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत एक योजना वर्ष में कुल 5 लाख रूपये तक का बीमा राशि का भुगतान, एक ही परिवार को देय होगा।
- परन्तु अगर यदि दुर्घटना में किसी परिवार के 1 से अधिक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस दशा में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- बीमित परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या स्थायी अपंगता होने की दशा में राशि का भुगतान परिवार के मुखिया के बैंक खाते में किया जायेगा।
- मुखिया की मृत्यु होने की दशा में उसके पति तथा उसके भी जीवित न होने पर परिवार के शेष सदस्यों में भुगतान समान अंशो में विभाजित कर बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जायेगा।
- यदि परिवार के मुखिया व सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो कोई भुगतान देय नहीं होगा।
- इस योजना के लिए कोई प्रीमियम नहीं लिया जायेगा ये पूर्णतः निशुल्क है।
पंजीकरण कैसे करें
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लिए लाभार्थियों को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- जो परिवार अपना पंजीकरण मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में करा चुके है वो स्वतः ही मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में पात्र हो जायेंगे।
- लाभार्थियों को केवल दुर्घटना में कोई अनहोनी की दशा में आर्थिक सहायता लेने के लिए दावा करना होगा।
- मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में दावा करने की प्रक्रिया राजस्थान सरकार ने बहुत ही सरल रखी है।
- पात्र आवेदक मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जा कर दावे के लिए आवेदन कर सकता है।
- दुर्घटना होने के 60 दिन के अंदर दावा करना अनिवार्य है।
दावे की प्रक्रिया
- दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता की दशा में बीमित परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है।
- इसके लिए सबसे पहले आवेदन को पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के लिए जन आधार नंबर दर्ज करना होगा।
- उसके बाद जान आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर O.T.P भेजा जाएगा।
- O.T.P को दर्ज करके आगे बढे।
- उसके बाद आवेदक को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति से सम्बंधित जानकारी पोर्टल पर भरनी होगी।
- उसके बाद दुर्घटना से सम्बंधित जानकारी जैसे दुर्घटना का कारण, दुर्घटना का स्थान, इत्यादि भरना होगा।
- उसके बाद निम्नलिखित दस्तावेज़ों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा:-
- चिकित्सालय की रिपोर्ट।
- एफआईआर/ रोज़नामचे/ मार्ग रिपोर्ट/ एफआर। (मृत्यु की दशा में)
- डायग्नोस्टिक रिपोर्ट।
- मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- उसके बाद जमा करे पर क्लिक करते ही आवेदक का राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
- यहाँ ये ज्ञात रहे दुर्घटना की दिनांक और अगर मृत्यु हो गयी हो तो मृत्यु होने की दिनांक से 60 दिन के भीतर बीमित राशि का दावा करना आवश्यक है।
- विलम्भ होने पर 90 दिन के भीतर विलम्भ के कारणों का उल्लेख करते हुवे भी मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में आवेदन किया जा सकता है।
- दावा जनआधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP सबमिट करने के बाद ही पंजीकृत किया जायेगा।
- दावा दर्ज़ हो जाने के बाद विभाग के अधिकारीयों व बीमाकर्ता द्वारा दावे की जांच की जाएगी।
- सभी दस्तावेज़ सही पाए जाने पर दावा 30 दिन के भीतर निस्तारित कर दिया जायेगा।
- स्वीकृत या अस्वीकृति की दशा में दावेदार को मैसेज के द्वारा सूचित कर दिया जायेगा।
- मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का दावा स्वीकृत होने पर बीमाकर्ता द्वारा जनआधार कार्ड से लिंक मुखिया के बैंक खाते में बीमा की राशि जमा करा दी जाएगी।
- पारिवारिक विवाद उत्पन्न होने पर अथवा न्यायिक परिक्रिया लंबित होने पर सक्षम न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा।
महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना आवेदन पत्र।
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना लॉगिन।
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना समूह व्यक्तिगत दुर्घटना आवेदन पत्र।
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट।
