राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

द्वारा प्रस्तुत vishaka on Thu, 02/05/2024 - 13:14
राजस्थान CM
Scheme Open
(link is external)
राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना लोगो
हाइलाइट
  • राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पात्र छात्र छात्राओं के दुर्घटना में घायल अथवा मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति दिया जाता है।
ग्राहक देखभाल फ़ोन नंबर
  • राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2740219
    • 0141-2740292
  • राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हेल्पडेस्क मेल :-
    • dir-sipf-rj@nic.in
    • add.gis.sipf@rajasthan.gov.in
योजना का अवलोकन
योजना का नाम राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना।
आरंभ होने की तिथि 14/11/1996.
लाभ
  • राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पात्र छात्र छात्राओं के दुर्घटना में घायल अथवा मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति दिया जाता है।
नोडल विभाग राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग। 
आवेदन का तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के बारे मे

  • राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा 14/11/1996 को की गई थी । 
  • योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) राजस्थान जयपुर द्वारा किया जा रहा है।
  • इस योजना का मूल लक्ष्य छात्र की मृत्यु या शारीरिक क्षति होने पर अभिभावकों या संरक्षक को बीमा लाभ उपलब्ध कराना है।
  • इस योजना में केवल वही अध्ययनरत छात्र शामिल होंगे जो राज्य में किसी भी राजकीय विद्यालय में नामांकित होंगे।
  • राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • राजस्थान राज्य के मूल निवासि।
    • राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् छात्र छात्राऐं।
    • राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत् छात्र छात्राऐं।
    • राजकीय/निजी महाविधालय, विशवविद्यालय, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा अध्ययनरत् छात्र छात्राऐं।
  • राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पात्र छात्र छात्राओं के दुर्घटना में घायल अथवा मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति दिया जाता है।
  • योजना में पॉलिसि अवधि के अंतर्गत दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 100 % बीमाधन से अधिक लाभ देय नहीं होगा।
  • योजना राज्य के समस्त निजी विद्यालयों , राजकीय एवं निजी महाविधालय, तकनीकी एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए लागू है।
  • बीमित विद्यार्थी की दुर्घटनावश मृत्यु अथवा पॉलिसि में उल्लेखित क्षतियों की स्थिति में पॉलिसि के प्रभावी रहने की अवस्था में भारत में किसी
    भी स्थान और समय पर दुर्घटना घटित होने पर योजना का लाभ देय है।
  • इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि अन्य किसी भी विधि विधान के अंतर्गत दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त होगी।
  • विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये दावों का भुगतान दावेदार के बैंक खाते में किया जायेगा।
  • राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ

राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत को निमिन्लिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-

क्र. स. वर्ग नर्सरी से आठवीं तक 9वीं से 12वीं राजकीय/निजी महाविधालय,
विशवविद्यालय , तकनीकी
एवं उच्च शिक्षा
1 दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर 50,000 1,00,000 2,00,000
2 दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों या एक हाथ एवं एक
आँख अथवा एक पैर एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति पर
50,000 1,00,000 2,00,000
3 दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आँख की क्षति पर 25,000 50,000 1,00,000
4 उपरोक्त क्षति के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत के
सम्पूर्ण रूप से आयोग होने की दशा में।
50,000 1,00,000 2,00,000
5 आंशिक क्षति की दशा में :-
श्रवण शक्ति की क्षति की क्षति की दशा में :- 25,000 50,000 1,00,000
एक हाथ में अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति :- 20,000 40,000 80,000
हाथ के अंगूठे की क्षति:- 12,500 25,000 50,000
किसी भी अंगुली की समस्त अंगुलस्थियो की क्षति पर :- 5,000 10,000 20,000
किसी भी अंगुली की दो अंगुलस्थियो की क्षति पर :- 4,000 8,000 16,000
किसी भी अंगुली की एक अंगुलस्थियो की क्षति पर :- 2,000 4,000 8,000
दोनों पावों की समस्त पांवगुलियो की क्षति 10,000 20,000 40,000
पांव के एक अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलस्थियो की क्षति) 2500 5,000 10,000
पांव के एक अंगूठे की क्षति (एक अंगुलस्थियो की क्षति) 1,000 2,000 4,000
अंगूठे के अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की
क्षति (दोनों अंगुलस्थियो की क्षति)
500 1,000 2,000
6 जलने के कारण क्षति :-
सम्पूर्ण शरीर के 50 प्रतिशत या अधिक जलने पर 25,000 50,000 1,00,000
सम्पूर्ण शरीर के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम जलने पर 20,000 40,000 80,000
सम्पूर्ण शरीर के 30 प्रतिशत से अधिक किन्तु 40 प्रतिशत से कम जलने पर 15,000 30,000 60,000
7 दुर्घटना के कारण आयी चोट के परिणामस्वरूप 24 घंटे से अधिक चिकित्सालय
(सरकारी या प्राइवेट) में भर्ती रहने पर संबंधित डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी के
प्रमाण पत्र एवं दवाई के बिल प्रस्तुत करने पर नियमनुसार लाभ देय है।
5,000 10,000 20,000