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश 2023।
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना दिशानिर्देश 2024 (जल्द जारी किये जायगे)।
सम्पर्क करने का विवरण
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना हेल्पलाइन नंबर :- 954-648-1802
- राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना हेल्पडेस्क ईमेल :-
- info@mcdby.rajasthan.gov.in
- pd.mcdby@rajasthan.gov.in
- कार्यालय का पता:- परियोजना निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक-
जीआईएस राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर
Scheme Forum
जाति | लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार | योजना का प्रकार | सरकार |
---|---|---|---|
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: बीमा
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना | राजस्थान | |
2 | राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना | राजस्थान | |
3 | राजस्थान कामधेनु पशु बीमा योजना | राजस्थान | |
4 | राजस्थान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना | राजस्थान |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: स्वास्थ्य
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना | राजस्थान | |
2 | राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना | राजस्थान | |
3 | राजस्थान भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना | राजस्थान |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: बीमा
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना | केन्द्रीय सरकार |
उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: स्वास्थ्य
Sno | CM | Scheme | सरकार |
---|---|---|---|
1 | प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | केन्द्रीय सरकार | |
2 | आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना | केन्द्रीय सरकार | |
3 | Pradhan Mantri Bhartiya JanAushadhi Pariyojana (PMBJP) | केन्द्रीय सरकार | |
4 | Integrated Child Development scheme | केन्द्रीय सरकार | |
5 | जननी सुरक्षा योजना | केन्द्रीय सरकार |
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टिप्पणियाँ
koi premium pay krna to ni…
koi premium pay krna to ni hoga
2 din se try kr rhe hai reg…
2 din se try kr rhe hai reg krne ki ho h nhi rha
Portal is very slow
Portal is very slow
bimit privar ko SIPF me online sdk durghtna hone pr aavedn nhi
Eski puri detail btaue
ku ki vo phle se h insured…
ku ki vo phle se h insured hai
govt servant eligible hai…
govt servant eligible hai kya?
postmortem report kese…
postmortem report kese milegi, police wale to nhi de rhe
kya apko post mortem ke bina…
kya apko post mortem ke bina claim mila
3 din e emitra portal pr try…
3 din e emitra portal pr try kr rha hu apply krne ki pr ho hi ni rha hai. plzz help kren
दुर्घटना,बीमा,दावा, चिरंजीवी
10.7.2022.को,पंजीयन,करवाया,अभि,तक,कोई,जवाब,नहीं,आया,हे
3. बार अप्लाई किया है पर…
3. बार अप्लाई किया है पर बार-बार कैंसिल हो जा रहा है हेल्प करो
kab kiya tha aavedan
hello aavedan kab kiya tha
3. बार अप्लाई किया है पर…
3. बार अप्लाई किया है पर बार-बार कैंसिल हो जा रहा है हेल्प करो
kese apply kre portal pe…
kese apply kre portal pe kahin bhi option nhi aa rha apply ka
Calem form bharna h
Apply nhi hi rha form
how to track jan aadhar card…
how to track jan aadhar card. kindly tell the process?
चिरजीवी
मेरे 30 दिन से जायदा हो गये बीमा दावा कैसे करूँ. मौत हो गयी ऐकसिडेनट
accident hone ke kitne din…
accident hone ke kitne din ke andr claim krna hoga?
accident hone ke shayad 30…
accident hone ke shayad 30 din ke andr claim krna hoga
me chirnajevi bima yojana me…
me chirnajevi bima yojana me register nhi hu, kya mjhe durghatna bima ka labh mil skta hai?
Mot
Dhurgatna m accident m martyu ho gyi
kitne tym ke andar claim kr…
kitne tym ke andar claim kr skte hai aur agr late ho jaye to claim nhi milega kya?
chiranjeevi durghatna beema…
chiranjeevi durghatna beema yojana me apply krne ke liye post mortem report nikalne ka procedure btaye?