पात्रता

  • राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • राजस्थान राज्य के मूल निवासि।
    • राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत् छात्र छात्राऐं।
    • राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत् छात्र छात्राऐं।
    • राजकीय/निजी महाविधालय, विशवविद्यालय, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा अध्ययनरत् छात्र छात्राऐं।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना  का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
    • स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
    • बीमा क्लेम प्रपत्र। 
    • दावा निर्धारित प्रपत्र।
    • एफआईआर की प्रति।
    • संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणित पत्र।
    • स्कूल द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा फीस चालान की कॉपी।
    • बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

  • योजना का लाभ पाने के लिए छात्र छात्राएं निमिन्लिखित शिक्षा स्थान द्वारा स्वतः नामांकन हो जाएगे :-
    • राजकीय विद्यालय।
    • राजकीय/निजी महाविधालय।
    • विशवविद्यालय।
    • तकनीकी एवं उच्च शिक्षा।
  • इसके पश्चात् छात्र छात्राएं राजस्थान विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करे।
  • अब आप आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
  • सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
  • आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
  • आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक को सूचित कर दिया जायेगा।

दावे की प्रक्रिया

  • आवेदक को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यलय पर जाकर आवेदन करना होगा।
  • राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यलय द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का दावा प्रपत्र प्राप्त करना होगा।
  • इसके पश्चात् दावा प्रपत्र में पूछी गयी सभी जानकारियां पूरी तरह से भर दें।
  • उसके बाद निम्नलिखित दस्तावेज़ों को दावा प्रपत्र के साथ संलग्न कर दें :-
    • मृत्यु प्रमाण पत्र (केवल मृत्यु की स्थिति में)।
    • चिक्त्सिक का प्रमाण पत्र।
    • दवाइयों/ जाँच के मूल बिल।
    • चिकित्सालय का डिस्चार्ज टिकिट।
  • सब जानकारी भरने के बाद दावा प्रपत्र को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग कार्यलय में जमा कर देना होगा।
  • दावा दर्ज़ हो जाने के बाद बीमाकर्ता द्वारा दावे की जांच की जाएगी।
  • दावा स्वीकृत होने पर बीमाकर्ता द्वारा आवेदक के बैंक खाते में बीमा की राशि जमा करा दी जाएगी।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

महत्वपूर्ण लिंक

सम्पर्क करने का विवरण

  • राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0141-2740219
    • 0141-2740292
  • राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग हेल्पडेस्क मेल :-
    • dir-sipf-rj@nic.in
    • add.gis.sipf@rajasthan.gov.in
  • राजस्थान राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग पता :- 
    2-2 , बीमा भवन, सवाई जयसिंह
    हाईवे, बनीपार्क, जयपुर - 302006
लाभार्थी व्यक्ति का प्रकार योजना का प्रकार सरकार

उपरोक्त क्षेत्र की समान योजनाएं: बीमा

Sno CM Scheme सरकार
1 प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना केन्द्रीय सरकार
2 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना केन्द्रीय सरकार

टिप्पणियाँ

पर्मालिंक

very less amount is giving…

टिप्पणी

very less amount is giving the government in exchange of someone;s life

नई टिप्पणी जोड़ें

  • No HTML tags allowed.
  • लाइन और पैराग्राफ स्वतः भंजन