sir mera bhai accident hone…
sir mera bhai accident hone ke baad 1 mahina hospital rha. uske baad uski death ho gyi. apply krne ke liye time accident ki date se calculate hoga ya jis din death hui us din se chiranjeevi accident me apply ke liye
दुर्घटना,बीमा,दावा, चिरंजीवी
मेरा,दावा,15,11,2022,को,जयपुर,बीमा,भवन,मैचालान,पेश,किया,ओर,मेरा,दावा,स्वीकृत,किया,अभी,तक,मेरे,खाते,मे,भुगतान,नही,हुआ,हे,
दुर्घटना,बीमा,दावा, चिरंजीवी
मेरा,दावा,15,11,2022,को,जयपुर,बीमा,भवन,मैचालान,पेश,किया,ओर,मेरा,दावा,स्वीकृत,किया,अभी,तक,मेरे,खाते,मे,भुगतान,नही,हुआ,हे,
ek baar agar chiranjeevi…
ek baar agar chiranjeevi durghatna ka claim reject ho jaye to kya dobara claim ke liye application de skte hai?
After accidental death of Priya Raigar, 38,Village Jhanoon,
Priya Raigar .38, Village Jhanoon, Tehsil Bonli Distt. SawaiMadhopur Road accidental death at Spot on dated30.09.2022 & Apply Claim on dated 17.11.2022 Claim. Please do need full action. At present no action has taken in this case. ID:CLM0711220005194. please inform at an early. Thanks
Claim not disbursed after my…
Claim not disbursed after my wife's death. My child is serious I need money. Please sanction my claim
accidental benefit lene ke…
accidental benefit lene ke liye rajasthan ki health insurance scheme me register hona mandatory hai kya?
aadhe time to portal kaam ni…
aadhe time to portal kaam ni krta hai form kkoi kese bhrega
sir claim ka pesa nhi aaya,…
sir claim ka pesa nhi aaya, kb tk ayga?
rupeey abhi nah I aaye
Sir Mai bulbul Devi 2month ho gai lakin paisa nahi aaya
दुर्घटना
Mera claim Pichhle 6 mahine se Atka hua hai jo abhi tak swikrit Nahin Hua Hai Aapse vinati hai ki aap mere claim ko jald se jald swikrit Karen
Nagaur raj.
jb gwhlot sarkar health…
jb gwhlot sarkar health insurance cover 10 lakh se bdhakar 25 lakh kr skti hai to unhe accidental insurance cover bhi bdhana chahiye tha is budget me.
सर दुःख दर्द में फॉर्म भरना…
सर दुःख दर्द में फॉर्म भरना याद नहीं रहा। 60 दिन से ज़्यादा हो चुके है मृत्यु को। क्या अब हम कैसे भी फॉर्म भर सकते है। कृपया मदद करे।
Claim radd ho jane ke karan
Sar me 15 August 2021ko hight se gir gaya tha meri Reed ki haddi toot gai sms Jaipur me upchar hu mere dono foots me koi movement nahi ban paya me complete disable ho gaya mera disable certificate 23 may 2022ko bana s ke baad Mane claim ke liye apply Kiya or mera aavedan radd kr diya date ko issu banaya me complete disable may 2022 me hu hu please mera claim pass kro parivar me baccho ka bharan posan nahi ho raha or na hi davai le raha disable certificate ko aadhar mankar claim pass kro sar hight se gite samay me disable nahi hua hu
Diploma
Mu..po..Tardagoin
Taluka-Phalatan
Dist-Satara
क्या बीमा राशि पर पत्नी का भी हक है, जबकि मुखिया मां है
जन आधार कार्ड में मुखिया मृतक की मां है, जबकि मृतक की पत्नी व बच्चे भी जीवित हैं इनका नाम भी जनाधार में स्थित है तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि किसे मिली ?
kab tak pesa ayga claim ka…
kab tak pesa ayga claim ka durghatna bima
स्टार्टर चालू करते समय मौत हो गई
90 दिन हो चुके है तो क्या करना होगा
विकलांग
विकलांग
सड़क दुघर्टना में मौत
जन आधार मैं मुखिया भी चेनच करने के बावजूद भी भी ैसा नहीं आया है और दुसरा फार्म भी नहीं भरा जा रहा है
मुख्यमंत्री चिरंजीवी…
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत आवेदन
chiranjeevi accident beema…
chiranjeevi accident beema ka laabh nahi mila
Pitaji ki mrutyu ke klim
Bhaktana agrasit likha hua a raha hai payment account mein nahin I hai process ko ek mahine 10 din ho gaye
मंगाई राहत
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